नयी दिल्ली , 22 जुलाई, दूरसंचार नियामक ट्राई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से कहा है कि केबिल टीवी सेवा में मल्टी - सिस्टम ऑपरेटरों के पंजीकरण के लिए किसी न्यूनतम नेट वर्थ (न्यूनतम शुद्ध पूंजी) की शर्त रखने की जरूरत नहीं है। ट्राई ने सोमवार को मंत्रालय को इस बारे में अपनी सिफारिश दी। केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली 1994 में मल्टी - सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) के पंजीकरण को मंजूरी देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित करने के प्रावधान हैं। एमएसओ ग्राहकों को केबल टीवी सेवाएं देते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल 16 मई को ट्राई को पत्र लिखकर केबल टीवी सेवाओं में एमएसओ के प्रवेश के लिए न्यूनतम नेट वर्थ की उचित सीमा सुझाने को कहा था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्राई ने इस मामले में व्यापक चर्चा के लिए 9 अप्रैल 2019 को विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया। बयान में कहा गया है कि " सावधानी से विचार करने के बाद , प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि एमएसओ के पंजीकरण के लिए नेट वर्थ के निर्धारण की जरूरत नहीं है। "
मंगलवार, 23 जुलाई 2019
केबल ऑपरेटरों को राहत, ट्राई ने कहा न्यूनतम नेटवर्थ नियम की जरूरत नहीं
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