नयी दिल्ली 21 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केन्द्र सरकार के तर्क पर सवाल उठाते हुए आज कहा कि क्या इससे फर्जी पैन और राशन कार्ड पर रोक लग सकेगी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि क्या यह लोगों को जबरन आधार कार्ड बनाने के लिए कहना नहीं है और क्या इससे समस्या का समाधान हो जायेगा? एटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड और राशन कार्ड बन गये हैं, जिनसे वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की जा रही है। न्यायालय केरल के पूर्व मंत्री विनय विश्वम की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आयकर अधिनियम में धारा 139 ए ए जोड़े जाने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है। यह धारा वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से आयकर अधिनियम में शामिल की गयी है।
शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017
आधार को अनिवार्य बनाने पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
संपादकीय (खबर/विज्ञप्ति ईमेल : editor@liveaaryaavart या वॉट्सएप : 9899730304 पर भेजें)

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें