विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मई - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 30 मई 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 मई

शंाति समिति की बैठक एक को

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ईद-उल-फितर के परिपेक्ष्य में शांति समिति की बैठक एक जून को आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री केव्ही सिंह की अध्यक्षता में आयोजित यह बैठक नवीन कलेक्टेªट के सभाकक्ष में दोपहर तीन बजे से शुरू होगी।  अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में यह बैठक 31 मई को आयोजित की गई थी अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन किया गया है। नवीन तिथि के अनुसार अब एक जून की अपरान्ह तीन बजे से कलेक्टेªट के सभाकक्ष में आहूत उक्त बैठक की सूचनाएं समिति के सम्माननीय सदस्यगणों को प्रेषित की जा चुकी है और सभी सदस्यों को जारी नवीन तिथि, समय व स्थल पर उपस्थित होने की अपील की गई है। 

दस्तक अभियान क्रियान्वयन रणनीति तय निर्धारण हेतु बैठक आज

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में दस्तक अभियान की क्रियान्वयन संबंधी बैठक 31 मई को आयोजित की गई है।  जिला पंचायत के सभागार कक्ष में यह बैठक अपरान्ह 12 बजे से शुरू होगी। उक्त बैठक मेें समस्त एसडीएम, जनपदों के सीईओ व निकायों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आज, विविध कार्यक्रमों का आयोजन

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को जिला मुख्यालय पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विदिशा जनपद पंचायत की सीईओ श्रीमती वंदना शर्मा ने बताया कि प्रातः सात बजे नगरपालिका एवं जनपद पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में रैली का आयोजन किया गया है। जागरूकता रैली माधवगंज से शुरू होगी और जनपद पंचायत कार्यालय विदिशा में सम्पन्न होगी।

डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन आमंत्रित

शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी में शिक्षा सत्र 2019-20 में डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंद्व) दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में विभागीय एवं विभागेत्तर पुरूष उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु आवेदन तीन जून तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उचित माध्यम से जमा कराए जा सकते है।  चयन प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है। 

मलेरिया नियंत्रण निरोधक गतिविधियों का आयोजन मासांत तक 

जिले में भी जून मासांत को मलेरिया नियंत्रण निरोधक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा इस हेतु आमजनों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियों का संदेश पहुंचे इसके लिए जून माह तक जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेगा ताकि आमजन मलेरिया किन कारणो से होता है से भलीभांति अवगत होकर उन कारणो का निदान अपने घरो में कर सकें।  जिला चिकित्सालय परिसर में मलेरिया निरोधक माह के परिपेक्ष्य में एक जून को प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी श्री बीएम वरूण ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री शशांक भार्गव होंगे। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री केव्ही सिंह समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिला चिकित्सालय परिसर मंे एक जून की प्रातः दस बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल के समीप मलेरिया निरोधक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी वही मलेरिया से बचाव पर आधारित साहित्य का भी वितरण किया जाएगा।  अतिथियों द्वारा मलेरिया नियंत्रण निरोधक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। उक्त रथ जून मासांत तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आमजनों को मलेरिया के प्रति जनजागृति के उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु साहित्य का वितरण करेगा तथा रक्तपट्टिका संग्रहित करेगा। 

त्रि-स्तरीय पंचायत का परिसीमन हेतु गाइड लाइन जारी 25 जून तक परिसीमन कार्य पूर्ण करें

त्रि-स्तरीय पंचायतांे का सामान्य निर्वाचन 2019-20 के लिए परिसीमन संबंधी दिशा निर्देश व क्रियान्वयन तिथिवार कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया जा चुका है।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के समस्त एसडीएम को पत्र प्रेषित कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परिसीमन के संबंध में जारी दिशा निर्देशो के अनुसार समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए है।  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप त्रि-स्तरीय पंचायतों के वार्डो/निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाकर आगामी पंचायत आम चुनाव 2019-20 के लिए आयोग द्वारा एक जनवरी 2020 की आर्हता तारीख के अनूकुल पंचायतों की निर्वाचन नामावलियों का पुर्नरीक्षण कर अद्यतन कराई जाएगी।  पंचायतों के आम चुनाव के पूर्व संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को ऐसी पंचायतों के वार्ड, निर्वाचक क्षेत्रों का परिसीमन करना है जिनका क्षेत्र, गांव नगरीय निकाय में शामिल/पृथक होना या कोई ग्राम, कोई गांव छूट गया है (जो नगरीय या पंचायत ग्रामीण क्षेत्र मेेंें भी सम्मिलित नही है) या नवगठित जिलों के लिए नवीन जिला पंचायत का गठन किया जाना है एवं उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन 25 जून तक पूर्ण किया जाना है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण एवं चुनाव समय सीमा में पूर्ण कराए जा सकें। जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना ही रखा गया है।  कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पंचायतों के परिसीमन के संबंध में कार्यवाही की जाने हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वरोजगार अधिनियम की धाराओं एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1955 (सीमाओं का परिवर्तन, मुख्यालयों का विस्थापन या बदला जाना) नियम 1994 का भलीभांति अध्ययन करने के निर्देश अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए गए है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए गठित होती है।  कलेक्टर श्री केव्ही सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के परिसीमन संबंधी कार्य शासन द्वारा निर्धारित परिपत्र अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के परिसीमन हेतु जारी कार्यक्रम से आमजन के प्रकाशनार्थ हेतु जिला पंचायत मंे गठित प्रकोष्ठों को समय पूर्व उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए है।

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