नयी दिल्ली, 12 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के 103.94 किलोमीटर के चौथे चरण की परियोजना पर अमल करने का आदेश दिया और संबंधित प्राधिकारियों को इस परियोजना का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिये। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को दिल्ली सरकार के वकील ने सूचित किया कि वह दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण पर काम शुरू करने के लिये सहमत हो गयी है। शीर्ष अदालत मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस परियोजना के लिये मंजूरी 2014 से अधर में लटकी है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच परियोजना के कुछ वित्तीय पहलुओं को लेकर गतिरोध व्याप्त है।
शुक्रवार, 12 जुलाई 2019
न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का काम शुरू करने का आदेश दिया
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