नयी दिल्ली 29 मई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कथित यौन प्रताड़ना मामले के परिप्रेक्ष्य में प्रो. अतुल जोहरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के किसी हॉस्टल के वार्डन का प्रभार नहीं लेने तथा याचिकाकर्ता छात्रों और गवाहों से संपर्क न करने के निर्देश दिये। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने प्रो. जोहरी के निलंबन की मांग कर रही छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिये। याचिकाकर्ताओं ने छात्रों के लिए हॉस्टलों में सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया कि प्रो. जोहरी के खिलाफ कथित यौन प्रताड़ना की आठ प्राथमिकी भी दर्ज हैं। न्यायालय ने जेएनयू के आंतरिक शिकायत समिति(आईसीसी) को प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी समेत रिकार्ड में उपलब्ध सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों पर विचार करने के निर्देश दिये हैं।
बुधवार, 30 मई 2018
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जेएनयू में हॉस्टल का प्रभार न लें जोहरी : हाईकोर्ट
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