सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 मार्च - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 12 मार्च 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 12 मार्च

लोकसभा निर्वाचन 2019 के संबंध में पुलिस व राजस्‍व अधिकारियों की बैठक संपन्‍न  

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लोकसभा निर्वाचन 2019 के संबंध में उप पुलिस महा निरीक्षक (ग्रामीण) श्री के.बी.शर्मा, कलेकटर श्री गणेश शंकर मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री शशीन्‍द्र चौहान तथा अन्‍य अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस एवं राजस्‍व अधिकारियों की बैठक संपन्‍न हुई। बैठक में उप पुलिस महा निरीक्षक ने सभी को निदेर्शित किया कि राजस्‍व एवं पुलिस के अधिकारी एक साथ समन्‍वय कर अपने-अपने क्षेत्र में सौंपे गए निर्वाचन संबंधी कार्य पूर्ण करें। प्रयास करें कि जब भी निरीक्षण पर जाएं तब साथ ही जाएं, जिससे क्षेत्र में राजस्‍व अथवा पुलिस से संबंधित समस्‍याओं का त्‍वरित निराकरण हो सके। उन्‍होंने स्‍वास्‍थ्‍य विभाग को निर्देशित किया है कि निर्वाचन के दौरान गर्मी के मौसम से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए पर्याप्‍त दवाईयां निर्वाचन डयूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारियों को उपलब्‍ध कराने की तैयारी रखें। कलेक्‍टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों को चिन्‍हांकित कर शीघ्र ही उन्‍हें जानकारी उपलब्‍ध कराएं। इन क्षेत्रों के चिन्‍हांकन के साथ अतिसंवेदनशील क्षेत्र किस के द्वारा किसे डराया जा रहा है की जानकारी भी देनी होगी। हमें प्रयास करना होगा कि हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्‍होंने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी आदर्श आचार संहिता का पालन करेंगे तथा जिले में भी आचार संहिता के दौरान कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखेंगे।

लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर संपत्ति विरुपण की रोकथाम के संबंध में दिए निर्देश 

लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मध्यप्रदेश संपत्ति विरुपण अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया है कि धारा 5 के अनुसार संपत्ति विरुपण पर कार्यवाही करने के लिए समस्त जिला प्रमुख कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सभी अनुविभागीय अधिकारी, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी आदि अपने अधीनसथ अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं आदेश का पालन करना सुनिश्चत करें।

चुनाव व्यवस्था के तहत सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू  

 लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण सीहोर जिले में तक शस्त्र लेकर विचरण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।   कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही जिले में प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 10 मार्च से शस्त्र लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति (चाहे लायसेंसधारी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, तीर कमान, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और न ही विचरण करेगा।   कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, हाईक, ट्वीटर, एमएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़कती है तो कोई कमेट, लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने के या दुरुप्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों का तोड़-मरोड़ कर भड़काने उन्नमाद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोगों या सामुदाय विशेष में हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियां उत्पन्न हो जाए को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाईक, शेयर या फारवर्ड करेगा।   कोई भी व्यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने ये या कोई विशेष कार्य गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए आहवान किया गया हो जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।  उक्त आदेश कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त लोक सेवकों एवं अधिकृत किये गए सुरक्षा कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने पर लागू नहीं होगा। साथ ही अंधे व अपाहित व्यक्ति जिन्हे सहारे के लिए लाठी रखना आवश्यक है। सिक्ख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हा द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण, होली पर्व पर डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। 

आचार संहिता के दौरान लगी निमार्ण कार्यो पर रोक 

लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव के परिपेक्ष्य में निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी नए निर्माण कार्य के लिए स्‍वीकृति या राशि जारी नहीं की जाएगी। यह निर्देश सांसद स्थानीय विकास निधि राज्य सभा के सांसदों के लिए भी लागू है। जिन स्वीकृत कार्यों की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के दिनां तक प्रारंभ नहीं किया गया है उन्हें निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाए। यदि कार्य हो चुका था उसे जारी रखा जा सकता है। जिन कार्यो का पूर्ण किया जा चुका है उनके लिए संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरांत राशि जारी की जा सकती है।

विज्ञापनों के प्रकाशन पर रखें निगरानी- कलेक्टर   

लोकसभा निर्वाचन 2019 के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन की घोषण होने के उपरांत शासकीय व्यय पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा उपलब्धियों को दर्शाने वाले किसी भी प्रकार की होर्डिंग्स प्रदर्शित न किए जाए तथा किसी भी प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्रों में एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में नहीं दिए जाए। यदि इस प्रकार के होर्डिंग्स लगाए गए हो या विज्ञापन लगाए गए हो तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र अन्तर्गत इस प्रकार के होर्डिंग्स एवं विज्ञापन यदि प्रदर्शित हो तो तत्काल हटाने की कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिकारियों के मध्य पदस्थापना विभाजन 

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा डिप्टी कलेक्टर सीहोर श्री राजीव रंजन पाण्डेय का स्थानांतरण जिला बैतूल में किया गया है। 11 मार्च 2019 के द्वारा स्थानांतरित राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को शासन स्तर से 11 मार्च को एक पक्षीय कार्यमुक्त किए जाने तथा डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना के शासन आदेश के पालन में जिले में उपस्थित होने से जिला सीहोर में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के मध्य पदस्थापना विभाजन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी आष्टा श्री मेहताब सिंह गुर्जर की नवीन पदस्थापना उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीहोर, अनुविभागीय अधिकारी नसरुल्लागंज श्री राजेश शुक्ला को अनुविभागीय अधिकारी आष्टा, पदस्थपना हेतु प्रतीक्षारत डिप्टी कलेक्टर श्री बृजेश सक्सेना को अनुविभगीय अधिकारी नसरुल्लागंज का पदभार सौंपा गया है।  

अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम मंडल/सथानीय निकाय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने अधिकारी, कर्मचारी को निर्देश जारी कर दिए है अतिआवश्यक कार्यो के होने की दशा में मुख्यालय छोड़ने से पहले संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत कराना होगा। अनुमति प्राप्ति के उपरांत ही मुख्यालय छोडे़गे।  बिना अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय छोडने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश समस्त विभागों के जिलाधिकारियों के साथ-साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए है।  उक्त आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत एक पक्षीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।   

ई-उपार्जन के संबंध में बैठक संपन्‍न, 25 मार्च से 24 मई तक होगा उपार्जन

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कलेक्‍टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्‍यक्षता में कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में रबी उपार्जन 2019 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्‍टर ने नवीन ई-उपार्जन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है तथा सभी किसानों के लिए एक समान है। इस नई प्रक्रिया से किसानों को लाभ पहुंचेगा। गेंहू उपार्जन के लिए पंजीयन मध्‍यप्रदेश में कहीं भी करवाया जा सकता है। इस बार गोदामों पर खरीदी की जाएगी। डाटा इंट्री ऑपरेटर का कार्य होगा कि सबसे पहले किसान की इंट्री कर ऑनलाइन टोकन जनरेट करेगा, फिर किसान वह टोकन लेकर सेंपल चैक करवाएगा। कोई भी किसान उपार्जन केन्‍द्र पर आएगा तो उसके अनाज का सेंपल अनिर्वाय रुप से चैक किया जाएगा। । अनाज का सेंपल संस्‍था के कर्मचारी द्वारा ही निकाला जाएगा। कलेक्‍टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्‍येक खरीदी केन्‍द्र पर कम से कम 4 तौल कांटे लगाए जाएं। सभी अनुविभागीय अधिकारी 20 मार्च के पहले सभी उपार्जन केन्‍द्रों की जांच करलें, कमी हो तो उन्‍हें दूर करें।  अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार तौल कांटे पर सेंपल तुलवाकर जांच अवश्‍य करें। हर बोरे पर किसान का कोड नंबर अंकित किया जाए। इस बार उपार्जन के लिए पंजीयन करवाने वाले प्रत्‍येक किसानों को समय पर पैसा पहुंचे इसके लिए प्रत्‍येक  किसान के खाते में एक रुपया डालकर देखा जाएगा। जिन किसानों के खाते में एक रुपया नहीं पहुंचता है वह जब तक सही खाते की जानकारी नहीं देंगे तब तक उनका गेंहू नहीं खरीदा जाएगा।                                           
रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन पर लगी रोक

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण सीहोर जिले में तक शस्त्र लेकर विचरण करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार लोकसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन संबंधी कार्यवाही जिले में प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 10 मार्च से 23 मई तक शस्त्र लेकर विचरण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस व्यवस्था के तहत अब कोई भी व्यक्ति (चाहे लायसेंसधारी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र, लाठी, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम, भाला, तीर कमान, धारदार हथियार, ज्वलनशील पदार्थ लेकर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा और न ही विचरण करेगा।  कोई व्यक्ति जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार चाहे उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर सीहोर जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा। इस धारा के लागू हो जाने से अब कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमति के सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नही करेगा। कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही कर सकेगा।  उक्त आदेश कानून व्यवस्था के लिए नियुक्त लोक सेवकों एवं अधिकृत किये गए सुरक्षा कर्मचारियों को अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें सहारे के लिए लाठी रखना आवश्यक है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। 

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