- जिले में कुल 2 लाख 20 किसानों में से 52 हजार 200 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। इन किसानों में से 22 हजार 267 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए अपना निबंधन कराया है
पूर्णिया (कुमार गौरव) किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। अब किसानों को एक बार ही अपना निबंधन कृषि विभाग में कराना होगा। इसके बाद उन्हें सारी योजनाओं का लाभ स्वत: मिलता रहेगा। आमतौर पर किसानों को फसल क्षति, डीजल अनुदान व कृषि यंत्रों की खरीदारी पर सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। इसके लिए उन्हें पूर्व में अलग अलग निबंधन कराना होता था लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत किसानों को लाभ लेने के सिर्फ एक बार ही निबंधन कराना होगा। इसके लिए विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी किसानों को विभाग द्वारा जारी किए गए बेवसाइट पर पंजीकरण कराने को कहा है। इसके लिए किसान सलाहकार व कृषि समन्वयकों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अबतक जिले में कुल 2 लाख 20 किसानों में से 52 हजार 200 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। इन किसानों में से 22 हजार 267 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए अपना निबंधन कराया है। पंजीकृत किसान ही अब कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करते समय सबसे पहले अपना पंजीकरण संख्या अंकित करना होगा। ताकि कृषि योजनाओं के अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा सके।
...कैसे हासिल करें पंजीकरण संख्या :
जो किसान अपना ऑनलाइन पंजीयन कराना चाहते है उन्हें अपने नजदीक के किसी भी साइबर कैफे में जाकर कृषि विभाग के बेवसाइट krishi.bih.nic.in पर लॉग इन करना होगा। उसके बाद खुले बिहार कृषि विभाग के पेज पर दाहिने तरफ आए डीबीटी इन एग्रीकल्चर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक पेज खुलेगा। जहां पर किसान पंजीकरण का ऑप्शन आएगा। वहां जाकर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और किसानों से उनकी सभी जानकारियां भरने के लिए मिलेगा। सभी कालम भरने के बाद किसान का पंजीयन हो जाएगा। इसके साथ ही किसान के मोबाइल नंबर पर किसान पंजीकरण की संख्या व पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से मिल जाएगा। जिसे किसान संभाल कर रखेंगे।
...गलती सुधारने को मिलेगा एक सप्ताह का वक्त :
वैसे किसान जो ऑनलाइन पंजीयन करा चुके हैं, लेकिन उनका बैंक खाता अथवा ब्यौरा में कोई गलती हो गई है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर सुधार सकते हैं। ध्यान रहे गलत ब्योरा देने पर अनुदान की राशि बैंक खाते में नहीं भेजी जाती है। प्रखंड से लेकर जिला कृषि कार्यालय द्वारा भी किसानों को समझाने के लिए किसान सलाहकार व कृषि समन्वयकों समेत प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
...अनुदान का लाभ लेने वाले तीन साल बाद ही करेंगे आवेदन :
किसानों को कृषि कार्य के लिए कई तरह के अनुदान दी जाती है। इसके लिए सरकार ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। किसानों को लोहा से निर्मित बड़े मशीन जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर छोटे ट्रैक्टर आदि पर अनुदान लेने के बाद किसानों को पांच साल के बाद ही दूसरी बार अनुदान दी जाएगी। वहीं छोटे मशीन की खरीदारी करने पर तीन साल बाद तथा प्लास्टिक निर्मित व छोटे कृषि यंत्रों पर दो साल बाद अनुदान लेने के लिए मान्य माना जाएगा। कृषि विभाग कृषि यंत्रों पर 50 हजार की राशि अनुदान के रूप में देता है।
...पंजीकरण के आधार पर ही मिलेगा अनुदान :
जिले में फिलहाल डीजल अनुदान की राशि ही किसानों को दी जा रही है। जिले के कुल 2 लाख 20 किसानों में से 52 हजार 200 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। इन किसानों में से 22 हजार 267 किसानों ने डीजल अनुदान के लिए अपना निबंधन कराया है। इस योजना की जानकारी किसानों को देने के लिए सभी कृषि सलाहकारों व प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। सरकारी योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन होगा। किसान किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जिसमें उनका पंजीयन संख्या होना अनिवार्य होगा। : सुरेंद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया।
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