सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अप्रैल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 28 अप्रैल 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 अप्रैल

बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेशानुसार 7 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़ी संख्या में सामूहिक विवाहों के आयोजनों में बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का नंबर 9993183931 है। कंट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ अक्षय तृतीया पर पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर बाल विवाह की सूचना मिलते ही नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्रांतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य के लिए निर्देशित करंगे। कंट्रोल रूम पर प्रभारी प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। जिला स्तरीय कंट्रोलरूम सीहोर में बाल संरक्षण अधिकारी श्री अनिल पोलाया-6260927405 श्रीमती उषा शर्मा-9893895350, श्रीमती सुमन कचनारिया-7415284231, श्रीमती शशि राठौर-8871029185, सुश्री गायत्री चावरिया-9340344941 एवं श्री चन्द्रकांत भावसार भृत्य शामिल हैं। कंट्रोल रूम प्रभारी के मार्गदर्शन/निर्देशन में गठित दल में थाना क्षेत्र कोतवाली के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग सीहोर-9826056730 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग सीहोर -9479990919, प्रभारी थाना कोतवाली, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री मोहन रैकवार, श्रीमती प्रतिभा वंशकार एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र मंडी के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग सीहोर-94253611010, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग सीहोर -9479990972, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती अर्चना बाजपेयी, सश्री श्वेता राय, श्रीमती तुलसी रावत एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र श्यामपुर के लिए दल प्रभारी तहसीलदार श्यामपुर/दोराहा-9754052555, थाना प्रभारी श्यामपुर, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री उमेश सिंह, सुश्री वर्षा जाट एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र आष्टा के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग आष्टा 9425472228 अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग आष्टा -9479990973, थाना प्रभारी आष्टा, सिद्धीकगंज, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती विष्णु गुप्ता एवं संबंधित क्षेत्र की सुपर वाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र जावर के लिए दल प्रभारी तहसीलदार जावर-9893683845, थाना प्रभारी जावर, 9479990903, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रेमलता जायसवाल, श्री मनोज कुमार मालवीय एवं संबंधित क्षेत्र की सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र इछावर के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग इछावर-9645616881, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग इछावर -9479990892, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्रीमती उत्तरा तिवारी, श्रीमती दीपा गेडाम एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। थाना क्षेत्र नसरुल्लागंज के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग नसरुल्लागंज -9893440486, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)अनुविभाग नसरुल्लागंज-9479990892, थाना प्रभारी, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री गिरीश कुमार चौहान, निखलेश कुशवाह एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं।  थाना क्षेत्र बुधनी के लिए दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बुदनी-8959003600, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुविभाग बुदनी-9479990972, बाल कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी श्री विनोद कुमार दीवान एवं श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, सुश्री रचना सक्सेना तथा संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर शामिल हैं। गठित दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार अनतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उड़नदस्ता के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, टेंट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसाईया, केटरर, काजी, पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिटिंग प्रेस के मालि के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले लेनी होगी अनुमति आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी 

सोशल मीडिया और वेबसाइट पर चुनावी प्रचार के लिये भी अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो-केबल टीव्ही की तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया हैं। जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप में विनियमित करना आयोग का अधिकार है।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ किया गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्यूब, विकीपीडिया और एप्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर विधिवत अनुमति ली जाए। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) देगी। इसके लिये राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन का खर्चा भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल होगा। चुनावी खर्चे में उन व्यक्तियों  एवं टीम के वेतन व भत्ते भी शामिल होंगे, जो उम्मीदवार या राजनैतिक दल का सोशल मीडिया एकाउण्ट या वेबसाइट संचालित करने का काम करते हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता पूरी तरह से लागू रहेगी। साथ ही वेबसाइट और सोशल मीडिया एकाउण्ट पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री इसके अधीन रहेगी।

अभ्यर्थियों को करना होगा व्यय लेखा रजिस्टर का संधारण 

लोकसभा निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना व्यय लेखा रजिस्टर संधारित करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को व्यय लेखा रजिस्टर प्रदान किये जा चुके हैं। इस रजिस्टर के तीन भाग है। दैनिक लेखे के लिए सफेद पेज, नगद लेखा के लिए गुलाबी पृष्ठ तथा बैंक लेखे के लिए पीले पृष्ठ इस रजिस्टर में दिये गये हैं। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे दैनिक लेखे के अंतर्गत संपूर्ण निर्वाचन खर्चो का ब्यौरा तिथिवार भरना सुनिश्चित करें। जब कभी किसी विशेष दिवस पर कोई व्यय नहीं होता है तो उस तारीख के सामने शून्य का उल्लेख करना होता है। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्त्रोत से वस्तु रूप में प्राप्त एवं निर्वाचन प्रचार में प्रयुक्त वस्तुओ एवं सेवाओ का उल्लेख भी दैनिक लेखे में करना चाहिए। नगद लेखे के अंतर्गत किसी भी स्त्रोत से नगद में प्राप्त धनराशि को तिथिवार दर्ज करने का प्रावधान है। इसमें अभ्यर्थी के बैंक खाते से निकाली गई नगद राशि भी शामिल है। इसी प्रकार बैंक लेखे के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा चुनाव लड़ने के लिए खोले गये बैंक खाते में जमा, निकासी तथा दैनिक शेष का ब्यौरा दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रचार अवधि के दौरान कम से कम 3 बार व्यय प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।

वीवीपैट के केरिंग केस को पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही सील किया जाएगा 

लोकसभा चुनाव हेतु समस्त जिलो को आयोग ने निर्देश दिए है कि मतदान समाप्ति के पश्चात वीवीपैट के पॉवर पैक बैटरी को पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही निकाला जाए तथा मतदान पूर्ण होने के उपरांत केवल वीवीपैट के पॉवर पैक बैटरी को निकालने एवं वीवीपैट के केरिंग केस को पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में ही सील कराना सुनिश्चित किया जाए।

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