नयी दिल्ली, 18 सितंबर, मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बतौर आरोपी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 11 अन्य विधायकों के खिलाफ मंगलवार को समन जारी किया। अदालत ने सभी आरोपियों को समन जारी कर उन्हें 25 अक्तूबर को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केजरीवाल के सरकारी आवास पर 19 फरवरी की रात एक बैठक के दौरान प्रकाश के साथ कथित रूप से मारपीट की गयी थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में 13 अगस्त को दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए ये समन जारी किये हैं। अदालत ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त आधार हैं। आरोपपत्र में पुलिस ने आप के 11 विधायकों... अमानतुल्ला खान, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार और दिनेश मोहनिया को भी आरोपी बनाया है। आरोपपत्र के स्तर पर मीडिया के साथ सूचनाएं साझा करने से पुलिस को रोकने का अनुरोध करने वाली केजरीवाल, सिसोदिया और आप के अन्य विधायकों का आवेदन अस्वीकार करते हुए अदालत ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि उसे 1300 पन्नों के आरोपपत्र को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। आरोपपत्र में पुलिस ने कहा है कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य ने मुख्य सचिव को जान से मारने या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी देने का आपराधिक षड्यंत्र किया, उन्हें सरकारी कामकाज करने से रोका और चोट पहुंचायी। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केजरीवाल से 18 मई को करीब तीन घंटे पूछताछ की थी। पुलिस ने आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार भी किया था।
मंगलवार, 18 सितंबर 2018
अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया, आप के 11 विधायकों को समन जारी किया
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