विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 21 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 21 अक्तूबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 21 अक्टूबर

पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रशिक्षित हुए
आयोग के दिशा निर्देशों से बखूबी अवगत हो-अपर कलेक्टर 
vidisha news
विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी क्रमांक-एक के लिए स्थानीय स्थलों पर रविवार को प्रथम चरण का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।  अपर कलेक्टर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी श्री एचपी वर्मा ने विदिशा जिला मुुुुुख्यालय के एसएटीआई के कक्षो में आयोजित प्रशिक्षण में शामिल पूर्व उल्लेखितों को सम्बोधित करते हुए उन्होेंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों और मतदान दल अधिकारी क्रमांक-एक के लिए जो दिशा निर्देश एवं दायित्व सौंपे गए है उनसे बखूबी अवगत होकर आयोग की मंशानुसार कार्यो का सम्पादन समय सीमा में करना सुनिश्चित करें।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि विदिशा एवं शमशाबाद विधानसभा के मतदान दलोें को निर्वाचन सामग्री विदिशा जिला मुख्यालय से प्रदाय की जाएगी। शेष अन्य सिरोंज, कुरवाई और बासौदा विधानसभा के लिए मतदान दलों को स्थानीय स्तर पर निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाएगा।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक सामग्री से स्वंय भलीभांति अवगत हो और अपने दल के अन्य साथियों को अवगत कराएं। उन्होंने ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट की कार्यप्रणाली, संचालन पूर्व कनेक्शन करने के तरीकों से स्वंय अवगत हो और अपने अन्य सार्थियों को अवगत कराएं।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने मतदान सामग्री प्राप्ति के उपरांत मिलान कैसे करना है कि सहज, सरल जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केन्द्रों की ओर रवाना होने से पहले जो-जो आवश्यक सामग्री है वह प्राप्त की जा चुकी है का मिलान चेक लिस्ट से अनिवार्यतः करें। निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो का विशेष ध्यान रखते हुए सामग्री के संबंध में जहां कही भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो अविलम्ब उसका निराकरण कराएं।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि पहली बार पिंक बूथ आयोग की मंशानुसार जिले की विधानसभाओं में बनाए जाएंगे। इन सभी मतदान केन्द्रों पर शत प्रतिशत महिला मतदान अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल महिला प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि वे प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत स्वंय का किस मतदान केन्द्र में नाम है अर्थात वोट डालने जाना है कि जानकारीयुक्त प्रपत्र में अंकित अनिवार्यतः करें ताकि संबंधित मतदान केन्द्र को छोड़कर समीप के मतदान केन्द्र में महिलाओं की ड्यूटी निर्वाचन कार्यो के मददेनजर लगाई जा सकें।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने मतदान केन्द्र पर सामग्री प्राप्ति के उपरांत मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर मतदान केन्द्र को कोई भी मतदानकर्मी छोड़कर ना जाएं। खासकर सायंकाल भोजन करने इधर-उधर चले जाते है ऐसी पूर्व जानकारियां है किन्तु इस चुनाव में इस बात का विशेष ध्यान रखे कि मतदानकर्मी मतदान केन्द्र को कदापि छोड़कर ना जाएं। मतदानकर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था मतदान केन्द्र पर ही क्रियान्वित की जाएगी। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस के पूर्व की जाने वाली व्यवस्थाओं की बिन्दुवार जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 28 नवम्बर को मतदान होना है इसके लिए संबंधित मतदान केन्द्र पर तैनात किए जाने वाले मतदानकर्मी 28 नवम्बर की प्रातः मतदान समय के एक घंटा पूर्व माॅकपोल करने के उपरांत ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कराएं। उन्होंने माॅकपोल के दौरान किन-किन को उपस्थित होना आवश्यक है से भी अवगत कराया। अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि अभ्यर्थी और राजनैतिक दलों के पोलिंग ऐजेन्ट यदि माॅकपोल के दौरान उपस्थित नही रहते है तो भी माॅकपोल कर मतदान प्रक्रिया आयोग के द्वारा निर्धारित समय पर शुरू कराएं। उन्होंने माॅकपोल की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रपत्रों में अवगत कराने की भी समझाईश दी।  अपर कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी, मतदान दल अधिकारी क्रमांक-एक, दो, तीन और चार के क्या-क्या दायित्व हो से आयोग द्वारा निर्धारण किया गया है। प्रथम चरण के प्रशिक्षण में शामिल पीठासीन अधिकारी और अन्य को उनके दायित्वों से अवगत कराया जा रहा है।  प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियो से श्री वर्मा ने संवाद स्थापित कर उनसे कहा कि वे अपने अंदर किसी भी प्रकार की शंका को लेकर ना जाएं। जो भी विचार, समस्या उनको नजर आ रही है अथवा भविष्य में होने की संभावना है तो उसका समाधान मास्टर टेªनर से प्राप्त कर ही प्रशिक्षण संस्थान को छोडे़। प्रशिक्षण में शामिल सभी प्रशिक्षणार्थियों से डाक मत पत्र देने हेतु निर्धारित प्रारूप-12 में रिटर्निंग आफीसर को प्रज्ञापना पत्र प्रदाय किया गया।  इस अवसर पर विदिशा एसडीएम श्री सीपी गोहल, तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा के अलावा मास्टर टेªनर्स और प्रशिक्षणार्थी मौजूद थे।

आयोग के दिशा निर्देशों से बखूबी अवगत हो-अपर कलेक्टर 

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए कुल 1715 पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी एक क्रमशः 1715-1715 को प्रशिक्षित किया जाएगा। विकासखण्डवार पूर्व नियत स्थलों पर निर्धारित दो पालियों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था जिसमें विदिशा में एसएटीआई के कक्षो में, बासौदा के प्रशिक्षणर्थियों हेतु एलबीएस काॅलेज बासौदा के पांच कक्षोे मेें तथा विकासखण्ड ग्यारसपुर, कुरवाई एवं नटेरन के स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालयों में तथा सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड की स्थानीय पाॅलिटेक्निक काॅलेज में प्रथम चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 

फ्लैक्स से आगंतुक मतदान के प्रति जागरूकता की ओर

जनसम्पर्क आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में विदिशा जिला जनसम्पर्क कार्यालय में भी आगंतुको को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है यह संदेश फ्लैक्स के माध्यम से बखूबी निभाया जा रहा है।  जिला जनसम्पर्क कार्यालय में जारी निर्देशानुसार 20ग10 वर्ग फीट आकार में मुद्रित कर फ्लैक्स बैनर लगाया गया है जिसमें जनपर्व मतदान दिवस 28 नवम्बर को अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदाता अपना मत अनिवार्यतः दें कि अपील की गई है। इसी प्रकार दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सुगम संसाधनों से भी अवगत कराया जा रहा है।  विधानसभा निर्वाचन 2018 में विदिशा जिले के सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग निर्भीक एवं स्वेच्छा से करें का संदेश देने के लिए कार्यालय में लगाया गया है। कार्यालय में आगंतुकों के द्वारा ततसंबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है उन्हें कार्यालय में गठित मतदाता जागरूकता प्रकोष्ठ के नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी के द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है। कार्यालय में आगंतुकों को दी जाने वाली जानकारी के अपडेट रिकार्ड संधारण हेतु पंजी संधारित की जा रही है। सभी आगंतुकों को अवगत कराया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, वोट आपका मौलिक अधिकार है, बिना भय के अपने मत का प्रयोग निर्धारित मतदान केन्द्र पर पहुंचकर 28 नवम्बर को निर्धारित समयावधि में अवश्य करें।

एमसीएमसी के सदस्य प्रशिक्षित हुए

पैड न्यूज पर नजर रखने हेतु विदिशा जिले की सभी विधानसभाओं में एक-एक एमसीएमसी का गठन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा किया गया है। जिला मुख्यालय की विदिशा विधानसभा के साथ-साथ अन्य चार विधानसभाएं क्रमशः बासौदा, कुरवाई, सिरोंज एवं शमशाबाद में स्थानीय स्तर पर एमसीएमसी के माध्यम से लोकल केबल द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखने हेतु विशेष प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। जिला स्तरीय एमसीएमसी के सदस्य, सचिव एवं जनसम्पर्क अधिकारी ने शनिवार को बासौदा, कुरवाई एवं सिरोंज विधानसभा क्षेत्र की एमसीएमसी के सदस्यों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित किया है। विधानसभाओं की एमसीएमसी के सदस्यों को पैड न्यूज के संबंध में कैसे अवगत हो, राजनैतिक एवं अभ्यर्थियों के द्वारा  इलेक्ट्राॅनिक चैनलों के साथ स्थानीय केबल पर प्रसारण के पूर्व अनुुुमति प्राप्ति के लिए निर्धारित आवेदन पत्र, साक्ष्य के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गइ्र्र और आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई है। तीनो विधानसभाओं के एमसीएमसी के कार्यो को क्रियान्वित करने वाले नोडल एवं सहायक अधिकारियों को अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक, अभ्यर्थी का विज्ञापन घोषणा अथवा नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने की तिथि से प्रसारित होता है तो निर्धारित डीएपी रेट अनुसार व्यय खर्च जोडने हेतु व्यय प्रकोष्ठ समिति को प्रेषित किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को चैनलो पर विज्ञापन प्रसारण हेतु तीन दिवस पूर्व तथा गैर मान्यता प्राप्त दलों को सात दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ प्रसारण संबंधी जानकारी दो सीडी,  डीव्हीडी में अभ्यर्थी एवं उसके द्वारा नियुक्त एजेन्ट के हस्ताक्षरयुक्त एमसीएमसी के द्वारा प्राप्त की जाएगी। अवलोकन उपरांत आदर्श आचरण संहिता का पालन पाया जाने पर प्रसारण की अनुमति प्रदाय की जाएगी।  एमसीएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया कि पैड न्यूज की पहचान कैसे करें, पैड न्यूज के दायरें में क्या-क्या शामिल है। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रपत्र में अपने सोशल मीडिया एकाउंट की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपराधिक मामलों के संबंध में भी तीन सर्वाधिक प्रसारित अखबारों और चैनलो पर भी प्रसारित की जाएगी।  पैड न्यूज के मामलो में आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में तय अवधि अनुसार जानकारियां अंकित कर जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने की प्रयोगिक जानकारी दी गई। इस दौरान बासौदा में स्थानीय एसडीएम श्री प्रकाश नायक, कुरवाई के स्थानीय एसडीएम श्री अनिल कुमार जैन तथा सिरोंज के नायब तहसीलदार ने भी एमसीएमसी के सदस्यों को आहूत प्रशिक्षण में शामिल होकर पैड न्यूज संबंधी जानकारियां प्राप्त की है।

शासकीय सेवक बैलेट पेपर से कर सकेंगे मतदान 

विधानसभा निर्वाचन 2018 के कार्यो के सम्पादन हेतु खासकर मतदान प्रक्रिया को क्रियान्वित कराने वाले शासकीय सेवक बैलेट पेपर से मतदान कर सकेंगे की जानकारी आज प्रथम चरण के आयोजित प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को भलीभांति दी गई है। प्रशिक्षण में शामिल हुए संबंधितों से डाक बैलेट पेपर प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने हेतु अवगत कराते हुए प्रतियां प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्राॅनिक पोस्टल बैलेट पेपर तैयार किए गए है जिसमें मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 

मतदाताओं को डराने, धमकाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही-कलेक्टर श्री सिंह 

विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को डराने, धमकाने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही होगी के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केव्ही सिंह के द्वारा जारी किए जा चुके है। उन्होंने जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधितों को दिए है।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने कहा है कि मतदाताओं को कोई भी डरा धमका नही सकता है। आवश्कता पडी तो मतदाता के घर से लेकर मतदान केन्द्र तक पुलिस तैनात की जाएगी और पुलिस के संरक्षण में मतदाता अपने मत का प्रयोग निर्भीक होकर कर सकेंगे। मतदाताओं को धमकी देने वाले के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मतों का प्रयोग निर्भीक होकर करें। यदि उन्हें कही भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो अविलम्ब, व्यक्तिगत अथवा गोपनीय सूत्रों से अवगत कराएं ताकि प्रभावित करने वाले के खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही शीघ्र की जा सकें।

मतदाता पर्चियों का अनाधिकृत वितरण और कब्जे में पाएं जाने पर होगी कार्यवाही

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के पांच दिन पूर्व मतदाता पर्ची का वितरण पूर्ण हो जाएगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केन्द्र तक पहुंचने का नक्शा भी उपलब्ध रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताआंे से पावती प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नही हो पाएगा उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेगा। फोटो मतदाता पर्ची किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास पाए जाने या वितरण किए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा भारतीय दंड संहिता के अनुसार उल्लघंन माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही होगी। 

सेक्टर आफीसर हर स्थिति पर रखे पैनी नजर-कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं में नियुक्त सेक्टर आफीसरोें को विशेष निर्देश दिए है कि अपने क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी रखें, साथ ही साथ मतदान दिवस के पूर्व समय-समय पर भ्रमण कर स्वंय अपडेट रहे और जिला निर्वाचन कार्यालय को अपडेट करें। कही भी किसी भी बात की अनदेखी ना करें। मतदान केन्द्र, मतदान दल, कानून व्यवस्था, सम्पत्ति विरूपण इत्यादि पर भी पैनी नजर रखेे। आयोग की मंशानुसार जिले में निष्पक्ष, पारदर्शी, सुगम मतदान सम्पन्न कराया जा सकें। इस कार्य में सेक्टर आफीसरों की महती भूमिका है।  कलेक्टर श्री सिंह ने विधानसभा क्षेत्रों मंे कुछ मतदान केन्द्रों की बेवकास्टिंग होगी  इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन शत प्रतिशत किया जाएगा उन्होनंेे सेक्टर आफीसर अपने क्रिटिकल मतदान केन्द्रो की व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन करे क्रियान्वयन करें।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सेक्टर आफीसर मतदान केन्द्रों की भौगोलिक स्थिति से बखूबी अवगत होकर कार्यो का क्रियान्वयन करें। आवश्यकतानुसार एफएसटी, एसएसटी तथा डायर 100 से समन्वय एवं सम्पर्क  बना रखें के प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। ऐसे क्षेत्र जहां मोबाइल नेटवर्क काम नही करता है वहा की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी का निर्धारण कर जिला कार्यालय को अवगत कराएं।

दिव्यांगों एवं अति वृद्वजनो को आयोग अनुसार सुविधा मुहैया होगी-कलेक्टर

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 में दिव्यांग व्यक्तियों, अति वृद्वजन ( 80 वर्ष से अधिक आयु) को सुविधा प्रदान करने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः क्रियान्वयन करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा संबंधितों को जारी किए गए है। कलेक्टर श्री सिह के द्वारा जिला स्तरीय माॅनिरिंग प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। उक्त प्रकोष्ठ का नोडल एवं समन्वय का दायित्व सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक डाॅ पीके मिश्रा को सौंपा गया है। सहयोगी अधिकारी के रूप में श्री भगवान सिंह राजपूत को तैनात किया गया है। प्रकोष्ठ के सुव्यवस्थित संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय विभाग के अमले को भी दायित्व सौंपे गए है।

होर्डिग्स एवं फ्लैक्सों से जागरूक हो रहे है मतदाता

जिले के सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वार दिए गए निर्देशो के अनुपालन में विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं में होर्डिग्स एवं फ्लेक्सोें से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है उक्त कार्य सभी चैराहो, हाट बाजारों के साथ-साथ बस स्टेण्डों, रेल्वे स्टेशनांें के प्रागंणों मेें लगाकर किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि उनके सम्पर्क में आने वाले मतदाताओं को विधानसभा निर्वाचन की संक्षिप्त जानकारी खासकर निर्भीक होकर 28 नवम्बर को मतदान करने से अवगत कराया जाए। इसी प्रकार के फ्लैक्स विभिन्न कार्यालयों मे भी लगवाए गए है ताकि आगंतुक मतदाताओं को सुगमता से जानकारियां प्राप्त हो  सकें। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले में नितनवाचार जारी है। है।

प्रकोष्ठों के कार्यो की समीक्षा मंगलवार को

विधानसभा निर्वाचन 2018 के कार्य त्वरित सम्पादित हो इसके लिए जिले में विभिन्न में प्रकोष्ठों का गठन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा किया गया है। उन्होंने प्रकोष्ठों का दायित्व नोडल अधिकारियों को सौंपा है।  कलेक्टर द्वारा 23 अक्टूबर को प्रकोष्ठो के नोडल अधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रातः 11 बजे से कलेक्टेªट सभाकक्ष में आहूत की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अष्ठाना ने समस्त नोडल अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर उन्हें प्रकोष्ठ की संबंधित तमाम अद्यतन जानकारियो सहित बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है।

चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वजनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय 

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट आदेश जारी कर विधानसभा निर्वाचन 2018 के दरम्यिान चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद सभा, जुलूस, सार्वनिक प्रचार-प्रसार करना दण्डनीय होगा। ततसंबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए है।  मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व कोई भी प्रत्याशी निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा या जुलूस नही करेगा और ना ही उसमें सम्मिलित होगा। इसी प्रकार उसे सम्बोधित भी नही करेगा। कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक, शादी-विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी अपील नही करेगा। टीव्ही, चलचित्र, रेडियो एफएम चैनल, मोबाइल पर वीडियो संदेश, बाॅयस संदेश और ऐसे किसी भी साधन से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार संबंधी कोई अपील नही करेगा। कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह, नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा। जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकें। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। जनता के समक्ष चुनाव संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। उक्त बातों का उल्लघंन होने पर दो वर्ष का कारावास या जुुर्माना या फिर दोनो प्रकार के दण्ड का प्रावधान है। 

शिकायत प्रकोष्ठ 24 घंटे क्रियाशील

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 28 नवम्बर मतदान दिवस को अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर संबंधित मतदान केन्द्र में पहुंचकर करें। उन्होंने मतदाताओं से निवेदन किया है कि लोकतंत्र के महापर्व में विधानसभा के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाएं । बिना किसी भय, प्रलोभन के अपने मत का प्रयोग करें। यदि कोई भयभीत करता है तो अविलम्ब शिकायत प्रकोष्ठों के राज्य स्तरीय टोल फ्री नम्बर 1950 के अलावा विदिशा जिले में जिला स्तरीय शिकायत प्रकोष्ठ का दूरभाष क्रमंाक नम्बर 07592-233302 अथवा जिला मुख्यालय पर क्रियाशील टोल फ्री नम्बर 18002337017 है। उक्त तीनों टेलीफोन नम्बरों में से किसी एक पर चैबीस घंटे सातो दिनों में कभी भी दर्ज करा सकते है।

अवकाश पर तत्काल प्रभार से प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है तथा मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने अधिकारी, कर्मचारी को निर्देश दिए है कि किसी बीमारी एवं अतिआवश्यक कार्य होने की दशा में मुख्यालय से बाहर जाना है तो अवकाश स्वीकृत होेने पर तथा अनुमति मिलने पर ही मुख्यालय छोेडेगेे। बिना अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश समस्त विभागों के जिलाधिकारियों के साथ-साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए है। 

सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही जारी
अब तक शासकीय परिसम्पत्ति से 24721 एवं निजी सम्पत्ति से 19055 का विरूपण 
विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम अंतर्गत लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता (दल) के सदस्यों द्वारा शासकीय एवं निजी परिसम्पत्ति की जांच पड़ताल कर सघन कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 21 अक्टूबर तक शासकीय परिसम्पतियों एवं निजी परिसम्पतियों से की गई विरूपण की जानकारी संबंधित प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई तदानुसार जिसमें दीवार लेखन पर से 11263 लेखन को मिटाया गया है। वही 6764 पोस्टर एवं 2958 बैनरों को निकाला गया है और अन्य 3736 इस प्रकार कुल 24721 का विरूपण किया गया है। इसी प्रकार निजी स्वामित्वों सम्पत्ति पर भी बिना अनुमति के पाए जाने पर विरूपण की कार्यवाही की गई है जिसमें दीवार लेखन 9714, पोस्टर 3548, बैनर 469 तथा अन्य 5324 इस प्रकार कुल 19055 का विरूपण किया गया है।

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