मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) 07,मार्च, मधुबनी: भारी वाहन चालक प्रशिक्षित योजना के अंतर्गत चालक प्रषिक्षण-सह-यातायात शोध संस्थान,औरंगाबाद,बिहार में भारी वाहन चालकों के लिए निःषुल्क प्रषिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण अवधि 30 दिनांें की होगी। इस अवधि में प्रषिक्षुओं के निःषुल्क भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की गई है। इस प्रषिक्षण योजना पर होनेवाले व्यय का वहन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा किया जाएगा। निःषुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रषिक्षणार्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। उनके पास हल्के व्यवसायिक वाहन चलाने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभवन होना चाहिए तथा एल0एम0वी0 का एक वर्ष पुराना लाईसेंस होना चाहिए। भारी व्यवसायिक वाहन चालक लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। आवेदकों को अपने जिला परिवहन पदाधिकारी से भारी व्यवसायिक वाहन चालन का लर्निंग लाइसेंस लेना होगा। भरा हुआ आवेदन विहित प्रपत्र में अपने जिला परिवहन कार्यालय में हाथों-हाथ अथवा निबंधित डाक से जमा करना होगा,जिसके साथ एल0एम0वी0 के चालक लाईसेंस की स्वअभिप्रमाणित प्रति,भारी वाहन व्यवसायिक लर्नर लाईसेंस की छायाप्रति तथा आवेदक के आधार कार्ड,आवासीय प्रमाण-पत्र,जाति प्रमाण-पत्र आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगा। प्रषिक्षण के प्रथम सत्र में दरभंगा प्रमंडल से तीनों जिला मिलाकर कुल 70 प्रषिक्षणार्थी प्रषिक्षण में भाग लेंगे।
गुरुवार, 7 मार्च 2019
मधुबनी : भारी वाहन चालक प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित होंगे चालक
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