मुंबई, छह अक्टूबर, बंबई उच्च न्यायालय ने नाबालिग घरेलू सहायिका से दुष्कर्म करने के आरोप में पिछले महीने गिरफ्तार किये गए आयकर अधिकारी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति पी डी नाइक की एकल पीठ ने आयकर उपायुक्त वीरभद्रन विसलावठ (42) को शुक्रवार को जमानत दे दी। पीठ ने विसलावठ के वकील सुजय कांतावला की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने कहा कि पुलिस पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है और वह मामले में जांच कर रहे अधिकारियों को सहयोग कर रहे हैं इसलिए पूछताछ के लिए आगे हिरासत की जरूरत नहीं है। हालांकि, पीठ ने विसलावठ को अगले आदेश तक हर महीने के पहले शनिवार को गमदेवी थाने में पेश होने और मामले में अदालती सुनवाई के दौरान हाजिर रहने का निर्देश दिया। विसलावठ को अपनी घरेलू सहायिका से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और सात सितंबर से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह कथित घटना फरवरी 2017 में पेड्डर रोड पर स्थित उनके निवास पर हुई थी और पीड़िता की उम्र उस वक्त 16 साल थी।
रविवार, 7 अक्टूबर 2018
दुष्कर्म के आरोपी आयकर अधिकारी को जमानत मिली
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