मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा परिवाद संख्या-1/लोक(शिक्षा) 56/2017 मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड के नरहिया उत्तरी पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव श्री पलटन पासवान, सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, बेनीपट्टी (दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत) द्वारा विभागीय प्रावधानों की अनदेखी कर श्रीमती पुनीता कुमारी को पंचायत शिक्षक का नियोजन पत्र निर्गत करने एवं श्रीमती पुनीता कुमारी के शिक्षक नियोजन से संबंधित संचिका का प्रभार प्रतिस्थानी पंचायत सचिव को नहीं सौपने का उल्लेख किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत न्यायादेश के आलोक में उनके कार्यालय द्वारा श्रीमती पुनीता कुमारी के नियोजन हेतु कोई आदेश नहीं निर्गत किया गया था। संबंधित नियोजन ईकाई द्वारा स्वयं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की व्याख्या कर श्रीमती कुमारी का नियोजन किया गया। श्रीमती कुमारी का नियोजन जिस पैनल से किया गया वह पैनल वर्ष 2008 का है एवं वर्ष 2008 तथा 2010 का पैनल की वैधता दिनांक 31.12.2010 को समाप्त हो चुका है। साथ ही वर्ष 2008-10 में नियोजन के उपरांत शेष बचे रिक्तियों को वर्ष 2012 के नियोजन में अग्रणित किया जा चुका है। श्रीमती कुमारी का जिस वर्ष नियोजन किया गया उस वर्ष बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली-2012 लागू था, जिसमें निहित प्रावधान के अनुसार टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही नियोजन किया जा सकता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, लौकही से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार श्रीमती कुमारी टी0ई0टी0 उत्तीर्ण नहीं थी। इनका नियोजन दिनांक 07.02.2014 को किया गया था। इस प्रकार श्रीमती पुनीता कुमारी का नियोजन पूर्णतः अवैध है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा उक्त नियोजन को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के अनुशंसा के आलोक में पंचायत सचिव,ग्राम पंचायत नरहिया उत्तरी, प्रखंड-लौकही को जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा आदेश दिया गया है कि श्रीमती पुनीता कुमारी, पंचायत शिक्षिका का नियोजन निरस्त करने संबंधी आदेश पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर निर्गत करना सुनिश्चित करें।
बुधवार, 10 जुलाई 2019
मधुबनी : पंचायत शिक्षिका का नियोजन निरस्त करने का आदेश
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