नयी दिल्ली, 10 मई, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा के खिलाफ भारत की ओर से दाखिल याचिका पर 15 मई को सुनवाई करेगा। नीदरलैंड की हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कल न्यायालय के नियमाें के पैरा-4 के अनुच्छेद 74 के तहत कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। भारत की दलीलाें को गंभीरता से लेते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखकर कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाने को कहा था। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को जासूसी के आरोप में पिछले महीने 10 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन करते हुए श्री जाधव पर मामला चलाया है। उसके बार बार के अनुरोध के बावजूद कुलभूषण को भारतीय राजनायिकाें से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। भारत ने यह भी साफ किया था कि कुलभूषण भारत का जासूस नहीं है। वह भारतीय नौ सेना में अधिकारी रह चुका है और रिटायर होने के बाद अपना व्यापार करते हैं। भारत ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत के इस फैसले के खिलाफ आठ मई को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी।
गुरुवार, 11 मई 2017
कुलभूषण मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई 15 मई को
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