मधुबनी (रजनीश के झा) भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी निर्वाचन में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों और सांसदों, विधानसभा एवं विधान परिषदों के सदस्यों तथा राज्य का सुरक्षा कवर प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान एवं मतगणना अभिकर्ता बनाने पर रोक लगाई है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही उनकी सुरक्षा को उनके सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति में खतरे में डाला जा सकता है। आयोग के मुताबिक सुरक्षा कवर वाले किसी व्यक्ति को निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर वापस करने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।
मंगलवार, 7 मई 2019
मधुबनी : निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे मतगणना एजेंट
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