नयी दिल्ली 08 मई, उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने श्री यादव एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अन्य धाराएं हटाये जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायालय अभी यह तय करेगा कि चारा घोटाले से संबंधित अलग-अलग मामले चलते रहेंगे या नहीं। उच्च न्यायालय ने नवम्बर 2014 में श्री यादव को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाये गये आरोप हटा दिये थे। इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपील दायर करने में देरी को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगायी। न्यायालय ने निचली अदालत काे इस मामले में नौ महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया।
सोमवार, 8 मई 2017
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से लालू को झटका
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