आर्यावर्त डेस्क,20 सितम्बर.2017, सांसद/ विधायक के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को अब चुनाव नामांकन दाखिल करते समय अपना व पति/पत्नी के आय का श्रोत बताना होगा.इस आशय का हलफनामा केंद्रीय प्रयत्क्ष कर बोर्ड ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय में समर्पित किया है. सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग भी इस दिशा में कार्यरत है और इस हलफनामे से सहमत है. अब तक के प्रावधान के अनुसार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपना ,पति /पत्नी और तीन आश्रितों के नाम चल अचल संपत्ति,नगद व देनदारी का विवरण देना पड़ता था परन्तु आय का श्रोत बताना जरुरी नहीं था.
बुधवार, 20 सितंबर 2017
चुनाव लड़ने पर आय का श्रोत बताना जरुरी
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