रांची (आर्यावर्त संवाददाता) । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बनावटी और एडिटेड तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करने के आरोपित बिंदो साव की जमानत याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणित कार्य किया है। इसके बाद अदालत ने आरोपित बिंदो साव की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान आरोपित के अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने अदालत को बताया कि बिंदो साव की उम्र 65 साल है और वह अनपढ़ हैं। वह खुद फेसबुक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। किसी ने उनके मोबाइल का गलत उपयोग करते हुए ऐसा कार्य किया है, लेकिन इन दलीलों के बाद भी अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी। बता दें कि हजारीबाग जिले के चौपारण के रहने वाले बिंदो साव ने 9 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो आपत्तिजनक तस्वीरें अपने फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसमें पहली तस्वीर भाजपा की एक महिला नेत्री के साथ और दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साथ थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और आरोपित बिंदो साव को 20 अगस्त 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी।
शुक्रवार, 27 सितंबर 2019
पीएम मोदी की FB पर डाली थी आपत्तिजनक तस्वीर, हाई कोर्ट ने कहा- जेल में ही रहो
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