नयी दिल्ली 03 दिसम्बर, दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय के नजदीक कथित दंगा करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और छह अन्य को सोमवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने श्री केजरीवाल समेत सात लाेगों को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया। आरोप मुक्त किये गये छह लोगाें के नाम घनश्याम, महेश, दीपक छाबड़ा, रंजीत बिष्ट, अमित कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार श्री केजरीवाल और अन्य लोगों ने 26 अगस्त 2012 को कोयला घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीक प्रदर्शन किया था। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें की जिसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गये थे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई चक्र आंसू गैस के गोले छोड़े लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने झंडे के डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां लगाए गए बैरिकेड और कुछ पौधे क्षतिग्रस्त हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सोमवार, 3 दिसंबर 2018
दंगा मामले में केजरीवाल और छह अन्य बरी
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