बिहार : एक और नये कानूनों में इजाफा - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 19 सितंबर 2019

बिहार : एक और नये कानूनों में इजाफा

अब कोई भी ऑफिसर,अधिकारी या कर्मचारी मोबाइल फोन लेकर जेल के अन्दर नहीं जा सकते है
अरुण कुमार (आर्यावर्त) सूत्रों से मिली जानकारी के आलोक में,बिहार के जेलों में लगातार मिलते मोबाइल फोन के बाद अब सरकार ने नई विधा ढूंढ निकाला है।इस नये विधा (प्लान) के तहत जेल में मोबाइल फोन ले जाने पर और सख्ती कर दी गई है।अब अधिकारी और कर्मचारी भी मोबाइल लेकर जेल के अंदर नहीं जा सकते हैं।उन्हें जेल के बाहर ही अपना मोबाइल जमा करना होगा। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।जो तत्काल प्रभावी भी हो गया है।गौरतलब है कि जेलों में तैनात उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लिपिक, डॉक्टर, पारा मेडिकल कर्मी, प्रोग्रामर,कम्प्यूटर ऑपरेटर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन अपने साथ रखते हैं।यह जेल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है।इसे देखते हुए जेल के अंदर मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी गई है। जेल आईजी के आदेश में यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में अधिकारी-कर्मचारी मोबाइल फोन लेकर जेल के अंदर नहीं जाएंगे।जेल गेट पर ही मोबाइल जमा करना होगा।इस आदेश के बाद यदि किसी पदाधिकारी और कर्मचारी के पास जेल के अंदर मोबाइल मिलता है तो इसके लिए वहां के अधीक्षक जिम्मेवार होंगे। आदेश में जेल अधीक्षकों को ही उनके कार्यालय तक मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत दी गई है।

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