उड़नदस्ता दल द्वारा 18 लीटर अवैध शराब जप्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार तैनात उड़लदस्ता दल द्वारा कार्यावाही के दौरान अवैध शराब जप्त की है। इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमलीजदीद में स्थैतिक दल द्वारा निरीक्षण के दौरान 18 लीटर अवैध मदिरा जप्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।
राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया
बुधवार 31 अक्टूबर को स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में तथा स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की पुण्य तिथि को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देर्शित किया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चत करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
व्यापारियों की शिकायत पर प्रशासन के निर्देशानुसार नपा अमले ने की कार्यवाही
शहर में बड़ रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों ने जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की शिकायत की। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा गठित संपत्ति विरुपण दल के साथ नगर के मुख्य बाजारों में सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण हटाने दुकानदारों को समझाईश देते हुए सामान अन्दर रखने की हिदायत दी। दल द्वारा बाजार में दुकानों के सामने छाया के लिए लगी पॉलिथीनों को भी हटवाया गया।
राज्य स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा
मध्यप्रदेश राज्य स्थापना दिवस 1 नवम्बर को जिला मुख्यालय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के आदेशानुसार कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि स्थापना दिवस संबंधी कार्यक्रम का आयोजन रवीन्द्र सांस्ककृतिक भवन (टाउनहॉल) में प्रात: 9:00 बजे किया जाएगा सभी शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी। मध्यप्रदेश स्थापना दिवस संबंधी कार्यक्रम में कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। तत्पश्चात 20 मिनिट का स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और अंत में मप्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।
आबकारी विभाग ने की कार्यवाही, 18 हजार से अधिक की अवैध मदिरा जप्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी डाक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन अवैध रूप से मदिरा के धारण, परिवहन, विक्रय एवं संग्रहण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी सी.के साहू, आबकारी उपनिरीक्षक कुमारी शारदा कारोलीया द्वारा आष्टा तहसील के ग्राम में चूनेटा हाथ भट्टी पर दबिश दी गई। जिसमें 05 आरोपियों के कब्जे से 40 लीटर देशी मदिरा एवं लगभग 20 किलोग्राम गुड़, महुआ, लाहन जप्तकर प्रकरण दर्ज किया किया गया। इसी प्रकार ग्राम पगारिया फंटे से सडक किनारे दो अलग-अलग झाडियों में छुपाकर रखा हुआ 180 किलोग्राम महुआ लहान और 40 लीटर देशी शराब एवं ग्राम चूनेटा रोड पर पावर हाऊस के पीछे से 40 लीटर देशी शराब और 60 किग्रा.महुआ लहान कुल 120 लीटर देशी शराब और 260 किग्रा.महुआ लहान जब्त कर 4 अज्ञात प्रकरण कायम किया गया। जप्त की गई अवैध मदिरा की अनुमानित मूल्य 18800 रुपये है । आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 05 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।
निर्वाचन के दौरान स्वास्थ्य सेवा हेतु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त
विधानसभा निर्वाचन को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए गए। यह चिकित्सा अधिकारी संबंधित सेक्टर अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित कार्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, साथ ही इन क्षेत्रों के निकटमत स्वास्थ्य केन्द्रों के संपर्क में रहेंगे जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर इन स्वास्थ्य केन्द्रों से अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। नियुक्त किए गए चिकित्सा अधिकारी में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बकतरा सेक्टर क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के लिए डॉ प्रवीण चौहान, शाहगंज सेक्टर क्रमांक 6,7,8,9 एवं 10 के लिए डॉ कमल सिंह मलानी, बुधनी सेक्टर कमांक 11,12,13,14 एवं 15 के लिए डॉ हेमन्त बैन, नसरुल्लागंज सेक्टर क्रमांक 16,17,18,19 एवं 20 के लिए डॉ हिमान्शु भारद्वाज, सेक्टर क्रमांक 21,22,23,24 एवं 25 के लिए डॉ राहुल वर्मा, सेक्टर कमांक 26,27,28,29 एवं 30 के लिए डॉ प्रफुल हेडाउ, सेक्टर कमांक 31,32,33,34 एवं 35 के लिए डॉ प्रदीप मुडिया, सेक्टर कमांक 36,37,38,39 एवं 40 के लिए डॉ रामकुमार झा, इटावा इटारसी सेक्टर क्रमांक 41,42 एवं 43 के लिए डॉ देवेन्द्र महोलिया को नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र आष्टा के लिए जावर सेक्टर क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के लिए डॉ अमित माथुर, सेक्टर कमांक 6,7,8,9 एवं 10 के लिए डॉ कपिल गायकवाड़, सिद्धीकगंज सेक्टर क्रमांक 11,12,13,14 एवं 15 के लिए डॉ चंद्रमोहन स्नेही, आष्टा सेक्टर क्रमांक 16,17,18,19 एवं 20 के लिए डॉ बुसरा सिद्धीकी, कोठरी सेक्टर कमांक 21,22,23,24 एवं 25 के लिए डॉ बी.के. डोहर, आष्टा सेक्टर क्रमांक 26,27,28,29 एवं 30 के लिए डॉ करम हुसैन, सेक्टर क्रमांक 31 एवं 32 के लिए डॉ तहसीम फातिमा को नियुक्त किया है। विधानसभा क्षेत्र इछावर के लिए श्यामपुर सेक्टर क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के लिए डॉ अजहर बैग, दोराहा सेक्टर क्रमांक 6,7,8,9 एवं 10 के लिए डॉ नीलम शर्मा, बिलकिसगंज सेक्टर क्रमांक 11,12,13,14 एवं 15 के लिए डॉ नीरज डांगोर, इछावर सेक्टर क्रमांक 16,17,18,19 एवं 20 के लिए डॉ रुही दुबे, रामनगर सेक्टर क्रमांक 21,22,23,24 एवं 25 के लिए डॉ अभिजीत चौहान को नियुक्त किया गया है। विधानसभा क्षेत्र सीहोर के लिए दोराहा सेक्टर क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 के लिए डॉ नंदराम आजाद, अहमदपुर सेक्टर क्रमांक 6,7,8,9 एवं 10 के लिए डॉ के.सी.मोहानिया, श्यामपुर सेक्टर क्रमांक 11,12,13,14 एवं 15 के लिए डॉ अंजु मीणा, सीहोर सेक्टर क्रमांक 16,17,18,19 एवं 20 के लिए डॉ प्रशांत श्रीवास्तव एवं सेक्टर क्रमांक 21,22 एवं 23 के लिए डॉ हरिओम गुप्ता को नियुक्त किया है। कलेक्टर द्वारा समस्त बीएमओ को निर्देशित किया गया है कि मतदान दिवस को सभी स्वास्थ्य संस्था मतदान अवधी में आकस्मिक सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला सीहोर म.प्र.
गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम पी सी एण्ड पी एन डी टी एक्ट, च्ब् ।दक च्छक्ज् ।बज प्रशिक्षण
सीहोर जिले में बालिका शिक्षा एवं सीएसआर (शिशु लिंगानुपात) सुधार हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला कलेक्टर तरूण कुमार पिथोडे के कुशल नेतृत्व एवं महिला एवं बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में कन्या भ्रुण हत्या की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय पर गर्भधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम च्ब् ।दक च्छक्ज् ।बज के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय शुगर फेक्ट्री चैराहा पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में पीसीपीएनडीटी एक्ट के जिला प्रभारी डाॅ नितिन पटेल, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मोहन रेकवार, श्रीमती अर्चना वाजपेयी, परामर्शदाता सुरेश पांचाल, अशासकिय चिकित्सालय से डाॅ अशोक जयसवाल संचालक जयसवाल नर्सिंग होम, डाॅ के सी अग्रवाल बसंत भंवर नर्सिंग होम, डाॅ रेखा भाटी निदान हाईटेक अस्पताल, पर्यवेक्षक श्रीमती सीमा शर्मा, भुपेन्द्र अहीरवार, क्लेमिना टोप्पो, अल्का सिटोके, कांती भार्गव, आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकायें, स्वसहायता समूह की महिलाये, अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि, तथा मीडिया, प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए। मुख्य वक्ता डाॅ नितिन पटेल ने अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया की गर्भधारण की अवधी के दौरान यदि कृत्रिम तरीकों और माध्यमों जैसे अल्ट्रासाउंड को लिंग (लडका/लडकी) सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे लिंग चयन कहते है। ऐसा करने पर कम से कम 3 साल तक की जेल और 10000 रूपये का जुर्माना हो सकता है। इसकी शिकायत और सहायता के लिए 1090 हेल्प लाईन पर फोन किया जा सकता है। तथा राज्य, जिला, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारी से लिखित शिकायत की जा सकती है। डाॅ अशोक जयसवाल ने टिकाकरण एवं बच्चों बालिकाओं महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की तथा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने एवं कन्या भ्रुण हत्या को समाप्त करने हेतु अपील की। तथा महिलाओं बालिकाओं को स्वस्थ रहने हेतु जानकारीयां प्रदान की। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मोहन रेकवार ने टिकाकरण के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा विभिन्न लाईलाज बिमारीयों को समाप्त करने हेतु टिकाकरण का महत्व समझाया। उपस्थित प्रतिभागीयों ने अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जिनका अतिथियों द्वारा उत्तर दिया गया।



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