मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव-2019 के अवसर पर दिनांक 23.05.2019(गुरूवार) को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। इस जिला में मतगणना का कार्य आर0के0काॅलेज, मधुबनी स्थित मतगणना स्थल/बज्रगृह में 08ः00 बजे पूर्वा0 से प्रारंभ होकर अपराह्न तक संपन्न होगा। पूर्व में ऐसा देखा गया है कि मतगणना के दिन आम लोग नाजायज मजमा बनाकर मतगणना स्थल एवं इर्द-गिर्द जमा हो जाते है, मतगणना कार्य बाधित करने का प्रयास करते है, और लोक शांति को भी प्रभावित करते है। इससे मतगणना की गोपनीयता भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना तिथि को आम लोगों/राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के समर्थकों को मतगणना स्थल के आसपास एकत्रित होने, नाजायज मजमा बनाने, असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगायी जाये।
जिसको लेकर जिला दंडाधिकारी, मधुबनी, श्री शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल(आर0के0 काॅलेज, मधुबनी) एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। जिसके तहत मतगणना के दिन 23.05.2019 को 04ः00 बजे प्रातः से 06ः00 बजे संध्या तक आर0के काॅलेज, मधुबनी स्थित मतगणना स्थल/बज्रगृह के इर्द-गिर्द 200 गज की परिधि में एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे तथा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगायेंगे। किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, हथियार,लाठी,भाला, गड़ासा,चाकू, कुल्हाड़ी,बरछी, तीर, धनुष, विस्फोटक पदार्थ/आग्नेयास्त्र को रखना या लेकर जुलूस, धरना प्रदर्शन करने एवं इसके प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति(प्राधिकृत को छोड़कर) मतगणना केन्द्र के अंदर मोबाईल/काॅडलेस,वायरलेस लेकर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार के यंत्र पाये जाने पर तत्क्षण जप्त करने का आदेश दिया गया है। मतगणना केन्द्र के आसपास किसी प्रकार का ध्वनिविस्तारक यंत्र का बजाना वर्जित रहेगा। सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अभिकत्र्ता नहीं हो सकते है। मतगणना परिणाम घोषणा के पश्चात विजय जुलूस को प्रतिबंधित किया जाता है। प्राधिकृत वाहन को छोड़कर कोई भी वाहन मतगणना केन्द्र परिसर तक प्रवेश नहीं करेगी। निर्वाचन/मतगणना से संबंधित कोई भी कागजात का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होता हो। इसके साथ ही सिख एवं नेपाली नागरिक द्वारा कृपाण तथा खुखरी रखने पर तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों(जो वत्र्तमान में सांसद, विधायक, विधान पार्षद है) जिन्हें स्वयं मतगणना कक्ष में रहना आवश्यक है, उन्हें मतगणना कक्ष में रहने की अनुमति होगी, लेकिन सुरक्षा गार्ड(शस्त्र सहित) को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तथा आपात सेवाओं में लगे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उक्त आदेश को दृढ़ता से अनुपालन करने हेतु नगर थानाध्यक्ष, मधुबनी, एवं गश्ती दल के दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर मधुबनी/पुलिस उपाधीक्षक(मु0), मधुबनी को निदेश दिया गया है।
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