बिहार सरकार आमजनों की परेशानियों को समझते हुए किया ये फरमान जारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 3 सितंबर 2019

बिहार सरकार आमजनों की परेशानियों को समझते हुए किया ये फरमान जारी

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अरुण कुमार (आर्यावर्त)  राजधानी से प्राप्त जानकारी के आलोक में       घर नक्शा पास कराने के लिए अब नगर निगम की महीनों दौड़ नहीं लगानी होगी।नगर निगम को 30 दिनों के अंदर नक्शा पास करना होगा। सरकार ने समय सीमा तय कर दी है।इतना ही नहीं सरकार ने DTO के यहां गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए भी समय सीमा तय कर दीया है।जिसने भी समय सीमा के अन्दर काम नहीं किया उन पर चलेगी सरकार का डंडा।

नीतीश कुमार ने लिया ये फैसला।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने नक्शा पास कराने से लेकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तक को भी राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया है।राइट टू सर्विस एक्ट नीतीश सरकार का अपना कानून है।इस कानून के तहत ज्यादातर सरकारी काम के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है।इस कानून के दायरे में अब नक्शा पास कराने से लेकर गाडियों के रजिस्ट्रेशन को भी रखा गया है।दोनों के लिए समय सीमा भी तय कर दी गयी है।

प्रदूषण जांच के लिए भी हुई समय सीमा तय।
बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सरकार ने देखा कि नये प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में काफी देर हो रही है।सरकारी दफ्तरों में प्रदूषण केंद्र खोलने की फाइल अटकी पड़ी रहती है,लिहाजा इसे भी राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल कर लिया गया है।अगर कोई व्यक्ति नया प्रदूषण जांच केंद्र खोलने या पुराने के रिन्यूअल का आवेदन देता है तो संबंधित विभाग को तय समय सीमा के भीतर उसे निपटा देना होगा इसी में उनकी भलाई है।

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