विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 02 नवंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 2 नवंबर 2018

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 02 नवंबर

विदिशा जिले की सभी पांचो विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी
नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू पहले दिन एक अभ्यर्थी ने नामांकन पत्र दाखिल किया
vidisha news
विदिशा जिले की पांचो विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अधिसूचना आज जारी की गई है तदोपरांत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की कार्यवाही शुरू हुई। दोपहर तीन बजे तक पहले दिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा के रिटर्निंग आफीसर श्री चंद्रप्रताप गोहल के समक्ष निर्दलीय अभ्यथी श्री मोकम सिंह पंथी पिता स्वर्गीय श्री खिलान सिंह पंथी ढलकपुरा वार्ड क्रमांक-18 विदिशा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।  जिले की शेष अन्य विधानसभाएं क्रमशः 145 बासौदा, 146 कुरवाई (अजा), 147 सिरोंज, 148 शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र हेतु दो नवम्बर को किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया हैै। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज मीडिया प्रकोष्ठ ने शाम चार बजे पत्रकारों से चर्चा कर अधिसूचना जारी होने, नामांकन प्राप्ति के अलावा निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारियां दी तथा पत्रकारों के द्वारा निर्वाचन संबंधी पूछे गए सवालों का जबाव दिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा भी मौजूद थे।  

द्वय व्यय आब्जर्वर ने प्रकोष्ठों का संधारण करने वालोें से संवाद किया

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विदिशा जिले की विधानसभाओं के लिए नियुक्त व्यय आब्जर्वर श्री अजय कुमार और श्री जीलानी ने आज विधानसभा क्षेत्रों के व्यय प्रकोष्ठों पर नजर रखने हेतु तैनात किए गए अधिकारियों से कलेक्टेªट के सभाकक्ष में संवाद स्थापित किया।  व्यय प्रेक्षक श्री अजय कुमार ने निर्वाचन आयोग की मंशा को रेखांकित करते हुए कहा कि जिले में फ्री और फेयर चुनाव हो। अभ्यर्थियों के द्वारा खर्च की जाने वाली एक-एक राशि की जानकारी निर्धारित दरों के अनुसार दर्ज हो। उन्होंने अभ्यर्थियों को प्रदाय किए जाने वाले शेडो पंजी में किस प्रकार से जानकारियां दर्ज की जानी है कि टेªनिंग देने के संबंध में पूछताछ की।  प्रेक्षक श्री जीलानी ने कहा की अभ्यर्थी के द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान खर्च किए जाने वाले ब्यौरा की बिन्दुवार जानकारी अंकित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रेक्षकों द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन बार अभ्यर्थियों के व्यय लेखा जोखा की जांच पड़ताल की जाएगी। तदानुसार 17, 21 एवं 25 नवम्बर को विदिशा और शमशाबाद के विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की इसी प्रकार 18, 22 और 26 नवम्बर को बासौदा और कुरवाई विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों के व्यय लेखा पंजियों का परीक्षण, मिलान कार्य किया जाएगा।  बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखो की जानकारी दिन प्रतिदिन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।  व्यय पे्रक्षक श्री अजय कुमार से सम्पर्क करने हेतु उनके मोबाइल नम्बर 9471660088 पर तथा व्यय प्रेक्षक श्री जीलानी के मोबाइल नम्बर 9494607786 पर सम्पर्क किया जा सकता है। व्यय प्रेक्षक के लायजिंग आफीसर जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री आरएस मरकाम के मोबाइल नम्बर 8319281998 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।  समीक्षा बैठक में एसएसटी, एफएसटी के दल सदस्यों के अलावा व्यय प्रकोष्ठ के जिला नोडल अधिकारी श्री अश्विनी कुमार परिहार, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक क्रमशः बासौदा, विदिशा, कुरवाई और शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर मौजूद थे। 

अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण हेतु सशुल्क तीन दिन पूर्व जमा करें

जिले के समस्त डीजल, पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्तिधारी एवं समस्त केरोसिन अनुज्ञप्तिधारियों को जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्तियांे की वैधता 31 दिसम्बर 2018 तक है वह अपनी अनुज्ञप्तियां निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र एवं नवीनीकरण शुल्क के साथ वैधता दिनांक से तीस दिन पूर्व नवम्बर माह में जिला खाद्य कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति अधिकारी ने शासन द्वारा नवीनीकरण शुल्क के लिए निर्धारित की गई राशि के संबंध में बताया कि पेट्रोल, डीजल अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोल, डीजल पम्प के नवीनीकरण हेतु एक वर्ष के लिए एक हजार रूपए अधिकतम तीन वर्ष के लिए तीन हजार रूपए (विस्फोटक विभाग की वैधता अनुसार) देय होगा। केरोसिन थोक डीलर अनुज्ञप्तिधारी के लिए तीन हजार तीन वर्ष के लिए एवं सेमीहोल सेलर डेढ हजार रूपए तीन वर्ष के लिए देय होगा। विभाग के द्वारा समस्त व्यापारी प्रतिष्ठानों के संचालकों को सूचित किया गया है कि उपरोक्तानुसार नवीनीकरण शुल्क निम्न मद 0435 अन्य कृषि कार्यक्रम, 800 अन्य प्राप्तियां, 0242 नियंत्रित वस्तुओं की लायसेंस शुल्क नवीनीकरण अनुज्ञप्ति हेतु जमा कराकर वैधता दिनांक के तीस दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन मूल अनुज्ञप्ति एवं चालान सहित अनिवार्यतः जमा कर देंवे अन्यथा वैधता दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के बाद अनुज्ञप्ति स्वयमेव निरस्त मानी जाएगी।  क्रमांक 06/अहरवाल

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