रांची 12 जुलाई, झारखंड उच्च न्यायालय ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज जमानत दे दी।न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एकल खंडपीठ ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद श्री यादव को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया है।राजद अध्यक्ष दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता होने के कारण फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबतक उन्हें इन दो मामलों में भी जमानत नहीं मिल जाती तबतक उन्हें जेल में ही रहना होगा।
शनिवार, 13 जुलाई 2019
चारा घोटाले के एक मामले में लालू को मिली जमानत, जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर
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