पटना 25 जनवरी, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुये आज किन्नरों को भी अन्य वर्ग के लोगों की तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ देने की घोषणा की। खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने यहां बताया कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के किन्नर समाज के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। श्री सहनी ने कहा कि शीघ्र ही इस समाज के पात्र लाभान्वितों की पहचान की जायेगी। उन्होंने कहा कि तत्काल केंद्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आवंटन से ही इस समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जायेगा, इसके लिए अलग से खाद्यान्न क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित होने वाले किन्नरों की पहचान करने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पंचायत की होगी। उन्होंने बताया कि सामान्य लाभान्वितों की तरह किन्नरों को भी हर महीने अनुदानित दर पर पांच किलोग्राम अनाज मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत किन्नरों को भी दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं एवं तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। श्री सहनी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के लाभान्वितों को फिर से अनुदानित दर पर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जायेगा। एपीएल वर्ग के लोगों को जनवरी से ही यह लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग ने जनवरी से मार्च के लिए 3063222 लीटर तेल उपलब्ध कराया है। मंत्री ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले लाभान्वितों की तरह एपीएल वर्ग के लाभान्वित परिवार को भी 1.5 लीटर केरोसिन तेल अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।
गुरुवार, 25 जनवरी 2018
बिहार में किन्नराें को भी मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ
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