उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इंकार किया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा । हृदय राखि कौशलपुर राजा।। -- मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी ।। -- सब नर करहिं परस्पर प्रीति । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुतिनीति ।। -- तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा । आयउ भृगुकुल कमल पतंगा।। -- राजिव नयन धरैधनु सायक । भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक।। -- अनुचित बहुत कहेउं अग्याता । छमहु क्षमा मंदिर दोउ भ्राता।। -- हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। -- साधक नाम जपहिं लय लाएं। होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएं।। -- अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद्र दवारिके।।

मंगलवार, 20 अगस्त 2019

उच्च न्यायालय ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इंकार किया

High-court-refuses-to-grant-interim-relief-from-arrest-to-Chidambaram
नयी दिल्ली, 20 अगस्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक मीडिया समूह को दी गयी एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुयी थीं। इसके बाद ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 

कोई टिप्पणी नहीं: