बिहार : अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से मिला दिव्यांग को लाभ - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 20 सितंबर 2018

बिहार : अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से मिला दिव्यांग को लाभ

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डूमर,(समेली).अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह से लाठी के सहारे चलने वाले लाठीधारी अशोक ऋषि नामक दिव्यांग को कई लाभ मिला. बता दें कि दिव्यांग अशोक ऋषि  बकिया पश्चिमी मुसहरी में रहते हैं. यह मुसहरी डूमर ग्राम पंचायत में है. बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा अशोक ऋषि को 20 डिसमिल जमीन 31.7.1985 को मिला. यह जमीन महाराज दरभंगा ने भूदान कर दिया है.इस जमीन का मोजा नं.405,खेसरा नं.451/422 है. बिहार सरकार,दक्षिण गोपाल मंडल, पूरब नदी, पश्चिम खे.450 एकड़ 0 डिसमिल 20 डिसमिल, जमीन धनहर दो में पड़ता है. संपूर्ण पता बकिया डीह,थाना नं.259,परगना धरमपुर, रेवेन्यू थाना कोढ़ा,पुलिस स्टेशन फलका,रजिस्ट्री कटिहार और जिला कटिहार है.

क्या है मामला? 
बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा जारी जमीन का प्रमाण -पत्रधारकों की जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने पर अशोक ऋषि ने सूचना का अधिकार तहत जानकारी मांगी थी.यहां से जवाब प्राप्त हुआ कि यह जलकर भूमि है.अत: नामांतरण करने के बाद दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री से गुहार लगया
सकारात्मक पहल नहीं होने पर दिव्यांग अशोक ऋषि ने सी.एम. नीतीश कुमार के समक्ष गुहार लगाया कि जलकर भूमि से ऊपर की 20 डिसमिल जमीन को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी ने दी है.इसी जमीन का नामांतरण कर दाखिल खारिज करवा दें. 

सी.एम.कार्यालय से मेल डी.एम., कटिहार को 
सी.एम.कार्यालय से मेल डी.एम. कटिहार को आया. तब डी.एम.कार्यालय ने मामले को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भेज दिया गया.30 अगस्त को सुनवाई था.हाकिम नहीं पहुंचे तो 19.09.2018 को तारीख दी गयी.

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी 
अनुमंडलीय लोक शिकायत  निवारण कार्यालय से जारी परिवाद संख्या 99998012507180 3883 के निवारण पदाधिकारी हैं राजेश कुमार सिंह.समेली प्रखंड के सी.ओ.भी हैं.दिव्यांग अशोक ऋषि से निवारण पदाधिकारी ने कहा कि मेरे पास बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के कोई 200 मामले आए हैं. जो मोटामोटी गड़बड़झाला में है.कटिहार में सर्वे 1958 में हुआ है.आपको 1985 में कमिटी ने जलकर भूमि का प्रमाण-पत्र थमा दिया है.वहीं सरकार ने 34 डिसमिल जमीन दी है.आपको सरकार केवल एक ही जगह भूमि देगी.उक्त भूमि का दाखिल खारिज है और मालगुजारी दे रहे हैं.उसी को आबाद कीजिए.रही बात जलकर भूमि की जिसमें जोतकोड़ कर 20 डिसमिल पर फसल उगाते रहे.जबतक मत्स्य विभाग अड़गा नहीं लगाता है.आपके बगल वाले जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं तो आवेदन सी.ओ.साहब के नाम से.वह हटा दिया जाएगा. समेली प्रखंड के हल्का कर्मचारी को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह कहते कि इनके पुत्र को पांच डिसमिल जमीन बंदोवस्ती कर दें.

आज पिता ने पुत्र का आवेदन जमा किया
आज 20 सितंबर 2018 को दिव्यांग पिता अशोक ऋषि ने पुत्र रीतलाल ऋषि का आवेदन समेली अंचल में जाकर जमा कर दिया.सी.ओ.के नाम से आवेदन है.आवसीय भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का आग्रह किया गया है.पत्नी साबो देवी पति रीतलाल ऋषि के नाम से संयुक्त पर्चा देने का आग्रह किया गया है.अब देखना है कि प्रगति ग्रामीण विकास समिति के कार्यकर्ता का प्रयास क्या रंग लाता है?

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