मधुबनी : फोटो पहचान पत्र के संबंध में नियमावली जारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 28 मार्च 2019

मधुबनी : फोटो पहचान पत्र के संबंध में नियमावली जारी

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं,उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई हैं,जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेन्स/राज्य, केन्द्र सरकार के उपक्रम,पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र/बैंको,डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक/पैन कार्ड/एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड/मनरेगा जाॅब कार्ड/श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज/सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र/आधार कार्ड आदि है। दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, वषर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के संबंध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए वशर्ते मतदाता की पहचान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है,जो कि किसी अन्य विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है,ऐसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे वशर्ते निर्वाचक का नाम,जहां वह मतदान करने आया हेै, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फाटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के होेते हुए भी,प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचान जाएगा।

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