बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए 91.49 करोड़ मंजूर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 13 सितंबर 2017

बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए 91.49 करोड़ मंजूर

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पटना 12 सितंबर, बिहार सरकार ने लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 91 करोड़ 49 लाख 20 हजार रुपये व्यय की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का कार्यान्वयन करने के लिए 91 करोड़ 49 लाख 20 हजार रुपये व्यय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इस मद में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 45 करोड़ 77 लाख 86 हजार रुपये तथा राज्य की हिस्सेदारी 30 करोड़ 51 लाख 90 हजार रुपये होगी। वहीं, राज्यांश मद से इसमें अतिरिक्त सहायता के रूप में 15 करोड़ 19 लाख 44 हजार रुपये दी जाएगी। 


प्रधान सचिव ने बताया कि बैठक में केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित सारण जिले में छपरा शहर के गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक ओवर ब्रिज बनाने के लिए 411 करोड़ 31 लाख 33 हजार रुपये अनुमानित व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि कि गृह विभाग के स्वीकृत किये गये एक प्रस्ताव के तहत राज्य की काराओं में पदस्थापित सहायक अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को अब वर्दी या पोशाक के बदले 4500 रुपये तथा अधीक्षक को 5000 रुपये नकद भुगतान किया जाएगा। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन जोड़ी गई नई सेवाओं नये राशन कार्ड जारी करना, कार्ड में संशोधन एवं कार्ड का प्रत्यर्पण या रद्द करने जैसे कार्य अनुमंडल पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते थे लेकिन अब यह अधिकार प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे दिया गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि व्यवहार न्यायालयों में लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर जिला न्यायाधीश संवर्ग के कुल आठ सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पुनर्नियोजित कर पदस्थापन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

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