नयी दिल्ली, 30 सितंबर, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका को सोमवार काे खारिज कर दिया । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश कैत की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद इसे खारिज कर दिया। यह मामला 2007 का है जब आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश को हासिल करने में एफआईपीबी मंजूरी मामले में अनियमितताएं बरती गई थी । उस समय श्री चिदंबरम वित्त मंत्री पद पर थे। इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसी संदर्भ में 2017 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। इस मामले मेें केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने श्री चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था और वह इस समय तिहाड़ जेल में हैं।
सोमवार, 30 सितंबर 2019
आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज
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