सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 08 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 8 अप्रैल 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 08 अप्रैल

लोकसभा निर्वाचन को लेकर मीडियाकर्मियों को दिया प्रशिक्षण

sehore news
लोकसभा निर्वाचन 2019 को लेकर सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में मीडियाकर्मियों के प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान वैज्ञानिक एवं लोकसभा चुनाव जिला मास्टर ट्रेनर डॉ आर.सी.जैन द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के संचालन, संयोजन, विस्तृत कार्यप्रणाली का सैद्धांतिक, प्रायोगिक तथा विस्तृत नियमावली का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ईवीएम एवं वीवीपेट मशीन को चलाकर भी दिखाते हुए बताया कि मतदाता द्वारा किया गया मतदान पूर्णत: सुरक्षित है। मतदाता मतदान करने के तुरंत बाद अपने मत की पुष्टि वीवीपेट मशीन में पर्ची देखकर कर सकता है कि उसने किस प्रत्याशी हो वोट दिया है।  डॉ जैन ने मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया साथ ही जिला व राज्य स्तरीय एमसीएमसी के दायित्वों और नियमावली की भी जानकारी दी। प्रशिक्षण में डॉ पंकज जैन, डॉ आर.के.जायसवाल, डॉ उदय डोलस, डॉ जी.के.नेमा, डॉ ए.के. चौधरी सहित प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पूर्व से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आरपी अधिनियम 1951 धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के आखिरी 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनाव मामले को प्रसारित करने पर रोक लगाती हैं। धारा 126 के उपयुक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल की अवधि कारावास या दंड अथवा दोनों किया जा सकता है। 

‘‘पेड न्यूज’’ साबित होने पर प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेगा खर्च

 लोकसभा निर्वाचन के दौरान जिले में केबल चौनलों, समाचार पत्रों से प्रसारित कार्यक्रमों पर नजर रखी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेडन्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। एमसीएमसी ही पेडन्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सेंटर (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेडन्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेडन्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव-प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए प्रमाणित ट्रांसक्रिप्ट दो प्रति में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी को टेलीकास्ट करने से तीन दिन पूर्व तथा निर्दलीय एवं अन्य को सात दिन पूर्व देनी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा। 

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