जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद(सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय), भारत सरकार के माननीय सदस्य श्री रविन्द्र तिवारी द्वारा आज जमशेदपुर परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर श्री तिवारी ने बताया कि वर्ष 1988 के बाद पहली बार मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन हुआ है। भारत सरकार सड़क निर्माण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। कोई भी कानून बनाने की एक सतत प्रक्रिया होती है, सरकार ने ये कानून खजाना भरने के लिए नहीं अपितु लोगों में ट्रैफिक नियम के प्रति भय पैदा करने के लिए बनाई है ताकि सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। उन्होने बताया कि हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़क दुर्घटना में मृत ड्राइवर एवं खलासी के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि कानून का कड़ाई से पालन के साथ-साथ मानवीय पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके लोगों को चेकिंग के दौरान राहत देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने की बात कही गई। साथ ही अधिक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस नियत समय में कैसे निर्गत किया जा सके इसपर कार्ययोजना बनाई जा रही है ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। सरकार की कोशिश है कि नए मोटर कानून से आम लोगों को असुविधा ना हो इसके मद्देनजर जिला परिवहन विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोला जाए जिससे दक्ष ड्राइवर हमें मिल सकें। इंश्योंरेंस क्लेम करने पर इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा राशि भुगतान के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है ताकि पीड़ित को इंश्योरेंस का लाभ समय पर मिल सके। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, ट्रैफिक थाना साक्ची के प्रभारी कृष्णकांत पंडा, पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा अन्य उपस्थित थे।
शुक्रवार, 27 सितंबर 2019
जमशेदपुर : सरकार सड़क निर्माण के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील
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