सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 11 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च

चांदवड में किया नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौर का भव्य स्वागत

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सीहोर  I  ग्राम चांदवड में कुर्मी गौर समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लखनलाल गौर खारी का समाज जनों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर एवं साफा बांधकर भव्य स्वागत किया I समाजसेवी कमलेश गौर ने उपस्थित समाजजनों के समक्ष चांदवड क्षेत्र में समाज की धर्मशाला निर्माण की मांग रखी  कार्यक्रम में मुख्य रूप से भागीरथ गोर राजेश गौर  लखनलाल गौर  कमल  अवधेश गौर प्रेमनारायण भारत राधेश्याम कपिल गौर हेमराज गौर रघुनाथ पटेल रामसिंह फूलसिंह डा मोर सिंह  सहित सैकड़ों की संख्या में समाज जन मुख्य रूप से शामिल हुए

लोकसभा निर्वाचन को लेकर कलेक्टर ने दिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देश
धारा 144 के तहत आदेश जारी
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी। बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राजनैतिक प्रचार-प्रसार में धर्म, जाति अथवा किसी व्यक्ति के चरित्र पर आधारित बातें करना नियम विरुद्ध है। सभी राजनैतिक दल इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष रूप से उल्लंघन न हो। पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्द्र चौहान ने बैठक में कहा कि पुलिस के सायबर सेल द्वारा प्रदेश व जिला स्तर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। इस वजह से सभी को फेसबुक, व्हाटसप और ट्वीटर का उपयोग सावधानी से करना होगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रावीव रंजन पाण्डेय सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी तथा वाहनों के उपयोग की अनुमति की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार वाहन के लिए प्राप्त की गई अनुमति वाहन के आगे के कांच पर लगाना अनिवार्य होगा। सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं व्यक्तियों को प्रचार के लिए हेलीकाप्टर के लिए हैलीपेड निर्माण/हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लाना अनिवार्य होगा। वाहनों/हेलीकाप्टर के उपयोग से संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित करना होगा। वीडियो वेन के लिए अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल से प्राप्त करनी होगी। प्रचार-प्रसार में पशुओं व बच्चों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।   टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिले में सामान्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा चुका है जिसका दूरभाष नंबर 07562-226470 है साथ ही शिकायत के लिए भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 07562-222988 है। कोई भी व्यक्ति उक्त नंबरों पर फोन कर निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है एवं निर्वाचन संबंधी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। Cvigil एप्प पर भी आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। 

अधिकारी/कर्मचारी सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें - कलेक्टर
समय सीमा बैठक में लोकसभा निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश दिए
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लोकसभा निर्वाचन 2019 की तैयारियों के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने सोमवार को समय सीमा बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सभी अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदारों को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मतदाता सूची में से कोई भी नाम बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के न हटाया जाए। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने से पूर्व निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य है। आचार संहिता के दौरान शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करने का अधिकारी सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा, इसलिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना लिखित अनुमति प्राप्त किए मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को निर्देशित किया के आचार संहिता के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन के दौरान सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बचें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पेयजल की समस्या को देखते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन सुबह अपने क्षेत्र में पेयजल की स्थिति देखेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका उचित समाधान निकालते हुए कलेक्टर को भी सूचित करेंगे।

500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम में भी किया जाएगा गेंहू का भंडारण

सीहोर जिले के जे.व्ही.एस.(ज्वांइट वेंचर स्कीम) के तहत सभी गोदाम मालिक गेंहू उपार्जन वर्ष 2019-20 में गेंहू उपार्जित मात्रा के संग्रहण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासन द्वारा इस विपणन वर्ष में 500 मीट्रिक टन के गोदाम को भी भंडारण हेतु रबी उपार्जन नीति 2019-20 के तहत चयन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए शाखा प्रबंधक वेयर हाउसिंग लॉजिस्टक कार्पोरेशन सीहोर से संपर्क कर सभी गोदाम मालिक अपने-अपने गोदाम का जे.व्ही.एस.के तहत ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

सूखा राहत प्रकोष्ठ (कंट्रोल रुम) स्थापित

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार चालू ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्याओं की सूचना प्राप्त कर संकलित करने, संबंधित विभागीय शासकीय सेवकों को उक्त सूचनाएं प्रेषित करने, प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण संकलित करने एवं ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की मॉनीटरिंग से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी संकलित करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड सीहोर के अन्तर्ग सूखा राहत प्रकोष्ठ -2019 (कंट्रोल रूम) का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ दो पारियों में कार्यरत रहेगा। सूखा राहत प्रकोष्ठ में किसी भी माध्यम से (दूरभाष/व्ययक्तिगत/आवेदन/पत्र इत्यादि) से प्राप्त पेयजल समस्याओं की प्रविष्टि के लिए सूखा राहत प्रकोष्ठ प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कंट्रोल रूम का नंबर 07562-224092 है। प्रकोष्ठ प्रभारी सहायक मानचित्रकार श्री ए.के.कोरी-7566675442 रहेंगे।  प्रथम पारी सुबह 8 से 2 बजे तक के लिए कार्यभारित फिटर ग्रेड-3 श्री मेहबूब खान-9977310130, द्वितीय पारी दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे तक के लिए कार्यभारित स्टोर क्लर्क श्री इसरार खान-9179400370 एवं कार्यालयीन अवकाश के दिन में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कार्यभरित वाल्वमेन श्री लक्ष्मी नारायण मालवीय को नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक

लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं जिससे कि निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक 23 मई तक प्रभावसील रहेगा। आदेशानुसार संपूर्ण जिले में आमसभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनी विस्तारक यंत्र, लाड़स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा यह अनुमति निर्वाचन निर्देश पुस्तिका अनुसार दी जा सकेगी। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के हवाले से स्पष्ट किया है कि जिले में सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि इस तयशुदा समय के अलावा किसी भी सूरत में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह व्यवस्था चुनावी नतीजे घोषित होने तक जारी रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह खासतौर पर कहा है कि आयोग द्वारा तयशुदा समय के बाद उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर को मय उपकरणों के तत्काल जप्त कर आयोग द्वारा लागू नियम कायदों के मुताबिक कार्रवाई की जायगी। गौरतलब है कि आयोग ने ध्वनि प्रदूषण और आम अवाम को उससे होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर लाउड़स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग को रोकने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर उन पर सख्ती से अमल करने को कहा है।

महिला स्वास्थ्य शिविर में चिन्हित की गई 65 निःसंतान महिलाएं
160 स्वास्थ्य शिविरों में 5316 महिलाओं तथा 1795 किशोर बालिकाओं की दी गए स्वास्थ्य सेवाएं
जिले में अब तक आयोजित 160 महिला स्वास्थ्य शिविरों में 5316 महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण महिला चिकित्सा अधिकारियों तथा मैदानी अमले द्वारा किया गया। इसमे 1371 गर्भवती महिलाएं तथा 3945 अगर्भवती महिलाएं शामिल है। अब  तक आयोजित शिविरों में निःसंतान 65 महिलाओं को चिन्हांकित किया गया जिन्हें जिला स्तर पर रौशनी क्लीनिक के माध्यम से जांच एवं परीक्षण उपरांत संतानउत्पत्ति की जरूरी कार्यवाही के लिए उच्च स्तरीय संस्थाओं में रेफर किया जाएगा। शिविरों में 1795 किशोरी बालिकाओं को भी विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं शिविर स्थल पर ही प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी के मुताबिक अब तक नसरूल्लागंज में 45 महिला स्वास्थ्य शिविर आष्टा 25, श्यामपुर 30, इछावर 27 तथा बुदनी में 33 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 53 गर्भवती महिलाओं को जरूरी उपचार के लिए ब्लाक एवं जिला स्तर पर रेफर किया गया है वहीं अगर्भवती 259 महिलाओं को आवश्यक उपचार के लिए रेफर किया गया है। इन स्वास्थ्य शिविरों में निःसंतानता वाली 65 महिलाएं, 28 एनीमिक महिलाएं चिन्हित की गई है वहीं उच्च रक्तचाप की 48महिला, हाईरिस्क 20, डायबिटिज से पीडित 15, स्तन कैंसर की 8, बच्चेदानी से संबंधित कैंसर 2 एवं अन्य रोगों से संबंधित 102 महिलाएं चिन्हाकिंत की गई जिनकी शिविर स्थल पर ही जांच की गई तथा जरूरी उपचार के लिए विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों के लिए रेफर किया गया है। इन महिला स्वास्थ्य शिविरों में 1054 गर्भवती महिलाओं को एल्बेंडाजोल दी गई वहीं 1267 महिलाओं को आयरन की गोली शिविर स्थल पर प्रदान की गई। महिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म जांच के उपरांत 47 गर्भवती महिलाओं को ब्लाक स्तर के महिला स्वास्थ्य शिविर के लिए रेफर किया गया तथा 189 अगर्भवती महिलाओं को उपचार एवं आवश्यक जांच के लिए ब्लाॅक स्तर पर रेफर किया गया। जिला स्तर पर रौशनी क्लीनिक के लिए 6 गर्भवती महिलाएं तथा 70 अर्गवती महिलाओं को विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार के लिए रेफर किया गया है। सर्वाधिक गर्भवती महिलाएं नसरूल्लागंज में 431 तथा सर्वाधिक अगर्भवती महिलाएं इछावर में 18 उपचारित की गई। बुदनी में निःसंतानता से संबंधित सर्वाधिक 20 महिलाएं चिन्हित की गई वहीं आष्टा में 18,नसरूल्लागंज में 13,श्यामपुर तथा इछावर में 7-7 निःसंतान महिलाएं आवश्यक उपचार एवं जांच के लिए चिन्हित की गई।

शस्त्र लायसेंस 23 मई तक निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले के शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंस 23 मई तक के लिए निलम्बित कर दिये है। दण्डाधिकारी की इस कार्रवाई के कारण अब शस्त्र धारियो को अपने शस्त्र क्षेत्र के थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे। थाने में जमा शस्त्र को लायसेंसधारी पुनः 23 मई के पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे। थाने में शस्त्र जमा नही करवाने वालो के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं शस्त्र अधिनियम में निहित प्रावधानो के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। यह आदेश मजिट्रेट, पुलिस, शासकीय अधिकारी, लोक उपक्रम के सुरक्षा कर्मचारियों व प्राधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।   

जिले में ठहरने वालों की जानकारियाँ थानों में देनी होगी

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने सराय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के सभी होटल, लॉज, सरॉय, धर्मशाला के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि उनके संस्थानों में ठहरने वालो की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिका दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें।   कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान बाहर से आने वाले व्यक्तियों में आसामाजिक तत्व जिले में घुसपैठ कर सकते है जिससे शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है, जो जिले में 23 मई तक प्रभावशील होगा। संबंधितों को प्रतिदिन आगामी दिवस की सायं पांच बजे तक ठहरने वालों की जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावसील है।

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