झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 31 अक्टूबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।


गुरुवार, 1 नवंबर 2018

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 31 अक्टूबर

अंधे कत्ल का पर्दाफास : महिला का प्रेमी निकला महिला का हत्यारा, 
सारंगी चैकी के प्रतापपाड़ा में नग्न अवस्था मे मिली थी महिला की लाश ---
jhabua news
झाबुआ । अंधे कत्ल का पर्दाफाश, अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या, महिला का प्रेमी माड़िया नामक युवक ही निकला हत्यारा, 27 अक्टूबर को मिली थी महिला की सर कुचली लाश, महिला के 4 वर्षीय बालक की भी गला घोंटकर की हत्या, सारंगी चैकी क्षेत्र के प्रतापपाड़ा में हुई थी हत्या, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू की जांच। खुलासा करने में एसपी महेश चंद्र जेन, पेटलावद एसडीओपी स्टेला सुलिया, चैकी प्रभारी अंजलि श्रीवास्तव उपस्थित थे। पुलिस अधिक्षक महेश चंद्र जेन ने बताया कि दिनांक 27.10.18 के 11ः00 बजे चैकी प्रभारी सांरगी को सूचना मिली थी कि ग्राम प्रतापपाड़ा के पास निर्जन स्थान में पुलिया के नीचे एक महिला की निर्वस्त्र लाश पड़ी है, सूचना मिलते ही चैकी प्रभारी सांरगी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हुये मौके के लिये रवाना हुई। एक महिला की निर्वस्त्र लाश मिलने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पेटलावद, एसडीओपी पेटलावद सुश्री स्टेला सुलिया एवं पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री महेश चंद जैन भी उप पुलिस अधीक्षक परिवीक्षा सुश्री पूजा शर्मा को लेकर मौके के लिये रवाना हुये एवं एसडीओपी थांदला श्री एम.एस.गवली तथा एफएसएल अधिकारी को भी मौके पर पहुंचने के लिये निर्देशित किया। मौके पर एक महिला, उम्र लगभग 30-35 वर्ष की लाश पुलिया के पाईप के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में उलटी पड़ी थी। समक्ष पंचान महिला की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसे शाल से ढककर पाईप के अंदर से बाहर निकाला एवं मृतिका की लाश का पंचायतनामा बनाया, लाश के फोटोग्राफ्स करवाये, मृतिका के दाहिने हाथ पर पुनीबेन जयंतीभाई लिखा था तथा आसपास के ग्रामीणों को मृतिका के चहरे को दिखाकर पहचान करवाने की कोशिश की, परन्तु किसी ने पहचानने से इंकार किया।  आसपास के थानों तथा विशेषकर गुजरात राज्य के जिलों में मृतिका की शिनाख्तगी हेतु ई-मेल एवं वाट्स अप किये। घटनास्थल की परिस्थितियों से प्रथमदृष्टया हत्या कर, साक्ष्य छिपाने का अपराध पाये जाने से थाना पेटलावद में धारा 302,201 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पेटलावद सुश्री स्टेला सुलिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर, अज्ञात मृतिका की शिनाख्तगी एवं आरोपियान की पतारसी हेतु लगाया। घटनास्थल के आसपास एक बार पुनः बारीकी से तलाश करने पर एक छोटी-सी पर्ची पर कांती डामोर का नाम एवं मोबाइल नंबर लिखा मिला, जब कांती डामोर का पता कर उसे मृतिका का फोटो दिखाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मृतिका का नाम पूनम उर्फ पुनी है। पिछली राखी के समय मेरी पत्नी मर गई थी तो मुझे दूसरी औरत लाना थी तो मेरे भाई कलजी ने मुझे कहा कि एक औरत है, फिर कलजी और संजय सिसौदिया ने मुझे मड़िया से मिलवाया और मड़िया ने पुनीबाई को मेरी औरत बनने के लिये साथ कर दिया परंतु मैंने उससे आधार कार्ड पूछा तो उसने मना कर दिया कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर मैंने कलजी एवं संजू के सामने मड़िया को पुनी को वापस कर दिया और मड़िया पुनी को अपने साथ लेकर चला गया।  कांतीलाल की जानकारी पर से जब मड़िया को पकड़कर चैकी सारंगी लाकर उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया परंतु बाद में टीम द्वारा लगातार घंटों की पूछताछ के बाद मड़िया ने जो बताया, वह बड़ा ही दर्दनाक था। मड़िया ने बताया कि दो वर्ष पहले मैं अहमदाबाद में काम करने गया था, वहाँ पर मेरा पुनी बैन से संबंध हो गया, तब से मैं व पुनी बैन एक दूसरे के संपर्क में थे। बाद में पुनी बाई अपने पति से झगड़ा करके अपने 4 साल के बच्चे को लेकर मेरे पास आ गई परंतु मेरे घर में पहले से औरत थी, इस कारण कि मैं दूसरी औरत रखूंगा तो मेरी ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करेंगे तो मैंने अपने राखी डोरा के साले गुड्डु के घर पर पुनी को रख दिया परंतु पुनी वहां से भागकर फिर मेरे पास आ गई, तभी मुझे पता चला कि कांती डामोर को औरत लाना है, तो मैंने कलजी एवं संजय सिसौदिया के बताने पर पुनी को कांती डामोर के साथ भेज दिया परन्तु पुनी वहॉ भी नहीं रहना चाहती थी तो कांती वापस पुनी को मेरे पास छोड़ गया और पुनी मेरे साथ जाने की जिद्द करने लगी परन्तु घर पर मेरी पहले से ही एक औरत थी कि इस कारण मैंने पुनी को प्रतापपाड़ा के पास सुनसान में गला घोट दिया और फिर उसके सभी कपड़े निकालकर लाश को पुलिया के पाइप के अंदर रख दिया और जब देखा कि पुनी की सांस चल रही है, तो उसके सिर में जोर से पत्थर मार दिया, जिससे वह मर गई थी। उसके बाद पुनी के छोटे लड़के को भी गला दबाकर मार डाला और लड़के को अपनी मोटर सायकल पर बिठाकर ग्राम धावड़दा-गुणावद के बीच में पुलिया के अंदर पाइप में रख दिया तथा लड़के के भी सभी कपड़े उतार लिये ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। पुलिस द्वारा आरोपी मड़िया के मेमोरेण्डम पर से बालक की लाश बरामद की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है।  मृतिका की पहचान पुनी पति श्री देशला उर्फ रमेश पचाया, उम्र 35 वर्ष, निवासी एकधड़ी, थाना आम्बुआ जिला अलिराजपुर के रूप में हुई। मृतिका की शादी 15 वर्ष पूर्व रमेश के साथ हुई थी। मृतिका का शव एवं उसके बच्चे का शव, मृतिका के पति रमेश एवं भाई जयंती को सौंपा गया। अज्ञात महिला की अंधी हत्या का खुलासा करने में एस.डी.ओ.पी.पेटलावद सुश्री स्टेला सुलिया, उप पुलिस अधीक्षक परिवीक्षा सुश्री पूजा शर्मा, थाना प्रभारी पेटलावद निरीक्षक नरेन्द्र वाजपेयी, चैकी प्रभारी सारंगी उनि अंजली श्रीवास्तव, उनि नरेश निनामा, सउनि गोवर्धन मकवान, प्र.आर. दिग्विजय सिंह प्र.आर सफीउद्दीन, आर. नुरसिंह, नंदकिशोर, राकेश, आर. चालक मोतीराम, सैनिक नाथुसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

एकता के सन्देष को  लेकर दौडा झाबुआ
अटल इरादों और लौह इच्छाशक्ति के कारण ही सरदार को लौह पुुरुष कहा जाता है-ओम प्रकाष शर्मासरदार पटेल ही देष के असरदार नेता थे - विधायक शांतिलाल बिलवाल
jhabua news
झाबुआ ।  भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ द्वारा  बुधवार 31 अक्तुबर को विधानसभा मुख्यालय झाबुआ पर रन फार यूनिटी अर्थात एकता के लिये दौड का आयोजन स्थानीय  विजयस्तंभ चैराहे से विधायक शांतिलाल बिलवाल एवं जिला भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा द्वारा झण्डी दिखा कर किया गया ।पूरे  विधानसभा क्षेत्र से बडी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों एवं नगर के गणमान्य जनों ने इस एकता दौड मे ं सहभागिता की । एकता दौड बस स्टेंड, थांदला गंेट, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग, आजाद चैक तक पहूंची जहां शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर विधायक बिलवाल, जिला भाजपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा,सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया । खेल प्रकोष्ठ के संयोजक गोलू उपाध्याय एवं राजा ठाकुर के संयोजन में उक्त मेराथन दौड  मनोकामना चैराहा से होकर राजवाडा चैक पहूंची जहां जिला भाजपाध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने एकता के लिये दौड के विषय में बताया कि आज ही के दिन देश के लौहपुरूष कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती होने तथा आज ही के दिन सरदार सरोवर बांध के किनारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 182 मीटर उंची सरकार वल्लम भाई पटेल की स्टेच्यू आफ यूनिटी का उदघाटन किया जारहा है। सरदार पटेल को  स्मरण करने तथा उनके बताये मार्गो के संकल्प एवं संदेश के लिये उक्त एकता के लिये दौड का आयोजन  किया गया है ।, श्री शर्मा ने कहा कि पटेल इस देश के पहले गृहमंत्री थे। कहा जाता है कि उनसे बेहतर नेता और प्रशासक बहुत कम होते हैं। पटेल की तुलना जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती है। ना बिस्मार्क ने कभी मूल्यों से समझौता किया और ना सरदार पटेल ने। देश जब स्वतंत्र हुआ तो 562 रियासतें थीं। पटेल ने इन्हें एक सूत्र में पिरोया और वो काम कर दिखाया जिसकी उस वक्त कल्पना भी कठिन थी। अटल इरादों और लौह इच्छाशक्ति के कारण ही उन्हें लौह पुुरुष कहा जाता है। इस अवसर पर विधायक शांतिलाल बिलवाल ने अपने संबोधन में सरदार पटेल को देश का एक मात्र असरदार नेता बताते हुए कहा कि सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ। पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडबा पटेल था। माता-पिता की चैथी संतान वल्लभ भाई कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी रुचि भी पढ़ाई में ही ज्यादा रही। लॉ डिग्री हासिल करने के बाद वो वकालात करने लगे। सरदार कितने मेधावी थे इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1910 में वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और लॉ का कोर्स उन्होंने आधे वक्त में ही पूरा कर लिया। इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला। इसके बाद वो भारत लौट आए। 1947 में भारत को आजादी तो मिली लेकिन बिखरी हुई। देश में कुल 562 रियासतें थीं। कुछ बेहद छोटी तो कुछ बड़ी। ज्यादातर राजा भारत में विलय के लिए तैयार थे। लेकिन, कुछ ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। यानी ये देश की एकता के लिए खतरा थे। सरदार ने इन्हें बुलाया और समझाया। वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो पटेल ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया। आज एकता के सूत्र में बंधे भारत के लिए देश सरदार पटेल का ही ऋणी है। कहा जाता है कि एक बार उनसे किसी अंग्रेज ने इस बारे में पूछा तो सरदार पटेल ने कहा- मेरा भारत बिखरने के लिए नहीं बना। मुख्य वक्ता दौलत भावसार ने भी अपने  विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने जो स्वर्णीम इतिहास रचा उसके लिये देश उनका ऋणी रहेगा । देश की अखण्डता एवं एकता के लिये  उन्होने  कई देसी रियासतों विशेषकर हैदराबाद एवं कश्मीर की रियासत को भारत मे विलीनीकरण के लिये तेयार किया । वे स्वतंत्र भारत के निर्माता थं, महात्मा गांधी के बाद यदि दुसरा कोई व्यक्तित्व देश के एकीकरण के लिये याद किया जावेगा तो वह थे सरदार वल्लभभाई पटेल । उनहोने कहा कि आजादी के बाद सरदार को  पिछली सरकारों ने भ्रुला दिया था किन्तु केन्द्र में भाजपा की सरकार आने के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल को जो सम्मान दिया गया , उनकी विश्व की सबसेबडी प्रतिमा गुजरात के सरदार सरोवर पर स्थापित करके उसे तीर्थ बनाया गया है । श्री भावसार ने कहा कि हमस ब को मिल कर देश की अखंण्डता के लिये काम करना है। इस अवसर पर गोलू उपाध्याय ने भी उपने विचार व्यक्त करते हुए उन्हे एकात्मकता का प्रतिक बताया । एकता के लिये आयोजित दौड में बडी संख्या में महिलाओं ने भी सहभागिता की । श्रीमती मीना चैहान, मयूरी चैहान, लीला ब्रजवासी, रंजना शाक्यवाल,साधना कुमावत, ओपी राय, प्रवीण सुराणा, मेगजी अमलीयार, ईरशाद कुर्रेशी, भूपेंश सिंगोड, बबलु सकलेचा, कल्याणसिंह डामोर, राजेन्द्र सोनी,महेन्द्र राठौरिया, अंकुर पाठक, डा. अरविन्द दांतला, नंदलाल रेड्डी, राकेश शर्मा,गेंदाला बामनका, सुनील परमार, राजा ठाकुर, नाना राठौर अर्पित कटकानी, अमरू, हेमेन्द्र राठौर, अवि भावसार, हरू भूरिया, विवके मेडा, शैलेन्द्र सोलंकी, कांतिलाल प्रजापत, दिलीप नलवाया सहित बडी संख्या में युवकों एवं पदाधिकारियों ने दौड मे भागीदारी की । कार्यक्रम के अंत मे आभार बबलू सकलेचा ने व्यक्त किया ।

कांग्रेस प्रवक्ताओं ने  स्वति वाचन कर राहूंल का किया स्वागत

jhabua news
झाबुआ । राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी के 29 अक्तुबर को झाबुआ आगमन पर जिला कांग्रेस प्रवक्ताद्वय  आचार्य नामदेव एवं हर्ष भट्ट ने उनका स्वागत करते हुए मंत्रोच्चार के साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेश मे विजय की कामना के साथ स्वति वाचन कर राहूंल गांधी  को देश की सर्वोत्कृष्ठ राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिये आशीर्वचन प्रदान किये । उनके आगमन के अवसर पर 2 मिनट से अधिक समय तक चले वैदिक मंत्रोच्चार किया गया और स्वयं राहूल गांधी भाव विभोर होकर प्रसन्न मुद्रा में दोनों प्रवक्ताओ ं श्री आचार्य एवं श्री भट्ट का अभिवादन स्वीकार किया । राहूल जी के साथ चल रहे सांसद कांतिलाल भूरिया ने दोनों प्रवक्ताओं का परिचय कराया तो उन्होने पार्टी में  पण्डितों की सहभागिता को भी सराहना की तथा जिला कांग्रेस के इस तरह के कार्यो की प्रसंशा की ।

स्‍वतंत्र भारत के निर्माण में इंदिरा गांधी, लौह पुरूष सरदार पटेल का योगदान रहा बेमिसाल

jhabua news
झाबुआ। भारत के महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्‍व.इंदिरा गांधी की 34वी पूण्‍यतिथि एकता दिवस के रूप में आज जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मनाई गई साथ ही सरदार वल्‍लभ भई पटेल के जन्‍मदिवस पर उन्‍हें स्‍मरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्‍य रूप से जिला पंचायत अध्‍यक्ष सुश्री कलावती भूरिया उपस्थित थी। सर्वप्रथम मुख्‍य अतिथि द्वारा दीप प्रज्‍वलित कर इंदिरा जी एवं सरदार पटेल जी के चित्र पर माल्‍यार्पण कर उन्‍हें अपनी पुष्‍पांजलि अर्पित की। तत्पश्‍चात उपस्थित कांग्रेस नेता एवं गणमान्‍य नागरिकों द्वारा भी इंदिराजी एवं पटेल जी के चित्रों पर पुष्‍प अर्पित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री कलावती भूरिया ने कहा कि सरदार पटेल एवं इदिरा गांधी हमारे देश के दो ऐसे महान व्‍यक्तित्‍व है जिन्‍होने स्‍वतंत्र भारत के निर्माण में बेमिसाल योगदान दिया है। जहां सरदार पटेल ने लोह पुरूष के रूप में देश की अखंडता और उसके आत्‍मसम्‍मान के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। वहीं इंदिरा गांधी ने देश को आत्‍मनिर्भर और सशक्‍त राष्‍ट्र के रूप में खडा करने के लिए अस्‍मरणीय भूमिका निभाई है। सुश्री भूरिया ने आगे कहा कि देश की इन महान विभूतियों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है उन्‍होने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्‍योछावर कर दिए। इन दोनो महान विभूतियों के द्वारा किए गए कार्य को देश कभी भूल नहीं सकता। उन्‍होने राष्‍ट्र के विकास के लिए सर्वहारा वर्ग का उत्‍थान एवं देश की उन्‍नति तथा देश को विकासशील राष्‍ट्र बनाने में उनकी भूमिका अग्रणी रहीं है। हमें आत्‍मसंकल्‍प ले कर उनके बताए रास्‍तों पर चलना है साथ ही उन्‍होने कांग्रेस संगठन की एकता के लिए जो कार्य किए है उसे भी हमें पूरी ईमानदारी से सतत् बनाए रखना है। इस अवसर पर थांदला ब्‍लॉक कांग्रेस अध्‍यक्ष गेंदाल डामोर ने कहा कि इंदिरा गांधी हरित क्रांति की जन‍क थी। उन्‍होने आमजनों एवं किसानों की खुशहाली के लिए अनेक योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जिससे देश की जनता को लाभ हुआ। किंतु आज परिस्थितियां अलग है। वर्तमान में केन्‍द्र व राज्‍य की सरकारे जो नीतियां बना रही है उसका लाभ संबंधित वर्गों को नहीं मिल पा रहा है। उन्‍होने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि वे एक सच्‍चे लोह पुरूष एवं स्‍वतंत्रता सेनानी थे। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्‍यक्ष गौरव सक्‍सेना ने अपने विचार व्‍यक्‍त करते हुए कहा कि दोनों का व्‍यक्तित्‍व राष्‍ट्रीय एकता के लिए समर्पित था। इनका बलिदान देशवासियों के लिए सदैव मार्गदर्शक का कार्य करता रहेगा राणापुर ब्‍लॉक कांग्रेस अध्‍यक्ष कैलाश डामोर ने इंदिरा जी एवं लोह पुरूष के बलिदानों को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर दोनो दिवंगत नेताओं को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्‍यक्ष मनुबेन डोडियार, पूर्व पार्षद सायरा बानो, कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा, नाथुभाई ठेकेदार, मानसिंह मेडा, सुरेश समीर, मंशुरी जी, कलजी भाई, जितेन्‍द्र शाह, प्रवक्‍ता हर्ष भट्ट, राजेश डामोर, सहित कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

’इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस एव सरदार पटेल के जन्म जयन्तीमनाई’ 

jhabua news
मेघनगर । देश के पूर्व प्रधानमंत्री एव विख नेता के रूप में विख्यात इंडरा गांधी का 34 का शहीद दिवस एव सरदार पटेल को 143 की जन्म जयंती पूर्व विधायक वीरसिंह भूरिया के कार्यलय पर उनकी तसवीर पर मल्लियापन कर उन्हें स्वमरण किया इस अवसर पर पूर्व विधायक वीरसिंह जी भूरिया ने कहा कि दोनों नेताओं ने राष्ट्र के निर्माण एव देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया श्री मति गांधी विषम परिस्थितियों में देश मे अददोष रचना की कर्यो को अंजाम देके राष्ट्री निर्माण में अहम भूमिका निभाई एव राष्ट्री को परमाणु सम्पन्न बनाकर विश्व के अग्रणी देशो की कतार खड़ा किया है इसी प्रकार सरदार  पटेल देश को एकता सूत्र में बाधा तथा देशी रियासतों का भारत मे विलय कर के एक मजबूत भारत बनाया इस अवसर पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष श्री यामीन शेख ,मेहबूब सुलेमान, विक्की डोडियार ,राणजी गणावा, समसु डामोर, अली असगर बोहरा,युथ कांग्रेस आईटीसेल जिला उपाध्यक्ष शाहरुख खान, अरुण ओहरी ,रोशन बारिया युथ कांग्रेस ,बहादुर हटिला ,अर्जुन डामोर ,अनेक कार्यकताओ उपस्थित थे ।

श्रावक श्रविकाएं उपधान तप कर लौटे .तप अनुमोदन हेतू सामायिक एवं चोैवीसी  का आयोजन हुआ ।                                                  
झाबुआ । झाबुआ से मोहनखेड़ा म्यूजीयम पर पूज्य आचार्य श्री जयानन्द सुरिजी म.सा .की पावन निश्रा मेँ आयोजित उपधान तप में भाग लेकर तपस्वी शाश्वत मेहता , राजेन्द्र रूनवाल ,संस्कार मेहता,  श्रीमती स्वाति संघवी, श्रीमती संगीता राठौेर, श्रीमती प्रभा संघवी ,श्रीमती विमलाबेन राठोर, श्रीमती प्रेरणा मेहता, श्रीमती कविता मेहता,श्रीमती बिन्दू भंडारी,  श्रीमती ताराबेन देयडा, श्रीमती श्वेता सकलेचा, नगर में लौटे ।  तप अनुमोदनार्थ  धर्मचन्द मेहता एवं सुनीलजी संघवी परिवार की ओर से बुधवार 31 अक्तुबरको दोपहर 2 से 3 बजे तक सामायिक एवम् चैवीसी श्री ऋषभदेव बावन जीनालय’ पर रखी गई । इस अवसर पर बडी संख्या में महिला परिषद् , महिला मण्डल ,बहू मण्डल,  सामायिकी मण्डल ,आदि सभी महिलाए बालिकाएं उपस्थित रही ।

पूण्य सम्राट जयंतसेनसुरिष्वरजी की 19 वी पुण्य तिथि पर आयोजन
श्री संघ प्रवक्ता डा. प्रदीप संघवी ने संयुक्त जानकारी देते हुए बताया कि .स्थानीय श्री ऋषभदेव बावन जिनालय मे पुण्य सम्राट पूज्य जयंत सेन सुरीजी की 19 वी पुण्य तिथि परआज बुधवार को कई आयोजन हुए ।श्री संघवी के अनुसार प्रातः 8 बजे पूण्य सम्राट की संगीतमय अष्ट प्रकारी पूजन के लाभार्थी - अर्हम संघवी  के प्रथम जन्मदिन  पर अर्पित सुनील संघवी परिवार की और से श्री आदिनाथ राजेन्द्र जयंत संगीत मंडल, ओ.एल जैन सा. द्वारा पढ़ाई गयी । रात्रि मे नवकार मंत्र जाप और गुरु गुण इक्कीसा का पाठ किया गया। पश्चात भक्तो द्वारा गुरुदेव की आरती उतारी गयी ।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किसानो ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली
        
झाबुआ । विधानसभा चुनाव-2018 में शत-प्रतिषत मतदान के लिए जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मतदाताओं को विभिन्न कार्यक्रमों रैली, तथा प्रचार रथों के माध्यम से मताधिकार का महत्व बताते हुए मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों तथा मतदान केन्द्रों पर ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्षन कर मतदाताओं को मतदान करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जा रहा है। जिले मे मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत आज किसानो ने मतदाता जागरूकता रैली निकाल कर मतदाताओ को मतदान करने के लिये जागरूक किया।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय एकता दौड का हुआ आयोजन
       
jhabua news
झाबुआ । राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता दौड का आयोजन किया गया। एकता दौड राजवाडा चैक से प्रारंभ होकर नेहरू मार्ग, कालिका माता मंदिर, आॅफिसर्स काॅलोनी, राजगड नाका होते हुए यातायात गार्डन, पुलिस लाईन झाबुआ पर संपन्न हुई। राष्ट्रीय एकता दौड मे छात्र-छात्राओ, नवआरक्षक, वन प्रषिक्षु गार्ड एवं होमगार्ड ने सहभागिता की।

राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो को सुगम, सुविधा, समाधान एवं सीविजल एप का दिया गया प्रषिक्षण
रैली व सभा की आॅनलाइन आवेदन से भी मिलेगी अनुमति   
jhabua news
झाबुआ । विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान राजनीतिक दलों को सभा या रैली की अनुमति लेने रिटर्निंग आॅफीसर के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अब संबंधित दल निर्वाचन आयोग की पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन कर अनुमति ले सकेंगे। इस दौरान कोई मैनुअल तौर पर फाॅर्म जमा करने रिटर्निंग आॅफीसर कार्यालय जाता है और आवेदन जमा करने से पहले कोई अन्य के द्वारा कोई आॅनलाइन आवेदन करता है तो स्थान आवंटन की प्राथमिकता पहले आवेदन करने वाली पार्टी को दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार सभा, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित समस्याओं का समाधान आॅनलाइन किया जाएगा। वाहनों का अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आॅनलाइन होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सुगम, सुविधा और समाधान तीन एप बनाए हैं, जिनका उपयोग निर्वाचन में किया जाएगा। निर्वाचन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी षिकायते सीविजल एप पर की जा सकेगी। इस संबंध मे आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष मे राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो को सुगम, सुविधा, समाधान एवं सीविजल एप का प्रषिक्षण दिया गया। प्रषिक्षण मे बताया गया कि सुगम एप के माध्यम से प्रत्याशियों के अधिग्रहित वाहनों की जानकारी निर्वाचन अधिकारियों को रहेगी। इसमें परिवहन विभाग की वेबसाइट से वाहन का नंबर, मालिक का नाम और पता लेकर नोटिस देते हुए उनका अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें कितना पेट्रोल, डीजल भराया इसकी भी जानकारी रहेगी। सुविधा एप के माध्यम से चुनाव में रैली, सभा, रोड, शो, नुक्कड़ नाटक, वाहन, जुलूस आदि की अनुमति लेने के लिए प्रत्याशी और राजनीतिक दल इस एप पर आवेदन कर अनुमति ले सकेंगे। हालांकि मैन्युअल परमिशन भी आॅफिस जाकर ले सकेंगे। आवेदन में समय दर्ज होगा। इसके आधार पर पहले आओ, पहले पाओ के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। समाधान एप के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा की गई शिकायतों की माॅनीटरिंग की जायेगी। राजनीतिक दल या प्रत्याशी मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर जिला प्रशासन तक को शिकायत दर्ज करा सकेंगे। चुनाव आयोग को लेकर 24 घंटे से पांच दिन में आॅनलाइन ही उक्त शिकायत का जवाब देना होगा।

सी-विजिल एप्प से आम नागरिक भी कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 में जागरूक नागरिकों के लिए आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए सीविजल मोबाइल एंड्रायड एप्प का निर्माण किया गया है। जिसके तहत जागरूक नागरिक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की सीधी रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से भेज सकता है। जिसके आधार पर कार्यवाही हेतु बनाई गई उड़नदस्ता टीमों के द्वारा उसका समय सीमा में रिपोर्टिंग किया जाकर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा साक्ष्य आधारित समय सीमा में शिकायत पर निर्णय लेने में यह एकीकृत आईटी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसमें शिकायत रजिस्टर्ड होने पर एक शिकायत की यूनिक आईडी नागरिकध्शिकायतकर्ता हेतु जनरेट होगी, जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत की स्थिति का भी पता कर सकेगा। इस एप्प के माध्यम से सिर्फ आदर्श आचरण संहिता से संबंधित शिकायत ही दर्ज की जा सकेंगी। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वीडियो,फोटो के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। सुविधा, सुगम एवं समाधान एप्प के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन जो अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा दिए जाएंगे उनका निराकरण समय सीमा में किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय एकता के लिये कलेक्टर ने दिलाई षपथ 
       
झाबुआ । जिले मे आज राष्ट्रीय एकता दिवस एवं राष्ट्रीय संकल्प दिवस के अवसर पर षासकीय कार्यालयो मे षासकीय सेवको को राष्ट्रीय एकता की षपथ दिलाई गई। कलेक्टर कार्यालय मे कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना ने सभी को राष्ट्रीय एकता की षपथ दिलाई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एडीएम श्री एसपीएस चैहान सहित कलेक्टर कार्यालय परिसर के कार्यालयो के जिला अधिकारी एवं षासकीय सेवक उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 01 नवम्बर को मनाया जाएगा कलेक्टर कार्यालय परिसर मे होगा आयोजन    

झाबुआ । म.प्र. शासन के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 01 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाएगा। झाबुआ जिले मे 01 नवम्बर 2018 को कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित गार्डन मे किया जाएगा। 01 नवंबर को प्रातः 9 बजे कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान होगा। तत्पष्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन मध्यप्रदेषगान के साथ होगा। स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शासकीय भवनों में रोशनी भी की जाएगी।

आयोडीन सप्ताह अंतर्गत आयोडीन नमक का उपयोग करने हेतु ग्रामीणो को दिलाई गई षपथ
        
झाबुआ । राष्ट्रीय आयोडिन सप्ताह अंतर्गत आयोडीन की अल्पता से होने वाले विकारो के निवारण कार्यक्रम के तहत 21 अक्टूबर 2018 से 30 अक्टूबर 2018 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोडिन सप्ताह का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमे विकासखण्ड मेघनगर में उत्कृष्ट विद्यालय में रैली का आयोजन किया जाकर विद्यार्थीयों द्वारा आयोडीन नमक का उपयोग करने एवं ग्राम की जनता को आयोडिन युक्त नमक का उपयोग करने हेतु शपथ दिलाई गई। जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वसुधा विकास संस्था के जिला समन्वयक श्री अरूण कुमार शर्मा द्वारा आयोडिन युक्त नमक के उपयोग एवं उससे होने वाले फायदों के बारे में प्रजेन्टेेशन के माध्ययम से अवगत कराया गया तथा साथ ही वन्या प्लस नमक जो कि आयरन एवं आयोडिन युक्ता नमक हैं का उपयोग करने हेतु सलाह दी गई। कार्यशाला में नमक में आयोडिन एवं आयरन की उपलब्धिता साबित करने हेतु आयोडिन/आयरन टेस्ट किट के माध्याम से वन्या प्लस नमक का परीक्षण कर विधि से भी अवगत कराया गया।  कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.एस. चैहान, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निसार खांन पठान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री आर.आर. खन्ना, एन.सी.डी. जिला नोडल अधिकारी श्री जितेन्द्र बामनिया, प्रशिक्षक श्री के. एस. राठौर, आशा प्रशिक्षक सुश्री प्राची तिवारी, एनसीडी डाटा एण्ट्री ऑपरेटर प्रवीण यादव तथा आशा कार्यकर्ता विकासखण्ड पेटलावद, रामा उपस्थित थें। कार्यशाला के समापन उपरान्त हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया जिसके तहत् प्रत्येाक अधिकारी/कर्मचारी/कार्यकर्ता द्वारा आयोडिन युक्त नमक का स्वयं उपयोग करने एवं अन्य जनता को उपयोग करने हेतु प्रेरित करने संबंधी शपथ ग्रहण की गई।

नाम निर्देषन की तैयारियो के संबंध मे राजनैतिक दलो एवं मीडिया प्रतिनिधियो की बैठक संपन्न
        
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना की अध्यक्षता मे आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष मे राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो एवं मीडिया प्रतिनिधियो की बैठक संपन्न हुई। बैठक मे कलेक्टर श्री सक्सेना ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियो एवं मीडिया प्रतिनिधियो को निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से लेकर नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने, प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। साथ ही निर्वाचन नियमों और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए गठित एसएसटी और एफएसटी दलों को अधिक सक्रिय करने और इन दलों को प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्रों में भी तैनात करने के संबंध मे जानकारी दी। उन्होंने उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय लेखे के निरीक्षण के संबंध मे बताते हुए व्यय प्रेक्षक के मोबाइल नंबर भी मीडिया प्रतिनिधियो को उपलब्ध करवाये एवं उन्होने बताया कि 2 नवंबर से ही व्यय लेखा संबंधी कार्यवाही प्रारंभ हो जायेगी। उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान कम से कम तीन बार अपने निर्वाचन व्यय लेखा को परीक्षण के लिए व्यय प्रेक्षक एवं व्यय मॉनीटरिंग सेल के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बैठक मे पुलिस अधीक्षक श्री महेषचंद्र जैन ने वीवीएसटी एवं फ्लाइंग स्काॅट द्वारा की जा रही कार्यवाहियो से भी मीडिया प्रतिनिधियो को अवगत कराया। कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना ने मीडिया प्रतिनिधियो द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी सूचनाओ के प्रेषण के लिये सराहना की। बैठक मे राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

संयुक्त संचालक लोक षिक्षण इंदौर श्री मनीष वर्मा द्वारा चुनाव के संबंध मे ली गई बैठक

jhabua news
झाबुआ । विगत 30 अक्टूबर को झाबुआ प्रवास पर आये संयुक्त संचालक लोक षिक्षण इंदौर श्री मनीष वर्मा ने अकादमिक षिक्षक प्रषिक्षण केंद्र झाबुआ मे जिले के डीडीओ संकुल प्राचार्य बीईओ बीआरसी सीएसी की बैठक आयोजित कर चुनाव तैयारियो के संबंध मे विस्तृत समीक्षा की एवं विभागीय गतिविधियो की समीक्षा करते हुए सभी उपस्थित षासकीय सेवको को निर्देषित किया कि निर्वाचन आयोग के कार्य प्राथमिकता से करे एवं आयोग द्वारा जारी आदर्ष आचरण संहिता का अक्षरषः पालन करना सुनिष्चित करे।

2 नवंबर से लिये जायेंगे नाम-निर्देषन पत्र
       
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना के बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार रिटर्निंग आॅफिसरों द्वारा झाबुआ, थंादला एवं पेटलावद मे अभ्यर्थियो से नाम निर्देषन पत्र प्राप्त करने का कार्य 2 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। नाम-निर्देषन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवम्बर 2018 है। नाम-निर्देष पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर 2018 को की जावेगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापसी की अंतिम तिथि 14 नवम्बर 2018 है। मतदान 28 नवम्बर 2018 को होगा और मतगणना 11 दिसम्बर 2018 को की जावेंगी। निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दौरान जिन दिशा निर्देेशों का पालन करना होगा के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, शपथ पत्र का अद्यतन फार्म 26 प्रदाय किए जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 25 सितम्बर 2018 को जारी आदेशानुसार अभ्यर्थियो को स्वंय पर चल रहे आपराधिक प्रकरणों एवं दोषसिद्वि के प्रकरणों की घोषणा एवं प्रकाशन कराया जाने के संबंध में प्रारूप सी-1, सी-2 एवं सी-3 की प्रतियां भी उपलब्ध/प्रदाय करवाई जायेगी। नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति के समय अभ्यर्थियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया जाएगा। निर्वाचन व्यय हेतु शेडो रजिस्टर प्रदाय किए जाएंगे। निर्वाचन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश की प्रतियां भी अभ्यर्थियों को प्रदाय की जाऐंगी। रिटर्निंग आफीसर द्वारा तैयार की जाने वाली चैक लिस्ट भी अभ्यर्थियो को प्रदाय की जायेगी। भविष्य में उपर्युक्त प्रपत्रों के प्रारूपों में आयोग द्वारा यदि संशोधन किया जाता है तो तदानुसार संशोधित प्रारूप दिया जाऐगा।

प्रत्याशी ने यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा की तो आधा खर्च निर्वाचन व्यय में जुडेगा
       
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन के दौरान उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। निर्वाचन व्यय पर आयोग और विभिन्न टीमों की लगातार निगरानी रहेगी। उम्मीदवारों की चुनाव प्रचार संबंधी हर गतिविधियाँ वीडियोग्राफी के जरिए कैमरे में दर्ज होगी इसी कड़ी में चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारकों का दौरा, रैली, सभाओं पर भी विशेष निगाह रखी जायेगी। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करता है तो 50 प्रतिशत यात्रा खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा। यदि उम्मीदवार स्टार प्रचारक के साथ पंडाल सभा करता है और सभा में अपने नाम के साथ उसका फोटो या पोस्टर प्रदर्शित करते हैं तो सभा का खर्च भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जायेगा। स्टार प्रचारक के साथ यात्रा खर्च में उन्हीं को छूट मिलेगी, जो परिचारक, सुरक्षा एवं चिकित्सा कर्मी, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि, कोई व्यक्ति या दल का सदस्य जो चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी तथा प्रत्याशी के चुनाव अभियान में सम्मिलित नहीं है।

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 28 नवम्बर क¨ रहेगा सामान्य अवकाश 'जीएडी ने जारी की अधिसूचना

झाबुआ । मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2018 में बुधवार, 28 नवम्बर क¨ मतदान दिवस के दिन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अधिसूचना जारी की है। सार्वजनिक अवकाश निग¨शिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत रहेगा।

चुनाव मे लगे प्रचार-प्रसार के वाहनों में अनुमति पत्र चिपकाना होगा       
         
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेष विधानसभा निर्वाचन 2018 की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यह देखने में आता है कि जो वाहन चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे हैं उनके कारण कभी-कभी टैªफिक अवरूद्ध हो जाता है। जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पडता है। इस व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निर्देष दिए कि विधानसभा निर्वाचन 2018 की समाप्ति तक जो वाहन जिला झाबुआ में चुनाव प्रचार-प्रसार में उपयोग में लिए जाएं, उन्हें विहित प्राधिकारी (एडीएम/एसडीएम) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति पत्र दो भागों में होगा, जिसका एक भाग वाहन स्वामी को हमेषा वाहन के साथ रखना होगा एवं दूसरा भाग वाहन के विण्डो स्क्रीन पर चिपकाना होगा।

सी-विजिल एप से कर सकेंगे आमजन शिकायत

झाबुआ । आम नागरिक अब निर्वाचन के दरम्यान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप पर दर्ज करवा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की निगरानी के लिए इस एप को लाॅन्च किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने वाली गतिविधियों, आचार संहिता का उल्लंघन संबंधी फोटो/वीडियो भेजकर शिकायत कर सकेगा। इसमें पहचान भी गोपनीय रहेगी। यह एप केवल आचार संहिता अवधि तक ही सक्रिय रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना ने जिले के आमजनों से अपील की है कि आचार संहिता के दौरान इस तरह का प्रकरण पाए जाने पर बने इस एप पर अपनी शिकायत दर्ज जरूर करवाएं।

कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रहेगा प्रतिबंध

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि कोलाहल अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध है इसका सख्ती से पालन करवाया जाऐगा। बैठक मे बताया गया कि जिले मे विधानसभा निर्वाचन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक आदर्ष संहिता लागू रहेगी। सभी आचार संहिता का पालन करे एवं अपने क्षेत्र मे पालन करवाना सुनिष्चित करे।

सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने अथवा प्रदर्शन पर पाबंदी

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि झाबुआ जिले में सुरक्षा और चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी।  कोई व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छुरी, कटार, गुप्ती एवं घातक पदार्थो को न तो साथ लेकर चलेगा और न उनका सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन करेगा। आगन्तुको के स्वागत, उत्सव एवं समारोह मे किये जाने वाले हवाई फायर भी वर्जित रहेंगे। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोडकर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद एवं पटाखो का संग्रहण करेगा न उनका निर्माण करेगा और न ही उनका उपयोग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नही निकालेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही इस हेतु टेंट, षामियाना इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति वैध अनुमति के बिना अस्त्र-षस्त्र का परिवहन नही करेगा। इनमे लोहे के सरिये, हाॅकी स्टिक, लोहे की जंजीरे, पाईप, एयरगन इत्यदि भी सम्मिलित है। यह आदेष सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विषिष्ट व्यक्तियो, अधिकारियो एवं उम्मीदवारो की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य षासकीय बल पर प्रभावषील नही होगा। सिक्ख धर्म के अनुयायियो एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारण की गई कटार पर प्रभावषील नही होगा।

संवैतनिक अवकाश की सुविधा
       
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन-2018 में मतदान के दिन 28 नवम्बर को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रय या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जावेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन दैनिक, आकस्मिक कर्मी है, को मतदान दिवस के लिये मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। अवकाश अवधि में उसका वेतन/भत्ता नहीं काटा जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यवसाय स्वामी (नियोक्ता) को जुर्माने से दंडित किया जायेगा। यह आदेश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

निर्वाचन कंट्रोल रूम नं. 07392-245666 मे कोई भी कर सकेगा शिकायत
  • आदर्ष आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित
  • व्हाट्सएप नंबर 9977261380 पर भी कर सकेंगे षिकायत
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेष के निर्देषानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिये आदर्ष आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस कंट्रोल रूम मे जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। झाबुआ जिले मे आदर्ष आचार संहिता के पालन हेतु राजनैतिक पार्टी/प्रत्याषी/आमजन दूरभाष क्रमांक 07392-245666 एवं व्हाट्सएप नंबर 9977261380 पर आदर्ष आचार संहिता के उल्लंघन की कोई भी षिकायत की जा सकती है। जिसमे जिला प्रशासन तत्काल कार्यवाही करेगा।यह कंट्रोल रूम 24 घण्टे कार्य करेगा। विधानसभा निर्वाचन 2018 से संबंधित शिकायतों को आयोग तक पहुंचाने के लिए 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया है। जिसमें विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2018 से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती है। आम लोग निर्वाचन से संबंधित किसी भी विषय पर निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

निर्वाचन व्यय में नामांकन के पहले तैयार प्रचार सामग्री का खर्च भी जुडेगा
 
झाबुआ । विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने अपनी प्रचार सामग्री नामांकन की तिथि से पहले से तैयार करा लिये है उन्हें उसका खर्च भी निर्वाचन व्यय में जोडना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के निर्वाचन व्ययों के लेखों के संबंध में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्यय लेखों के रजिस्टर का रख-रखाव करते समय उन सभी खर्च के लिए भी उत्तरदायी होगा, जो उसने पूर्व में सामग्री तैयार करने में व्यय की है तथा जिसका वास्तविक उपयोग वह नामांकन अवधि समाप्त होने पर करता है। उल्लेखनीय है कि आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ मामलों में नामांकन दाखिल करने से पहले ही भावी उम्मीदवार को पहले से तैयार की गई प्रचार सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के खर्चों के लेखे संबंधी प्रश्न भी उठाए गये हैं। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने अपने निर्वाचन व्ययों के लेखों से उन मदों पर उपगत व्यय इस बहाने हटा दिया कि केवल नामांकन दाखिल करने के दिन उपगत व्यय के लिए ही लेखा देना होता है।

विज्ञापनों के सम्बन्ध में आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अवधि के दौरान प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रभावशील कर लागू किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइड लाइन में आदर्श आचार संहिता को सर्वोपरि मान्य किया गया है। आयोग ने कहा है कि समाचार के माध्यमों से प्रकाशित-प्रसारित करने के पूर्व विज्ञापनों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाए की उनमें नैतिकता एवं शिष्टता हो तथा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आघात ना पहुंचे। आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए है कि ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नही किया जाए जो किसी भी जाति, धर्म, रंग, पंथ और राष्ट्रीयता का उपहास करता हो। ऐसा विज्ञापन जो संविधान के किसी भी उपबंध के विरूद्ध हो, प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अपराध करने, हिंसा करने या लोगों को भडकाने की प्रवृत्ति रखता हो, किसी भी प्रकार की अश्लीलता दर्शाता हो, राष्ट्रीय समप्रतीक का अनादर करता हो, नारी के लिए किसी भी प्रकार से अपमानजनक हो या उपहास करता हो, दहेज, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से लाभ उठाता हो आदि से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।

अभ्यर्थी को नामांकन के कम से कम एक दिन पहले खोलना होगा पृथक से बैंक खाता

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय अनुरक्षण हेतु पृथक से बैंक खाता खोलना होगा तथा नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के साथ इसकी लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी । निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन व्यय का सही-सही लेखा रखने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। अभ्यर्थी यह बैंक खाता नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पहले अनिवार्य रूप से खोलना होगा और नामांकन दाखिल करते समय इस बैंक खाते की खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में देना होगी। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे । निर्वाचन आयोग के निर्देशों में कहा गया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकत्र्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है ।  लेकिन यह बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा जो अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकत्र्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता अभ्यर्थी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाकघरों में भी खोला जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा । निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गये बैंक खाते से ही किये जायेंगे। अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किये जाने वाले सभी व्यय अभ्यर्थी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो इस बैंक खाते में ही डालना होगा । अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है । आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से रेखांकित एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा फर्म को व्यय के किसी मद के लिए अदा की जाने वाली रकम 20 हजार रूपये से अधिक नहीं है तो ऐसे व्यय का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा। लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से पृथक से खोले गये बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किये कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है।

हवाई अड्डों पर भी रखी जायेगी नजर जांच की पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में होगा

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन वाले राज्यों में चार्टर्ड विमानों, हेलीकॉप्टरों एवं वाणिज्यिक विमानों के माध्यम से अनाधिकृत रूप से अस्त्र-शस्त्र, निषिद्ध वस्तुओं अथवा बड़ी मात्रा में नकदी एवं बहुमूल्य धातुओं के परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से हवाई यात्रा करने वाले लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं । आयोग ने कहा कि मतदान वाले राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के समय हवाई अड्डे पर यात्रियों व सामानों की तलाशी तथा जांच संबंधी सभी नियमों व पद्धतियों का बिना किसी अपवाद के कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए । आयोग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) को निर्वाचन वाले राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को चार्टर विमान या हेलीकॉप्टर की यात्रा योजना के बारे में कम से कम आधे घंटे पहले सूचित करना होगा । निर्वाचन आयोग के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में वाणिज्यिक एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले और उतरने वाले सभी निजी विमानों या हेलीकॉप्टरों का एटीसी (विमान यातायात नियंत्रण) द्वारा रिकार्ड रखा जायेगा तथा इसकी सूचना की एक प्रति संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी । आयोग के निर्देशों के मुताबिक निजी या चार्टर विमान अथवा कामर्शियल फ्लाईट या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के हाथ में ले जाये जाने वाले सामान सहित पूरे सामान की जांच हवाई अड्डे पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अथवा राज्य या केन्द्र शासित राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बिना किसी छूट के पूरी जांच करनी होगी । आयोग के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों को जांच में 10 लाख रूपये की नगदी अथवा एक किलो सोना या इससे अधिक मूल्य का सोना-चांदी, हीरा जवाहरात पाये जाने पर आयकर विभाग को तुरंत सूचित करना होगा । सूचना प्राप्त होने पर आयकर विभाग द्वारा आयकर नियमों के अनुरूप सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इस तरह की बहुमूल्य धातु या नगदी की मुक्ति के पहले आयकर विभाग को निर्वाचन आयोग, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना होगा । आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बल और आयकर विभाग को हवाई अड्डे पर यात्रियों की जांच, बहुमूल्य धातुओं या नकदी की खोज से लेकर जब्ती अथवा मुक्त करने तक का पूरी प्रक्रिया का संपादन सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में करना होगा ।

सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल पर कर सकते है ऑनलाइन आवेदन    
   
झाबुआ । विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को सभा के लिये मैदान की अनुमति लेने, रैली निकलवाने, हेलीपैड के लिये अनुमति लेने के लिये अब निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पडे़गी। सभी अनुमतियों के लिये अब आयोग द्वारा बनाये गये सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के मद्देनजर किसी भी कार्य की अनुमति लेने के लिये राजनैतिक दलों के लिये पहले आओ पहले पाओ की सुविधा दी है। इसके तहत जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेगा, उसे पहले अनुमति दी जायेगी। इसके लिये सुविधा एप पर 72 घंटे पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद उपलब्धता अनुसार उन्हें अनुमति दी जायेगी। विधानसभा चुनाव को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिये इस बार आम सभायें, रैली, वाहनों के अधिग्रहण की जानकारी सहित समस्याओं का समाधान भी ऑनलाइन किया जायेगा। चुनाव आयोग के विशेष साफ्टवेयर के द्वारा चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निगरानी की जायेगी। वाहनों के अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जायेगी। निर्वाचन कार्य के लिये निर्वाचन आयोग ने “सुगम, सुविधा एवं समाधान“ नामक तीन एप बनाये हैं, जिनसे उक्त सभी कार्य सम्पन्न किये जायेंगे। 

समस्त देषी/विदेषी मदिरा दुकाने मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेगी
    
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के परिपे्रक्ष्य मे जिले की समस्त देषी/विदेषी मदिरा दुकानो को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात दिनांक 26 नवंबर 2018 को सायं 5 बजे से 28 नवंबर 2018 को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जायेगी। इसी प्रकार दिनांक 11 दिसंबर 2018 को मतगणना के दिन झाबुआ जिले की समस्त देषी/विदेषी मदिरा की दुकाने बंद रखी जाने के संबंध मे आदेष जारी किया है। जारी आदेषानुसार उक्त अवधि मे होटल, ढाबो, रेस्टोरंेट मे किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नही रहेगी एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर मे मदिरा के भण्डारण पर पूर्ण रोक रहेगी।

चुनाव के प्रत्येक पेम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक तथा प्रकाषक का नाम तथा पता अंकित होना अनिवार्य है-कलेक्टर      
        
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव से संबंधित प्रचार प्रसार के लिये अभ्यर्थी/राजनैतिक दल द्वारा प्रिंट करवाये जाने वाले प्रत्येक पेम्पलेट या पोस्टर पर मुद्रक तथा प्रकाषक का नाम तथा पता अंकित होना अनिवार्य है तथा दस्तावेज के छापने के पष्चात यथोचित समय मे इसकी एक प्रति जिसमे प्रकाषक की पहचान की घोषणा हो। दस्तावेज की प्रतिलिपि के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहां यह छापा हो, उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी चुनावी पेम्पलेट या पोस्टर जिस पर मुद्रक एवं प्रकाषक का नाम नही हो, ना तो प्रकाषित कर सकता है, ना ही मुद्रण और प्रकाषन का कारण बन सकता है। यदि इस प्रावधान का उल्लंघन होता है तो यह दंडनीय होगा जो कि छः माह तक की जेल एवं 2500 रूपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा अथवा दोनो से दंडनीय होगा।

पांच दिन पहले प्राप्त होगी फोटो वोटर स्लिप मतदाताओं की सहूलियत हेतु निर्वाचन आयोग के आदेश

झाबुआ । मतदाताओं की सहूलियत हेतु निर्वाचन आयोग सदैव प्रयासरत रहता है इसी क्रम में आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं की सहूलियत हेतु मतदान दिवस के कम से कम पांच दिन पूर्व फोटोयुक्त (जहां निर्वाचक नामावली में दर्ज हो) मतदाता पर्ची वितरित करने के भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए है। फोटोयुक्त मतदाता पर्ची के वितरण हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यक्रम बनाकर ससमय राजनैतिक दलों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजेन्ट (बीएलए अगर नियुक्त हो) को बताएंगे। इस पर्ची में मान्यता जिस पोलिंग बूथ में रजिस्टर है। उसकी जानकारी, निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या की जानकारी आगे अंकित की जाएगी।

स्टार प्रचारको की अनुमति के लिये राजनैतिक दलो को अधिसूचना
जारी होने के 7 दिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा
झाबुआ । विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु सभी राजनैतिक दलो को उच्चतम न्यायालय के आदेष अनुसार चुनाव घोषणा पत्र की 3 प्रतियां, घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिनो के भीतर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगी। स्टार प्रचारको की अनुमति के लिये राजनैतिक दलो को अधिसूचना जारी होने के 7 दिन के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो एवं राज्य दलो के लिये स्टार प्रचारको की संख्या 40 निर्धारित है। अन्य दलो के लिये स्टार प्रचारको की संख्या 20 निर्धारित की गई है।

शासकीय आवास का बकाया संबंधी जानकारी देने अलग से नहीं देना होगा शपथ पत्र

झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को आवास संबंधी देयताओं की जानकारी देने के लिए नामांकन पत्र के साथ अब अलग से शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन आयोग ने इस बारे में शपथ पत्र में दी जाने वाली जानकारी को फार्म-26 में ही समाहित कर दिया है। अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय आवास संबंधी देयताओं की जानकारी फार्म-26 के भाग-अ के बिन्दु क्रमांक-8 में दी जा सकेगी।

उडन दस्ते, रिष्वत देने और लेने वालो दोनो के विरूद्ध मामले
दर्ज करने के संबंध मे स्थानीय भाषा मे उद्घोषणा करेंगे-कलेक्टर
झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने बताया कि प्रत्येक उडन दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार मे स्थानीय भाषा मे उद्घोषणा करेगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देष्य से नकद या वस्तु रूप मे कोई पारितोष देता है, या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक भी वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दंडनीय होगा। उडन दस्ते, रिष्वत देने वालो और लेने वालो दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये है जो निर्वाचको को डराने और धमकाने मे लिप्त है। सभी नागरिको से एतदद्वारा अनुरोध किया गया है कि वे कोई रिष्वत लेने से परहेज करे और यदि कोई व्यक्ति कोई रिष्वत की पेषकष करता है या उसे रिष्वत और निर्वाचको को डराने/धमकाने के मामलो की जानकारी है तो उन्हे षिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 07392-245666 एवं 1950 पर सूचित करे।

सभा या रैली सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति से नहीं की जायेगी

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आषीष सक्सेना ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में कोई भी सभा या रैली सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति से नहीं की जायेगी। जिले में विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक इस तरह की रैली या सभाओं की अनुमति जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रम के अनुरूप अनुमति जारी की जाएगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं एक से अधिक क्षेत्रान्तर्गत होने पर संबंधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जायेगी। वाहन की प्राप्त गई अनुमति प्रचार वाहन के आगे कॉच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार हेतु हेलीकाफ्टर के लिए हैलीपेडनिर्माण, हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगी। इससे संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित किये जायेंगे।

विधानसभा निर्वाचन के लिए स्टार प्रचारकों, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों को अलग-अलग रंग के पेपर में मिलेगी वाहन की अनुमति

झाबुआ । विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान स्टार प्रचारकों, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति के लिए अलग-अलग रंग के कागज में स्वीकृति पत्र प्रदान किए जायेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर स्टार प्रचारकों को हल्के गुलाबी रंग के पेपर में अनुमति जारी की जायेगी। इसी तरह राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हल्के नीले रंग के पेपर में मिलेगी। रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति पीले रंग के पेपर में दी जायेगी। जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हल्के हरे रंग के पेपर में जारी की जायेगी। इसी प्रकार अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं (एजेण्ट) के लिए वाहन की अनुमति सफेद रंग के पेपर में दी जायेगी।

चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के जरिये व¨ट डाल सकेंगे कर्मचारी

झाबुआ । भारत निर्वाचन आय¨ग ने चुनाव डयूटी पर तैनात अमले क¨ मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। चुनाव डयूटी पर तैनात वे सभी ल¨ग ज¨ उस स्थान पर मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं, उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र/ईडीसी (इलेक्शन डयूटी सर्टिफिकेट) के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव डयूटी उसी चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता है त¨ उसे चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। इस सुविधा से वह चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से उसी मतदान केन्द्र में मतदान कर सकेंगे जहाँ उन्हें डयूटी के लिये तैनात किया गया है। यदि किसी कर्मचारी की चुनाव डयूटी उस चुनाव क्षेत्र में लगती है जहाँ का वह मतदाता नहीं है त¨ उसे डाक मत पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदान दल¨ं में शामिल सभी कर्मचारी सेक्टर आॅफिसर, ज¨नल आॅफिसर, रिटर्निंग आॅफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आॅफिसर, डिप्टी इलेक्शन आॅफिसर, कंट्र¨ल रूम एवं चुनाव संबंधी कार्य में तैनात सभी कर्मचारी, सभी पुलिसकर्मी, ह¨मगार्ड, चुनाव डयूटी में संलग्न सभी वाहन¨ं के ड्रायवर, क्लीनर, हेल्पर इस सुविधा के पात्र ह¨ंगे। यदि वे चुनाव डयूटी के कारण उस मतदान केन्द्र में मतदान नहीं कर सकते जहाँ मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज हैं त¨ उन्हें डाक मत पत्र अथवा चुनाव डयूटी प्रमाण-पत्र के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जायेगी। डाकमत पत्र सुविधा का लाभ निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारी उन्हे दिये जाने वाले प्रथम दौर के प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर उठा सकते है। साथ ही वे दिये गये निर्धारित प्रपत्र में वोटिंग कर उसे द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान बनाये गये सुविधा केन्द्र का उपयोग करते हुए अपना मत अंकित करते हुए संबंधित लिफाफे को रखे गये सुविधा बाक्स में डाल सकते है या इन्हे डाकघर के माध्यम से भी भेज सकते है। मतगणना के दिन तक प्राप्त प्रत्येक डाक मतपत्र को गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

कोई टिप्पणी नहीं: