नयी दिल्ली, 24 जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश आज दोपहर में आम आदमी पार्टी के उन आठ विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेंगे जिन्हें लाभ का पद पाने के मामले में अयोग्य करार दिया गया है । न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने बताया कि वह विधयकों को अयोग्य घोषित करने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर दोपहर के भोजन के बाद सुनवाई करेंगे। केंद्र ने अधिसूचना जारी कर 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। मामले पर सुनवाई शुरू करने से पहले अपने अदालत कक्ष में मौजूद भीड़ को देखते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि वह अन्य मामलों की सुनवाई करने में सक्षम नहीं हैं। अदालत इन आठ विधायकों एवं उनके समर्थकों से खचाखच भरी थी। उनके अलावा अदालत कक्ष में पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों सहित पत्रकार एवं विधायकों के वकील भी मौजूद थे। 19 जनवरी को चुनावी पैनल ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी थी। 20 जनवरी को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने वकील प्रशांत पटेल की ओर से दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह सिफारिश की थी। पटेल ने आरोप लगाया था कि विधायक जैसे लाभ के पद पर रहते हुए 21आप विधायक संसदीय सचिव के पद पर आसीन हैं । उन्होंने इन 21 आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। बहरहाल राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा दे देने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी।
बुधवार, 24 जनवरी 2018
आप के विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली उच्च न्यायालय
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