नयी दिल्ली 20 नवंबर, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए टाल दी है। श्री वर्मा ने केन्द्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें छुट्टी पर भेजा दिया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने कहा, “हम 29 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेंगे।” श्री वर्मा ने सोमवार को शीर्ष अदालत में सील बंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा “हम नहीं जानते कि आप में से कोई भी इस सुनवाई के हकदार हैं।” उन्होनें 29 नवंबर तक सुनवाई को टाल दिया। गौरतलब है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग में श्री वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है। उसके बाद अदालत ने श्री वर्मा से इस संबंध में अपना जवाब देने को कहा और श्री वर्मा ने कल अपना जवाब अदालत को पेश किया।
मंगलवार, 20 नवंबर 2018
आलोक वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर तक सुनवाई टाली
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