दस जून को आ सकता है कठुआ मामले पर फैसला - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 3 जून 2019

दस जून को आ सकता है कठुआ मामले पर फैसला

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जम्मू, तीन जून, जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के सनसनीखेज मामले में 10 जून को फैसला आ सकता है। विशेष सरकारी अभियोजक जे के चोपड़ा ने सोमवार को यह जानकारी दी।  इस मामले में पठानकोट की जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में रोजाना आधार पर बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुई थी।  उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले कठुआ के वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था। इस मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक छोटे से गांव के मंदिर में कथित तौर पर बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी। 15 पन्नों के आरोपपत्र में कहा गया कि बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और उसकी हत्या क्षेत्र से अल्पसंख्यक बंजारा समुदाय को हटाने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किये हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा।

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