नयी दिल्ली, 30 अप्रैल, देर से ऑफिस आने वालों पर लगाम कसते हुए दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने अपने कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (सीएल) काटने के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। एक परिपत्र में विभाग ने कहा कि विशेष परिस्थतियों में देरी से आने या जल्दी जाने के लिए 10 मिनट की छूट दी गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘एक महीने में दो बार देरी से आना/जल्दी जाना वैध आधार पर माफ किया जा सकता है, देरी से आने या जल्दी जाने पर आधे दिन की सीएल काट ली जाएगी और आदतन देरी से आने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।’’
बुधवार, 1 मई 2019
दिल्ली : देर से ऑफिस आने वालों की अब खैर नहीं!
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