मधुबनी : मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकेगा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 17 अप्रैल 2019

मधुबनी : मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकेगा

दिनांक 21.04.2019 के 06ः00 बजे अप0 से 23.04.2019 के 06ः00 बजे अप0 तक राजनैतिक प्रवृति के बल्क एस0एम0एस के प्रेषण पर रहेगा प्रतिबंध
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) मधुबनी जिलान्तर्गत 07-लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तृतीय चरण हेतु मतदान की तिथि दिनांक 23.04.2019 के प्रातः 07ः00 बजे से संध्या 06ः00 बजे तक निर्धारित है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी,मधुबनी के द्वारा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसलिए दिनांक 21.04.2019 के 06ः00 बजे अप0 से 23.04.2019 के 06ः00 बजे अप0 तक राजनैतिक प्रवृति के बल्क एस0एम0एस के प्रेषण को प्रतिबंधित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दंडाधिकारी,मधुबनी के द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपरोक्त आदेश का किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है,तो उनके विरूद्ध कानूनी र्कावाई करने का निदेश दिया गया है।

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