विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 फ़रवरी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 8 फ़रवरी 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 फ़रवरी

टीकाकरण में विदिशा प्रदेश में तीसरे स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं के पौने तीन लाख से अधिक  विद्यार्थियों का टीकाकरण हुआ

खसरा (मीजल्स) रोग निर्मूलन एवं रूबेला रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेशयापी अभियान का क्रियान्वयन विदिशा जिले में भी जारी है। टीकाकरण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के उपरांत जारी जिलो की सूची में विदिशा जिला प्रदेश स्तर पर तीसरे स्थान पर है।  जिला टीकाकरण के नोडल अधिकारी डाॅ केएस अहिरवार ने बताया कि शैक्षणिक संस्थाओं में सम्पादित अब तक के टीकाकरण कार्यो की समीक्षा अनुसार विदिशा जिले की शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत आयु वर्ग जिन्हें टीका लगाए जाने थे उक्त कार्य के लिए पांच फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गई थी उक्त तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं में दर्ज 15 वर्ष आयु तक के 92.9 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण कार्य किया जा चुका है।  द्वितीय चरण के तहत अब आंगनबाडी केन्द्रो में दर्ज नौ माह से छह वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण कार्य क्रियान्तिवत है। शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत 15 वर्ष आयु तक के विद्यार्थियों का एमआर टीकाकरण कार्य स्कूलोे में सम्पन्न हो चुका है यदि किन्ही कारणों से ऐसे बच्चे जिनका टीकाकरण नही हुआ है उन बच्चों के अभिभावको से आग्रह किया गया है कि वे नजदीक के शासकीय अस्पताल में पहुुंचकर टीकाकरण अवश्य कराएं।   टीकाकरण के नोडल अधिकारी श्री अहिरवार ने बताया विदिशा जिले की तीन हजार 152 स्कूलों में दर्ज तीन लाख पांच हजार नौ बच्चों का टीकाकरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से दो लाख 83 हजार 302 बच्चों का टीकाकरण कार्य किया गया है जो कुल लक्ष्य का 92.9 प्रतिशत है। 

कलेक्टर द्वारा निर्माणाधीन सांस्कृतिक भवन का जायजा

vidisha news
विदिशा जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन रविन्द्रनाथ टैगोर सांस्कृतिक भवन (आॅडिटोरियम) का आज कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जायजा लिया। निर्माणाधीन एजेन्सी पीआईयू के कार्यपालन यंत्री ने मौके पर सम्पादित किए जा रहे कार्यो के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मैंदा मिल परिसर में बन रहे उक्त भवन के निरीक्षण दौरान जिला पंचायत सीईओ भी साथ मौजूद थे।


महर्षि वाल्मीकी प्रोत्साहन योजना तहत आवेदन आमंत्रित

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित महर्षि वाल्मीकी प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति प्रतिभावान बालक, बालिकाओं से प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन 25 फरवरी तक आमंत्रित किए गए है। अनुसूचित जाति, जनजाति कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी ने बताया कि महर्षि वाल्मीकी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के मूल निवासी एवं पूर्व उल्लेखित वर्ग के विद्यार्थियों का का चयन प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से आईआईटी एम्स, एनएलयू, आईएनडीए, जेईई के माध्यम से एनआईटी में प्रवेश लिया जाता है तो चयनित विद्यार्थियों को शासन के मापदण्ड अनुसार प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान योजना तहत किया गया है। पूर्व उल्लेखित परीक्षाआंे के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों से प्रोत्साहन राशि प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों से आवेदन 25 फरवरी तक आमंत्रित किए गए है। आईआईटी एम्स, एनएलयू, आईएनडीए में निर्धारित परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने पर पचास हजार रूपए यह राशि उन्ही विधार्थियों को दी जाएगी जिन अभिभावको की वार्षिक आय सीमा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए समय-समय पर निर्धारित है। राशि तीन लाख रूपए से अधिक वार्षिक आय परिवार वाले विद्यार्थियों को 25 हजार रूपए की तथा जेईई के माध्यम से एनआईटी में प्रवेश लेने पर 25 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी। उक्त श्रेणी में आय का कोई बंधन नही है।

विशिष्ट संस्थाओं में आवेदन व परीक्षा की तिथियों में वृद्वि 

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशिष्ट संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन एवं प्रवेश परीक्षा में वृृद्वि की गई है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी की गई है। वहीं प्रवेश परीक्षा 17 फरवरी रविवार को आयोजित होगी। विभाग की विशिष्ट संस्थाओं जैसे कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 10 फरवरी तक आॅन लाइन आवेदन कर सकते है। परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाएगा।

गांव की बेटी, प्रतिभा किरण और विक्रमादित्य योजना की  छात्रवृृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ी

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में गांव की बेटी, प्रतिभा किरण एवं विक्रमादित्य योजना की छात्रवृत्ति के आॅन लाइन आवेदन की तिथि में संशोधन किया गया है। अब विद्यार्थियों के लिए नवीन, नवीनीकरण की आॅन लाइन तिथि को बढ़ाकर 10 फरवरी तथा भुगतान की तिथि 20 फरवरी की गयी है। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सकें, इसके लिए सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत गांव की बेटी, प्रतिभा किरण और विक्रमादित्य योजना से संबंधित विद्यार्थियों को सूचित कर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करे। साथ ही, सभी प्राचार्य को भी छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र विद्यार्थियों को आॅन लाइन भुगतान की प्रक्रिया 20 फरवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए है। निर्धारित समय-सीमा में आॅन लाइन भुगतान न होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

180 महिलाओं को ड्रायविंग लायसेंस प्रदाय किए गए

महिलाओं एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क पिंक ड्रायविंग लायसेंस बनाने का कार्य यातायाता सप्ताह के तहत आज जिला परिवहन कार्यालय में सम्पन्न हुआ है। जिला परिवहन अधिकरी श्री गिरजेश वर्मा ने बताया कि उक्त विशेष शिविर के माध्यम से 180 महिलाओं को ड्रायविंग लायसेंस प्रदाय किए गए है।  स्कूलों के वाहन चालको के साथ-साथ जिन महिला एवं छात्राओं को ड्रायविंग लायसेंस प्रदाय किए गए है उन्हें यातायात सप्ताह की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए यातायात नियमों के साथ-साथ सावधानी से वाहन चलाने, दुर्घटना से बचने तथा यातायात संकेतको की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है। 

विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति आॅफ लाइन आवेदन दस तक आमंत्रित

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 होनहार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें विदेश में दो वर्ष के स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रम के लिए 40 हजार डाॅलर प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसमें छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक 38 हजार डालर के साथ दो हजार डाॅलर किताबों, आवश्यक उपकरणों, टंकण, शोध प्रबंध की बाईडिंग सहित अन्य खर्चो को शामिल किया गया है।  योजना शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी प्रतिभावान स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी जिन्होंने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए है अब विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते है। छात्रवृत्ति के आफ लाइन आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेंजों के साथ दस फरवरी तक आमंत्रित किए गए है।  विदेश अध्ययन के लिए आवेदक विद्यार्थी को यूजी, पीजी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति के लिए स्नातकोत्तर विद्यार्थी की आयु 25 वर्ष तथा शोध उपाधि के लिए 35 वर्ष निर्धारित है। आवेदक के माता-पिता, अभिभावक, अभ्यर्थी की पत्नी, पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय पांच लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को जीआईई, जीएमटी, टीओएफईएल, आईईएलटीएस की अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। चयन समिति द्वारा मेरिट तथा शाॅर्टलिस्ट प्रत्याशियों के साक्षात्कार के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।  आवेदक विद्यार्थी ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययन जारी रख सकेंगे, जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध है। योजना में उल्लेखित पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को स्वंय प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों को उस देश का वीजा स्वंय प्राप्त करना होगा, जहां वह अध्ययन के लिए जा रहे है। वीजा जिस देश के लिए प्राप्त किया जाएगा, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि आवेदक विद्यार्थी अध्ययन के उद्वेश्य से वीजा प्राप्त कर रहा है। छात्रवृत्ति, छात्र वीजा (स्टेडेंट वीजा) के आधार पर ही जारी की जाएगी। 

विश्वविद्यालय से संबद्वता के लिए अंतिम तिथि 10 फरवरी 

शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए नवीन निजी महाविद्यालय, नवीन संकाय, नवीन विषय प्रारंभ करने, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों एवं निरंतरता एवं रिव्यू में मान्य प्रकरणों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्वता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की है। विलम्ब शुल्क के साथ पचास प्रतिशत अधिक शुल्क जोड़कर आवेदन 15 फरवरी तक जमा किया जा सकता है। शासन द्वारा अपील में मान्य प्रकरणों में संबंधित विश्वविद्यालय में संबद्वता के लिए आवेदन 10 मार्च तक तथा विलम्ब शुल्क सहित 15 मार्च तक जमा किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु हितग्राहियां से आवेदन आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों से आगामी 20 फरवरी तक आॅन लाइन आवेदन आमंत्रित किए है। कार्यालय की बेवसाइट ूूूण्ेबूमसंितमण्उचवदसपदमण्हवअण्पद है। आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड समग्र आईडी, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट, मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए। इस योजना के तहत 10 लाख से दो करोड़ रूपए का ऋण दिया जाना है। स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 12 लाख रूपए है। ब्याज में पांच प्रतिशत अनुदान है।

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