सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 4 फ़रवरी 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 04 फ़रवरी

गरीबों को कम्बल, वस्त्र और अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री का वितरण
- सोमवार को सोमवती और मौनी अवावस्या के शुभ अवसर पर वितरण किया युवा समाजसेवी रांझा राय ने 
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सीहोर। हमेशा जनहित और गरीबों के हित का ध्यान रखकर कार्य करने वाले युवा समाजसेवी रांझा राय ने सोमवार को सोमवती और मौनी अवावस्या के शुभ अवसर पर गरीबों को कम्बल, वस्त्र और अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री का वितरित किया।  जानकारी के अनुसार पिछले एक सप्ताह से नगर में सर्द हवाओं ने ऐसा डेरा डाला है की गरीबों के लिए ठंड किसी भारी मुसीबत से कम नही है, ठंड का ऐसा असर पिछले दिनों रहा था की प्रशासन को भी प्रायमरी स्कूलों में अवकाश घोषित करना पड़ा था। सर्दी के सितम और कहर से प्रभावी असर और परेशान सबसे ज्यादा गरीब वर्ग और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले ही रहे सोमवार को युवा समाजसेवी रांझा राय ने सोमवती और मौनी अवावस्या के शुभ अवसर पर गरीबों को कम्बल, वस्त्र और अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री का वितरित कर गरीबों को ठंड ने राहत प्रदान की। जब युवा समाजसेवी रांझा राय ने गरीब वर्ग और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले लोगों को कम्बल, वस्त्र और अन्य दैनिक उपयोगी सामग्री का वितरित किए तो लोगों ने उन्हें दीर्घायु और सदा खुश रहने आर्शीवाद प्रदान किया और कहा की गरीबों की मदद करने में राय परिवार के हर कार्य हमेशा लोगों को राहत प्रदान करते है। 

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर प्रशासन की तैयारियां प्रारंभ समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश


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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की उपस्थिति में सोमवार को समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, अनुविभागीय अधिकारी श्री वरुण अवस्थी सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि निर्वाचन कार्य के लिए सभी अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी आदेश एक सप्ताह के भीतर तैयार कर लें। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम आदि के तहत उचित कार्यवाही कर कानून व्यवस्था बनाए रखें। सेक्टर मजिस्ट्रेट के कार्य बताते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिन अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है उन्हें अपने क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है। मतदान केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, शौचालय, आने-जाने के लिए दो दरवाजे, रैम्प आदि की व्यवस्था भी सेक्टर मजिस्ट्रेट को देखनी है। लोगों को चुनाव प्रक्रिया से अवगत करना, ईवीएम एवं वीवीपेट की जानकारी देने का काम सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर करना है। निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ने जिले के अन्य अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला आबकारी अधिकारी को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वेयर हाउस एवं मदिरा दुकानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएं एवं प्रतिदिन होने वाली मदिरा की बिक्री की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि दुकानों के अलावा कहीं भी अवैध रूप से मदिरा का विक्रय किया जा रहा हो तो फौरन कार्यवाही करना सुनिश्चत करें। कलेक्टर ने ऐसे संस्थान जिन्होंने अभी तक निर्वाचन कार्य के लिए मांगी गई कर्मचारियों की सूची संबंधित को उपलब्ध नहीं कराई है के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए हैं।

गोशाला निर्माण के लिए आधा एकड़ तथा चारागाह के लिए पांच हेक्टेयर भूमि शासन देगा  

 कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के गोशाला संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ गंगवार सहित जिले के गोशाला संचालक उपस्थित थे। बैठक में वर्तमान में अक्रियाशील गोशलाओं को क्रियाशील बनाने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि शासन द्वारा नवीन गोशाला के लिए आधा एकड़ एवं चारागाह के लिए पांच हेक्टेयर भूमि दी जाएगी। इसी प्रकार वर्तमान में जो गोशालाएं क्रियाशील हैं उनकी क्षमता वृद्धि के लिए भी शासन द्वारा मदद की जाएगी। बैठक में उपस्थित गोशाला संचालकों ने सहमति व्यक्त की है कि अगर शासन द्वारा गोशाला की क्षमता वृद्धि के लिए मदद की जाएगी तो सभी इसमें अपना सहयोग देंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में राजस्व एवं पशुपालन विभाग को उपयुक्त भूमि का निरीक्षण कर शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक ब्लाक में 3 नई गोशालाएं प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला योजना समिति की बैठक 6 फरवरी को

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि 6 फरवरी 2019 को दोपहर 12 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता मप्र गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सुक्ष्म, लघु और उद्यम विभाग राहत एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री आरिफ अकील करेंगे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी। समस्त कार्यालय प्रमुख अपने-अपने विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति का रिकार्ड साथ में लाएंगे। साथ ही बैठक के दौरान विभाग से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा/निर्णय के संबंध में संक्षिप्त टीप तैयार कर जिला योजना अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।     

जय किसान ऋण माफी योजना के संबंध में बैंकर्स को कलेक्टर ने दिए निर्देश
कृषकों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि आज
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सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिले के सभी बैंकर्स को कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जय किसान ऋण माफी योजना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। चूंकि 5 फरवरी तक ही कृषकों द्वारा हरे, सफेद एवं गुलाबी आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे, इसके उपरांत बैंक द्वारा प्राप्त की गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। यदि कृषक द्वारा दी गई जानकारी बैंक में दर्ज जानकारी से भिन्न पाई जाती है तो ऐसे प्रकरण जिला स्तर पर इस योजना के लिए गठित टीम के पास आ जाएंगे। टीम द्वारा परीक्षण उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। 5 फरवरी को इस योजना अन्तर्गत हरे, सफेद या गुलाबी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। 6 फरवरी से प्राप्त आवेदन पत्रों का डेटा-मिलान का कार्य बैंकों द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। बैठक में बैंकर्स को डेटा-मिलान के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, उपसंचालक कृषि श्री अवनीश चतुर्वेदी सहित बैंकर्स उपस्थित थे।

11 फरवरी को होगी जप्त वाहनों की नीलामी, निविदा के संबंध में 07562-224141 पर सपंर्क किया जा सकता है

 मदिरा के अवैध परिवहन के तहत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत जप्तशुदा वाहन राजसात किए गए थे। शासन के नियम अनुसार वाहनों की नीलामी की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी श्री शादाब अहमद सिद्धीकी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) की उपधारा 2 के अन्तर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में वर्ष 2012 से 2018 तक 42 वाहन राजसात किए गए हैं। इन वाहनों की नीलामी 11 फरवरी 2019 को की जाएगी। निविदा संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय तथा दूरभाष नंबर-07562-224141 पर संपर्क किया जा सकता है।

बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार बसंत पंचमी के अवसर पर विभिन्न समाजों द्वारा बड़ी संख्या में सामूहिक विवाहों के आयोजनों में बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 07562-221195, 09993183931 है। कंट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी दल के साथ बसंत पंचमी पर पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर बाल विवाह की सूचना मिलते ही नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्रांतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य के लिए निर्देशित करंगे। कंट्रोल रूम पर प्रभारी प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। कंट्रोल रूम प्रभारी के मार्गदर्शन/निर्देशन में गठित दल में थाना क्षेत्र कोतवाली के लिए कर्तव्यस्थ अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी)-9826056730 अनुविभाग सीहोर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)-9479990919, प्रभारी थाना कोतवाली, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री मोहन रैकवार एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरबाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र मंडी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी)-94253611010, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)-9479990972, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना बाजपेयी एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं।  थाना क्षेत्र श्यामपुर के लिए तहसीलदार श्यामपुर/दोराहा के (दल प्रभारी)-9425950192, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री उमेश सिंह एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र आष्टा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (दल प्रभारी)-9926595947 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) -9479990973, थाना प्रभारी आष्टा, सिद्धीकगंज, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती विष्णु गुप्ता एवं संबंधित क्षेत्र की सुपर वाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र जावर के लिए तहसीलदार जावर (दल प्रभारी)-9893683845, थाना प्रभारी जावर, 9479990903, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रेमलता जायसवाल एवं संबंधित क्षेत्र की सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र इछावर के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी)-7877362385, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)-9479990926, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती उत्तरा तिवारी एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र नसरुल्लागंज के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी)-9425472228, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)-9479990892, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री गिरीश कुमार चौहान एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र बुधनी के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी)-8959003600, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)-9479990972, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री विनोद कुमार दीवान एवं श्रीमती संगीता श्रीवास्तव तथा संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं।  जिला स्तरीय कंट्रोलरूम सीहोर में कर्तव्यस्थ कर्मचारी श्रीमती उषा शर्मा-9893895350, श्रीमती शशि राठौर-8871029185, सुश्री निशा मिश्रा-9584411549, सुश्री गायत्री चावरिया-9340344941 एवं श्री चन्द्रकांत भावसार भृत्य शामिल हैं। गठित दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार अनतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उड़नदस्ता के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, टेंट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसाईया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिटिंग प्रेस के मालि के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मियों को विनियमित करने के संबंध में निर्देश

डिप्टी कलेक्टर ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विभाग में अधिनस्थ कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थाई कर्मियों को विनियमित करने की योजना के अन्तर्गत जानकारी कार्यालय को प्रदाय की गई है। जिला स्तर पर वरिष्ठ सूची तैयार की गई है। सूची अनुसार वरिष्ठ सूची का अवलोकन करें यदि उसमें कोई दावे/आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर मय दस्तावेज के कार्यालय में प्रस्तुत करें एवं इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि उसमें जो जानकारी अंकित की गई है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कृप्या तदानुसार आपत्ति के निराकरण उपरांत प्रामण पत्र सहित जानकारी भिजवाना सुनिश्चत करें।

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