विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 11 मार्च 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 11 मार्च

जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को नवीन दिशा निर्देशों से अवगत हुए
vidisha news
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक में मौजूद मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को लोकसभा निर्वाचन की तिथियां जारी होने के उपरांत उन्हें निर्वाचन संबंधी नवीन दिशा निर्देशों के साथ-साथ संसदीय क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रों, मतदाताओं की संख्या एवं मतदान केन्द्रो के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।  कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विदिशा जिले की पांचों विधानसभाएं दो संसदीय क्षेत्र क्रमांक 05 सागर  तथा संसदीय क्षेत्र 18 विदिशा-रायसेन में विभक्त है उक्त दोनो संसदीय क्षेत्र में छठवें चरण के तहत 12 मई को मतदान होगा। सागर संसदीय क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य सागर रिटर्निंग आफीसर के द्वारा इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र क्रमांक-18 विदिशा-रायसेन के लिए अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का कार्य रायसेन जिले के रिटर्निंग आफीसर द्वारा किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के लिए उल्लेखित टोल फ्री नम्बर 1950 अब सीधे जिला स्तर पर सूचित करेंगे। शिकायतों की प्राप्ति के लिए सी-विजिल के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस दौरान राजनैतिक दलों के सदस्यों के आग्रह पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों समेत अन्य के लिए सी-विजिल, सुगम्य की कार्यप्रणाली से अवगत कराने हेतु पृथक से प्रशिक्षण आहूत करने पर सहमति व्यक्त की गई है।  कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया में जिले के नौ लाख 85 हजार 863 मतदाता मतो का प्रयोग करेंगे जिसमें पुरूषो की संख्या पांच लाख 22 हजार 32 तथा महिला मतदाताओं की संख्या चार लाख 63 हजार 820 तथा 11 अन्य शामिल है। जिले में कुल 1321 मतदान केन्द्र बनाएं गए है। जिसमें शहरी क्षेत्र के 273 व ग्रामीण क्षेत्र के 1048 मतदान केन्द्र शामिल है।जिसमें से 264 मतदान केन्द्र क्रिटिकल की श्रेणी में तथा 21 बल्नरेबल की श्रेणी में शामिल है। इस दौरान सकल वृद्वि, ईपिक एवं जेण्डर रेशों के संबंध में भी जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्वाचन अवधि के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों को त्वरित स्वीकृतियां प्राप्त हो इसके लिए सिंगल विण्डो की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अनुविभागवार क्षेत्रों में आमसभा आयोजन करने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया गया हैै जो पहले आएं पहले पाएं  की तर्ज पर आवेदन प्राप्ति के उपरांत सभा स्थल आवंटित किए जाएंगेे। आवंटन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अमूक स्थल एक ही दल को आवंटित ना हो। इसी प्रकार स्टार प्रचारकों के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के संबंध में भी जानकारी दी गई।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि वाहनों का उपयोग अनुमति की स्वीकृति के उपरांत ही किया जा सकेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल दिवस के दौरान अधिकतम काफिले में एक साथ तीन वाहन चल सकेंगे जबकि प्रचार-प्रसार अवसरों पर एक साथ अधिकतम दस वाहन एक साथ काफिला में चल सकेंगे।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने अभ्यर्थियोें एवं पार्टियों के प्रचार-प्रसार हेतु अनुमतियां प्राप्ति के संदर्भ में बताया कि सागर संसदीय क्षेत्र के लिए सागर के रिटर्निंग आफीसर द्वारा जबकि विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए रायसेन जिले के रिटर्निंग आफीसर द्वारा निर्धारित प्रारूपों में आवेदन प्राप्त होने पर एमसीएमसी के माध्यम से अनुमतियां प्रदाय की जाएगी। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा आवेदन जमा कराने के उपरांत तीन दिवस के दरम्यिान जबकि गैर मान्यता प्राप्त दलों को सात दिवस के मध्य अनुमतियां प्रदाय की जाएगी।  पैड न्यूज पर निगरानी रखने हेतु विदिशा जिले में भी एमसीएमसी टीम गठित की गई है जो अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार में पैड न्यूज पर निगरानी रखेगी और यदि पैड न्यूज के दायरे में आने पर प्रकरण संबंधित रिटर्निंग आफीसर को प्रेषित किया जाएगा ताकि रिटर्निंग आफीसर के माध्यम से संबंधित अभ्यर्थी, पाट्री को नोटिस जारी किया जा सकें। नोटिस जारी करने और जबाव देने के लिए आयोग द्वारा समयावधि नियत की गई है।  अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक पदाधिकारियों को निर्वाचन अवधि के दरम्यिान शांति व्यवस्था बनाए रखने और निर्विघ्न रूप से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हो के मद्देनजर जारी किए गए विभिन्न आदेशों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर चैम्बर में सम्पन्न हुई उक्त स्टेडिंग कमेटी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकेन्द्र सरल के अलावा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विभिन्न दलों के पदाधिकारी मौजूद थे।

अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय सेवकों के सभी प्रकार के अवकाशों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है तथा मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए है।  कलेक्टर ने अधिकारी, कर्मचारी को निर्देश जारी कर दिए है अतिआवश्यक कार्यो के होने की दशा में मुख्यालय छोड़ने से पहले संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत कराना होगा। अनुमति प्राप्ति के उपरांत ही मुख्यालय छोडे़गे।  बिना अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश समस्त विभागों के जिलाधिकारियों के साथ-साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए है। 

मतदान के दिन कर्मचारियों को देना होगा सवैतनिक अवकाश

लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार 12 मई अर्थात मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले में संस्थाओं के लिए 12 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया हैै। आदेश के मुताबिक किसी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है, उक्त अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौत्री नही की जाएगी। यदि नियोजक द्वारा उपरोक्ता का उल्लघंन किया जाता है तो ऐसा नियोजक पांच हजार रूपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। उपरोक्त आदेश के मुताबिक दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिकों को भी मतदान दिवस पर एक अवकाश तथा मजदूरी की पात्रता होगी। किसी ऐसे निर्वाचक को उपरोक्त आदेश लागू नही होगा। जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लागू हुआ है। कोई खतरा या सारवान हानी हो सकती है। 
निर्वाचन संबंधी शिकायत सी-विजिल पर दर्ज होंगे

आम नागरिक आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन आदि की शिकायते तुरंत सी-विजिल एप पर कर सकते इै इसके लिए अपने एड्रांयड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से सी-विजिल एप्लिकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप के माध्यम से बीस मीटर की रैंज से ली गई फोटो या दो मिनिट तक का वीडियो अपलोड कर शिकायते दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त होने वाली शिकायतों का 100 मिनिट में शत प्रतिशत निराकरण करना होगा। इसके लिए समयावधि विभिन्न कार्यो के लिए निर्धारित की गई है तदानुसार फोटो या वीडियो अपलोड लोकेशन टेªक करने के उपरांत पांच मिनिट में ही फ्र्लाइंग स्क्वाड को सूचना दी जाएगी और उनके द्वारा 15 मिनिट में पहुंचकर कार्यवाही पूरी की जाएगी।  निर्वाचन संबंधी शिकायतों की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रबंध कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किए गए है आम आदमी अपनी निर्वाचन संबंधी शिकायतें टेलीफोन अथवा टोल फ्री नम्बरों पर सीधे अवगत करा सकते है। शिकायतें दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नम्बर भी जारी किए गए है जिसमें 1950 के अलावा शिकायत प्रकोष्ठ का दूरभाष क्रमंाक नम्बर 07592-233302 का उपयोग शिकायत दर्ज करने हेतु कर सकते है। कलेक्टर श्री सिंह ने कंट्रोल रूम के सुव्यवस्थित संचालन हेतु तीन पालियों में कर्मचारियों की तैनाती संबंधी आदेश जारी कर दिए है उक्त कंट्रोल रूम चैबीस घंट व सातों दिन क्रियाशील रहेगा। 

निर्वाचन कार्यक्रम  

संसदीय क्षेत्र 18 विदिशा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार रायसेन जिले के रिटर्निंग आफीसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 16 अपै्रल 2019 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 23 अपै्रल निर्धारित की गई है तथा 24 अपै्रल को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। जबकि नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि 26 अपै्रल नियत की गई है। संसदीय क्षेत्र विदिशा के लिए मतदान 12 मई को होगा तथा मतगणना 23 मई को की जाएगी। 

सम्पत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही से अवगत कराएं-कलेक्टर श्री सिंह  

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश आज टीएल बैठक में संबंधितों को दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन अधिकारी, कर्मचारी भी करें पर विशेष ध्यान देने के निर्देश प्रसारित किए है।  शासकीय परिसम्पति का उपयोग किसी भी प्रकार से चुनावी प्रचार प्रसार अथवा कार्यो में नही किया जाए कि मंशा से जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा के लिए सम्पत्ति विरूपण दल थानावार गठित किए गए है। इसी प्रकार एसएसटी, एफएसटी दल के सदस्यों को सघन जांच पड़ताल करने के निर्देश प्रसारित किए गए है। निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय परिसम्पति का उपयोग प्रचार-प्रसार में कदापि ना हो का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसी प्रकार निजी स्वामित्व चल-अचल सम्पत्ति पर अनुमति के उपरांत ही प्रचार-प्रसार का उपयोग किया जा सकता है।  कलेक्टर श्री सिंह ने दलों के सदस्यों को निर्देश दिए है कि बिना अनुमति के होर्डिग्स, तख्तियां, फ्लैक्स निकालने की कार्यवाही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही की जाने लगी है। अतः भ्रमण के दौरान अथवा आमजनों के माध्यम से इस प्रकार की शिकायते प्राप्त ना हो की अमूक शासकीय परिसम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक दलोे के प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त एसडीएमों को निर्देश दिए कि निर्वाचन अवधि में आयोग के दिशा निर्देशों का पालन अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए।  निर्वाचन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की अनुमतियां प्राप्ति के संदर्भ में कलेक्टर द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। वही अनुमति प्रदाय हेतु अधिकृत अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अनुमति प्राप्ति के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है। नियत अवधि समाप्ति के पहले आवेदकों को अनुमतियां प्रदाय की जाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के दरम्यिान कार्यो को सम्पादित कराने वाले शासकीय अमले के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने पर बल देते हुए कहा कि मतदान कार्यो को सम्पादित कराने वाले मतदानकर्मी सुव्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। 

गेहंू, चना, मसूर का समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन 14 तक 

रबी विपणन वर्ष 2019 में समर्थन मूल्य पर गेहंू उपार्जन नीति के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालक श्रीमन शुक्ला के द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नुजहत बानो बकई ने बताया कि पंजीयन कार्य के लिए 14 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कृषकबंधुओं को अंतिम तिथि की जानकारी देने के उद्वेश्य से स्थानीय स्तरों पर प्रचार-प्रसार के प्रबंध सुनिश्चित किए गए है।  जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती नुजहत बानो बकई ने बताया कि समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय का लाभ लेने के लिए किसान भाई अपना पंजीयन निकटतम खरीदी केन्द्र पर जाकर तत्काल कराएं। पंजीयन के लिए अपना स्वंय का आधार नम्बर, समग्र सदस्य आईडी, भू-ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य है। जिन किसानों के द्वारा पंजीयन हेतु अभी तक निर्धारित केन्द्र पर आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित करने के भी निर्देश संबंधितांे को दिए गए है। पंजीयन केन्द्रों पर जमा समस्त आवेदनों का आॅन लाइन पंजीयन सुनिश्चित किया जाए इस हेतु नोडल अधिकारी से लंबित आवेदनों का सत्यापन भी करा लिया जाए।  पंजीयन केन्द्र पर अधिक आवेदन लंबित होने पर संबंधित संस्था से अतिरिक्त कम्प्यूटर आपरेटर के माध्यम से समय सीमा में आॅन लाइन पंजीयन करा लिया जाए। समस्त पंजीकृत किसानों को पंजीयन उपरांत रसीद अवश्य उपलब्ध कराई जाए।

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