टैक्स रिटर्न फाइल के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी, - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 3 अप्रैल 2019

टैक्स रिटर्न फाइल के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी,

- तिथि 31 मार्च से बढ़कर 30 सितंबर हुई- लिंक नहीं होने पर बैंकिंग समेत अन्य वित्तीय कामकाज में आ सकती है दिक्कत
pan-adhar-needed-for-tax-returnकुमार गौरव । पूर्णिया : नए नियमों के अनुसार अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए पैन कार्ड का आधार नंबर से लिंक होना जरुरी है। सरकार ने पहले इस काम के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख तय की थी लेकिन अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। जिन्होंने अब तक ये लिंक नहीं कराया है उन्हें भविष्य में बैंकिंग, समेत अन्य वित्तीय कामकाज में दिक्कत आ सकती है। जो लाेग अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं वे अपने स्मार्ट या एंड्रायड फोन से भी इसे लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार कार्ड लिंक करने के लिए दूसरा तरीका एसएमएस के जरिए भी किया जा सकता है। तीसरा तरीका ऑनलाइन भी है। शहर के इनकम टैक्स (अधिवक्ता) ललन कुमार ने बताया कि इन तीनों तरीकों से लिंक करने के लिए सबसे जरूरी है कि आधार व पैन कार्ड पर धारक की जानकारी एक समान होना चाहिए। जैसे उसके नाम की स्पेलिंग्स, जन्म तिथि वगैरह। जिनके कार्डों में यह ब्योरा अलग अलग है वे पहले इसमें सुधार करा लें, इसके बाद ही कार्ड लिंक करें। उन्होंने बताया कि इससे इनकम टैक्स की चोरी करने वालों पर भी लगाम कसा जाना मुमकिन हो पाएगा। साथ ही उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सरकार हासिल कर सकेगी। 

...प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एेप : 
आधार और पैन को लिंक करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उपलब्ध है इसका नाम लिंक अाधार टू पैन कार्ड है। यह एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार जानकारी फीड करते जाएं तो आपका आधार नंबर, पैन से घर बैठे ही लिंक हो जाएगा। 

...इस तरह से भी आधार पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं : 
अगर ऐप के माध्यम से पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने में किसी तरह की परेशानी आए तो अपने मोबाइल फोन से एसएमएस द्वारा भी लिंक कर सकते हैं। पहले मैसेज बॉक्स ओपन करें और टाइप करें यूआईडीपीएएन स्पेस 12 अंक का आधार नंबर स्पेस 10 अंक का पैन नंबर। अब इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आप को एक कंफर्मेशन मिलेगा। आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। अगर आप दोनों कार्ड लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में सामान्य जानकारी दें।

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