सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 दिसंबर - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 7 दिसंबर 2018

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 दिसंबर

कलेक्टर ने पत्रकारों को बताए मतगणना स्थल के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश

sehore news
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिये जिले के पत्रकारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को बताया कि मतगणना कक्ष के भीतर मोबाईल फोन ले जाना वर्जित है, किंतु मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया कक्ष में मोबाइल फोन का प्रयोग किया जा सकेगा। जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिये मीडिया कक्ष में टीवी व ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पत्रकारों को 5-5 की संख्या में एसकोर्ट अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा मतगणना कक्ष तक ले जाया जाएगा। कलेक्टर ने जिले में हुये शांतिपूर्ण मतदान के लिये पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री वी.के.चतुर्वेदी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित थे।

मतगणना स्थल पर कंट्रोल रूम के लिये अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त

कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वचन 2018 के लिये मतगणना स्थल रफी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय में मतगणना दिवस 11 दिसंबर के लिये तथा स्ट्रांग रुम की निगरानी हेतु लगाए गये सीसीटीवी कैमरों का डिस्पले जो कि मॉनिटर पर किया जा रहा है के निरंतर निरीक्षण के लिये कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 227139/227140 है। कंट्रोल रूम के लिये नियुक्त किये गये अधिकारी/कर्मचारियों में आर.ए.के.कॉलेज के सहायक प्रध्यापक डॉ बी.आर.बरैया, डॉ.ए.के.चौधरी एवं डॉ.बी.बी.परमार तथा कलेक्ट्रेट सीहोर के सहायक ग्रेड-2 श्री सुरेश श्रीवास्तव, श्री संतराम जाटव तथा सहायक ग्रेड-3 श्री विजय उईके शामिल हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में आज शनिवार को उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, श्रम न्यायालय और कुटुम्ब न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इनमें दीवानी और आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिविल विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना, दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक के अन्तर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व, उपभोक्ता फोरम, प्ली-बारगनिंग, सहकारिता केसेस, क्रिमीनल समरी, विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरण, लीगल सर्विसेस मैटर्स के प्रकरणों/आवेदन का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विद्युत विभाग, नगर पालिक निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिये जो छूट प्रस्तावित की गई है वह 8 दिसम्बर 2018 से समाप्त हो जाएगी। 

गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को स्थानीय अवकाश घोषित

कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री वी.के.चतुर्वेदी द्वारा जिले में समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिये पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश 8 नवंबर के स्थान पर 18 दिसंबर मंगलवार गुरु घासीदास जयंती का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 नवंबर 2018 गोवर्धन पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन विधानसभा निर्वाचन के दौरान कार्य की गंभीरता को देखते हुए यह अवकाश निरस्त कर दिया गया था।

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