भागलपुर 23 सितंबर, बिहार में भागलपुर की एक अदालत ने आज बहुचर्चित अरबों रुपये के सृजन घोटाले के एक मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) शिवानंद मिश्रा ने यहां सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार आरोपियों अर्पणा वर्मा, राजरानी वर्मा, रूबी कुमारी और सीमा कुमारी उर्फ सीमा देवी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इन आरोपियों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि बिहार के चर्चित भागलपुर सृजन घोटाले के मुख्य सूत्रधार गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास समिति की इन चार पदधारकों के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन की प्राथमिकी जिला सहकारिता पदाधिकारी ने दर्ज कराई थी। इसके बाद से चारों आरोपी फरार थे। आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं, इसी मामले में कई आरोपी जेल जा चुके हैं। तरह सौ करोड़ रुपये से अधिक के इस घोटाले में शामिल कई सरकारी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंककर्मी तथा सृजन के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच कर रही है। इन सब पर साथ मिलकर सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है।
रविवार, 24 सितंबर 2017

सृजन घाटाला मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक
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