उच्च न्यायालय ने पटेल की अर्जी खारिज कर दी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 28 जून 2019

उच्च न्यायालय ने पटेल की अर्जी खारिज कर दी

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अहमदाबाद, 27 जून, गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका की प्रति पर उनके हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच की मांग संबंधी वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल का आवेदन बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। 2017 में गुजरात में पटेल के हाथों राज्यसभा चुनाव हार गये राजपूत ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और उसे अदालत में चुनौती दी थी।  न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने फोरेंसिक विश्लेषण की मांग संबंधी पटेल का आवेदन खारिज कर दिया। उन्होंने कहा था कि यह पता लगाने के लिए फोरेंसिक विश्लेषण किया जाए कि प्रतिवादियों को दी गयी याचिका की प्रति पर राजपूत के हस्ताक्षर असली है या फोटोकॉपी। राजपूत के वकील देवांग व्यास ने कहा कि हस्ताक्षर के फोरेंसिक विश्लेषण की जरूरत नहीं है क्योंकि यह असली है और पटेल याचिका पर सुनवाई में देरी का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के लिए राजपूत ने कांग्रेस छोड़ दी थी । उसके बाद उन्होंने अगस्त2017 में राज्यसभा चुनाव लड़ा था एवं हार जाने के बाद वह उच्च न्यायालय पहुंचे थे।

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