मधुबनी : 08 अप्रैल को केजरीवाल़2 उच्च विद्यालय पर माध्यमिक की पुनर्परीक्षा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 6 अप्रैल 2018

मधुबनी : 08 अप्रैल को केजरीवाल़2 उच्च विद्यालय पर माध्यमिक की पुनर्परीक्षा

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मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 06, अप्रैल, 18 : सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार,पटना के पत्रांक के0-275 दिनांक 03.04.2018 द्वारा प्राप्त निदेष के आलोक में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2018 के सेक्रेट मिषन पब्लिक स्कूल,झंझारपुर, मधुबनी परीक्षा केन्द्र(केन्द्र सं-6246) पर द्वितीय पाली में गणित की परीक्षा में हाई वोल्टेज तार में अचानक स्पार्क होने से हुई भगदड़ एवं अफरा-तफरी के कारण बाधित परीक्षा की पुनर्परीक्षा केजरीवाल़2 हाईस्कूल,झंझारपुर मधुबनी परीक्षा केन्द्र(केन्द्र सं-6264) पर दिनांक 08.04.2018 को पूर्वाह्न 09ः30 बजे से प्रारंभ होकर 12ः45 बजे अपराह्न तक की अवधि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में श्री शीर्षत कपिल अषोक,जिला पदाधिकारी,मधुबनी एवं श्री दीपक वरनवाल,पुलिस अधीक्षक,मधुबनी के द्वारा संयुक्त आदेष जारी किया गया है। इस परीक्षा के अवसर पर मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिला पदाधिकारी,मधुबनी एवं जिला परीक्षा नियंत्रक जिला षिक्षा पदाधिकारी,मधुबनी पूर्व से ही नामित है,जो मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक की सहमति से एवं उनके निर्देषन में परीक्षा संचालन संबंधी कार्याे में अपेक्षित सहयोग पदान करेंगे। परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन कराने हेतु दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। वार्षिक परीक्षा,2018 की भांति पुनर्परीक्षा में भी परीक्षा कक्ष/हाॅल में प्रत्येक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे,एसी व्यवस्था संबंधित केन्द्राधीक्षक को सुनिष्चित करने का निदेष दिया गया।  वार्षिक परीक्षा,2018 के पुनर्परीक्षा के अवसर पर संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद परीक्षार्थी से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाएं एवं ओ.एम.आर. एन्सर सीट के सील्ड पैकेट्स जिस पर रौल कोड/विषय कोडवार(संख्यात्मक) उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या,परीक्षा की तिथि, पाली आदि सूचना अंकित कर उसी दिन जिला मुख्यालय में निर्धारित वज्रगृह(सू0ना0सिं0दे0ना0़2(बालक) उ0 वि0 वाट्सन,मधुबनी का पूरब एवं  दक्षिण दिषा के किनारा में अवस्थित है,में जमा कराने का निदेष दिया गया। जिला षिक्षा पदाधिकारी,मधुबनी को निदेष दिया गया कि उक्त केन्द्र पर पुनर्परीक्षा हेतु वीक्षकों की नियुक्ति पूर्व की भांति समिति के पत्रांक के0-62/18 दिनांक 23.01.18 के निदेष के आलोक में करेंगे। जिला षिक्षा पदाधिकारी,मधुबनी को निदेष दिया गया कि प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक के अनुपात में वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाय,परंतु प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम दो वीक्षक रहेंगे। इसके अतिरिक्त चार वीक्षकों पर एक रिलीवर होंगे। इस हेतु महाविद्यालय/ ़2 विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों के साथ-साथ प्राथमिक/मध्य विद्यालयों के षिक्षकों को वीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय। षिक्षकेत्तर कर्मचारी(यथा-पानी पिलाने) के मामले में अगल-बगल के महाविद्यालयों/विद्यालयों से भी षिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाये। किसी भी स्थिति में बाहरी मजदूरों अथवा बाहरी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाय। क्योंकि उनके जरिये परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है। सभी वीक्षक परीक्षा के दिन प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने के पूर्व विहित घोषणा-पत्र में यह अंकित करेंगे कि उनके प्रभार के अंतर्गत 25(अथवा कम) परीक्षार्थियों की जांच उनके द्वारा कर ली गयी है। तथा उनके पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पायी गयी है।  परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस बल को परीक्षार्थियों के प्रवेष के समय गेट पर तलाषी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निदेष दिया गया। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवष्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परिक्षार्थियों के चीट-पुर्जो आदि की तलाषी महिला पुलिस कर्मी/महिला वीक्षक/महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला दंडाधिकारी/महिला कर्मी के द्वारा ही करने का निदेष दिया गया। परीक्षा केन्द्र के परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार के इलेक्टाॅनिक गैजेट्स,मोबाईल,ब्लूटूथ,पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं है। साथ ही परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेष पूर्णतः वर्जित रखने का निदेष दिया गया। परीक्षा केन्द्र के भी केन्द्राधीक्षक के सहयोग हेतु जो भी षिक्षक,सुरक्षित वीक्षक या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे,परीक्षा के दौरान वे अपने पास मोबाईल फोन नहीं रखेंगे और निर्धारित स्थान से अन्यत्र भ्रमण नहीं करेंगे। परीक्षार्थियों के किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाये जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेष दिया गया। कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवष्यक स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 की व्यवस्था करने का निदेष केन्द्राधीक्षक को दिया गया।  परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर सूक्ष्म निगाह रखने,स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देष्य से अनुमंडल पदाधिकारी,झंझारपुर के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निदेष दिया गया। उक्त परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में अनुमंडल दंडाधिकारी,झंझारपुर को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 परीक्षा अवधि तक लागू करने का निदेष दिया गया।  

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