राजीव हत्याकांड : नलिनी की याचिका पर फैसला सुरक्षित - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

शुक्रवार, 12 जुलाई 2019

राजीव हत्याकांड : नलिनी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

nalini-rit-court
चेन्नई, 12 जुलाई, मद्रास उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की एक याचिका पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में तमिलनाडु के राज्यपाल को उसे रिहा करने के नौ सितम्बर, 2018 के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति आर.सुबैया और न्यायमूर्ति सी. सर्वनन की पीठ ने इस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ के समक्ष नलिनी के वकील ने लिखित दलीलें रखीं। नलिनी के वकील ने दावा किया है कि न्यायालय, राज्यपाल को आदेश दे सकता है। उन्होंने पहले दायर की गई एक याचिका का उल्लेख किया, जिसमें राज्यपाल को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के लिये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करें। महाधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत राज्यपाल को पूर्ण छूट हासिल है और इसलिये राज्यपाल को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।  राज्य मंत्रिमंडल ने इस हत्याकांड में दोषी वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन, टी सुथनथीरराजा उर्फ संतन, एजी पेरारीवलन उर्फ अरिवू, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और नलिनी को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत रिहा करने का फैसला किया था। 

कोई टिप्पणी नहीं: