नई दिल्ली, 27 जुलाई, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और सात राज्यों की सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) व राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में खाली पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से बताने को कहा कि 2016 में ही सीआईसी के जिन पदों के लिए विज्ञापन दिया गया वे पद अब तक खाली क्यों हैं। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने सीआईसी और एसआईसी की रिक्तियों को लेकर चिंता जाहिर की और सरकारों को हलफनामा दाखिल करते हुए चार सप्ताह के भीतर विवरण के साथ जवाब देने को कहा, जिनमें रिक्तियों की संख्या और नियुक्ति प्रक्रिया की समय-सारणी की पूरी जानकारी मांगी गई है। चार सप्ताह बाद मामले में सुनवाई मुकर्रर करते हुए अदालत ने साफ कहा कि हलफनामा दाखिल करने के लिए आगे कोई समय नहीं दिया जाएगा। जिन सात राज्यों के एसआईसी में पद रिक्त हैं उनमें महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, ओडिशा और कर्नाटक शामिल हैं। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि सीआईसी में चार पद रिक्त हैं। साथ ही दिसंबर 2018 तक चार अन्य पद रिक्त होंगे। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश हुई अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि सीआईसी के चार पदों को भरने के लिए हाल ही में दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है। इससे पहले अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि सीआईसी में 23,500 अपील व शिकायत लंबित होने के बावजूद खाली पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।
शनिवार, 28 जुलाई 2018
सूचना आयोग के खाली पदों को भरें केंद्र, राज्य : सुप्रीम कोर्ट
Tags
# देश
Share This
About आर्यावर्त डेस्क
देश
Labels:
देश
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Author Details
सम्पादकीय डेस्क --- खबर के लिये ईमेल -- editor@liveaaryaavart.com
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें